5/2009 [का. आ. 638(अ)] : अधिसूचना: एनसी-5/2009 [का.आ. 638(अ)], तारीख: 22-3-2010
अधिसूचना सं.
5/2009 [का. आ. 638(अ)]
अधिसूचना तिथि
22/03/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/03/2010
धारा 35AC, स्पष्टीकरण (ख) के साथ पढ़ा, बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों
अधिसूचना सं. 5/2009 [एफ सं. V-27015/5/2009-SO (NAT.COM)] / तो 638 (ई), 22-3-2010 दिनांक
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) नंबर है तो 1145 (ई) की अधिसूचना द्वारा, आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की धारा के तहत जारी किए गए 16 जुलाई 2007, (ख) दिनांक , 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 3 में अधिसूचित किया था, Sevalaya, Kasuva ग्राम, थिरुनिन्रावुर निकट पक्कम पीओ द्वारा "स्कूल के चल रहे खर्च को पूरा करने के लिए और कोष का निर्माण करने के लिए Sevalaya स्कूल के खर्चे परियोजना" - 602 024 तमिलनाडु, वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) (क), आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित 602 024, तमिलनाडु, की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना - एतद्द्वारा Sevalaya, Kasuva ग्राम, थिरुनिन्रावुर निकट पक्कम पीओ द्वारा योजना या परियोजना "स्कूल के चल रहे खर्च को पूरा करने के लिए और कोष का निर्माण करने के लिए Sevalaya स्कूल के खर्चे परियोजना" सूचित करता है रुपये. रुपये की संचित निधि सहित 4 करोड़. 3 करोड़, तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में वित्तीय वर्ष 2010-11 के साथ शुरुआत यानी, 2010-11, 2011-12 और 2012-13.

