आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

5/2003

परिपत्र की तिथि

22/05/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

22/05/2003

परिपत्र: सं 5/2003, 22-05-2003 दिनांकित

रबर और कॉफी के निर्माण से आय पर कर - पूर्व निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए मूल्यांकन वर्षों के लिए आय के पुनर्मूल्यांकन के बारे में स्पष्टीकरण

1 आयकर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2002/01/04 से प्रभावी 2,001 उसमें उल्लेख किया है, रबर और कॉफी के निर्माण से है कि आय प्रदान द्वारा डाला नियम 7A और आयकर नियमों के 7B, 1962, अगर के रूप में गणना की जाएगी यह व्यापार से प्राप्त आय थे और ऐसी आय का एक निर्धारित प्रतिशत के कर के लिए उत्तरदायी आय होना समझा जाएगा.

प्र.20. उपक्रम खंड 147 के तहत या आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत कार्यवाही, 1961 आय का निर्धारण करने के लिए पूर्व निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए आकलन वर्ष (ओं) के लिए शुरू किया जा सकता है या नहीं के रूप में स्पष्टीकरण की मांग कर बोर्ड में प्राप्त किया गया है आयकर के लिए उत्तरदायी, निर्धारिती पहले से ही इस तरह की आय पर कृषि आयकर का भुगतान किया था, भले ही.

(3)बोर्ड इस मामले पर विचार किया है और यह अनुभाग 147 के तहत या आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत कोई कार्यवाही, 1961 के मामले में पूर्व निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए आकलन वर्ष (ओं) के लिए शुरू किया जाना चाहिए कि स्पष्ट किया जाता है निर्धारिती पहले से ही इस तरह के आय के पूरे पर कृषि आयकर का भुगतान किया था अगर करदाता आयकर करने के लिए उत्तरदायी आय का निर्धारण करने के लिए, रबड़ और / या कॉफी के निर्माण से आय कमाई.

परिपत्र: नहीं 5/2003, 22-5-2003 दिनांकित.

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