आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

502(अ)

अधिसूचना तिथि

26/05/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/05/2000

अधिसूचना: 502(अ) जारी करने की तारीख: 26/5/2000

                        

अधिसूचना: 502 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (ख), आर. 11M (5), एस. 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 26/5/2000
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए 2 जुलाई दिनांकित वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 469 (ई), 1996, (की अधिसूचना द्वारा 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 12 में निर्दिष्ट किया था, दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में डालमिया भारत सेवा ट्रस्ट, पीओ Rajgangapur-770017, उड़ीसा, द्वारा उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के 30 गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य परियोजनाओं के साथ शुरुआत ख़बरदार बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1997-98, अतः सं 917 (ई), आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए दिनांक 29 दिसम्बर, 1997,.
जबकि उक्त परियोजना या योजना चार साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया तीन साल और रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन की आगे की अवधि. रुपये के लिए 7.08 लाख. 10 लाख;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या एक के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में दस लाख ही रुपए की अनुमानित लागत से डालमिया भारत सेवा ट्रस्ट, पीओ Rajgangapur-770017, उड़ीसा, द्वारा किया जा रहा है जो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के 30 गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य परियोजनाओं की परियोजना निर्धारण वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि.
[सं 11385 / एफ सं NC-37/2000]