503(अ) : अधिसूचना: 503(अ) जारी करने की तारीख: 26/5/2000
अधिसूचना सं.
503(अ)
अधिसूचना तिथि
26/05/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
26/05/2000
अधिसूचना: 503 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (ख), आर. 11M (5), एस. 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 26/5/2000
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 591 (ई), दिनांक 20 अगस्त 1997, (की अधिसूचना द्वारा 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार क्रमांक 1 में निर्दिष्ट किया था, उपकरणों और नेत्र अस्पताल का चल रहा है, आयुर्वेदिक क्लिनिक, होम्योपैथी क्लिनिक और Dharmaj, श्री Jalaram Janseva ट्रस्ट, जीएम Viraktasram, स्टेशन रोड, पोस्ट Dharamaj द्वारा जिला खेड़ा, गुजरात, पर शैक्षिक गतिविधियों -388430, आकलन वर्ष 1998-99 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में जिला खेड़ा, गुजरात,.
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया तीन साल और रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन की आगे की अवधि. रुपये के लिए 51 लाख रुपए. 86 लाख;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या नेत्र अस्पताल, आयुर्वेदिक क्लिनिक, होम्योपैथी क्लिनिक और श्री Jalaram Janseva ट्रस्ट, जीएम Viraktasram, स्टेशन रोड, पोस्ट Dharamaj-388430, जिला द्वारा किया जा रहा है जो Dharmaj, जिला खेड़ा, गुजरात, पर शैक्षिक गतिविधियों के उपकरणों और चलाने का परियोजना निर्धारण वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रुपए ही छियासी लाख रुपए की अनुमानित लागत पर खेड़ा, गुजरात,.
[सं 11,386 / एफ सं NC-37/2000]

