आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

505(अ)

अधिसूचना तिथि

26/05/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/05/2000

अधिसूचना: 505(अ) जारी करने की तारीख: 26/5/2000

                        

अधिसूचना: 505 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (ख), आर. 11M (5), एस. 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 26/5/2000
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 602 (ई), दिनांक 12 अगस्त 1993, (की अधिसूचना द्वारा 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 8, कोंकण क्षेत्र और यूसुफ Meharally केन्द्र, राष्ट्रीय सभा, 6, Tulloch रोड, अपोलो बंदर द्वारा जिला रायगढ़, महाराष्ट्र के पनवेल और पेन तालुकों में गांवों के समग्र विकास में वाटरशेड विकास को बढ़ावा देने में निर्दिष्ट किया था , मुंबई 400 039, बढ़ाया गया था जो आकलन वर्ष 1994-95, के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में ख़बरदार इसलिए तीन की अवधि के लिए नहीं. 415 (ई), दिनांक 7 जून 1996, अधिक वर्षों आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत की.
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या कोंकण क्षेत्र और यूसुफ Meharally केन्द्र, राष्ट्रीय सभा, 6, Tulloch रोड, अपोलो बंदर, मुंबई -400 से बाहर किया जा रहा है जो जिला रायगढ़, महाराष्ट्र के पनवेल और पेन तालुकों में गांवों के समग्र विकास में वाटरशेड विकास को बढ़ावा देने की परियोजना 039, रुपए की अनुमानित लागत से तीन करोड़ बाईस लाख पचास हजार, आकलन वर्ष 2000-2001 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 11,388 / एफ सं NC-37/2000]