आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

5/2002

परिपत्र की तिथि

30/07/2002

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/07/2002

परिपत्र: सं 5/2002, 30-07-2002 दिनांकित

1126. वित्त अधिनियम, 1995 के माध्यम से शुरू की परिवर्तन के बारे में स्रोत पर कर कटौती से संबंधित विभिन्न प्रावधानों पर स्पष्टीकरण

वित्त अधिनियम, 1995, विभिन्न संशोधनों बनाकर स्रोत पर आयकर कटौती की गुंजाइश बढ़े हुए है. वित्त अधिनियम, 1995 के माध्यम से शुरू की परिवर्तन के संबंध में, प्रश्नों की एक संख्या स्रोत पर कर कटौती की गुंजाइश पर विभिन्न संगठनों और व्यावसायिक निकायों से प्राप्त किया गया है. इसके तहत ही सवाल जवाब के रूप में एक सार्वजनिक परिपत्र जारी करके संदेहों को स्पष्ट करने के लिए वांछनीय होगा:

प्रश्न 1: क्या अधिनियम की धारा 194C के प्रयोजन के लिए एक विज्ञापन अनुबंध के दायरे होगा?

उत्तर: शब्द 'विज्ञापन' अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है. वित्त विधेयक, 1995 पर विचार करने के दौरान वित्त मंत्री ने एक ग्राहक एक विज्ञापन एजेंसी को भुगतान करता है और नहीं जब विज्ञापन एजेंसी भुगतान करता है जब स्रोत पर कर कटौती के संशोधित प्रावधानों को लागू होता है कि सदन में स्पष्ट किया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों शामिल हैं जो मीडिया को.कटौती 1 फीसदी की दर से किए जाने की आवश्यकता है. यह आगे एक विज्ञापन एजेंसी में अपने मॉडल के लिए भुगतान करता है, आदि कलाकारों, फोटोग्राफरों, कर अधिनियम की धारा 194J के तहत व्यावसायिक और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क को लागू के रूप में 5 प्रतिशत की दर से कटौती की जाएगी कि स्पष्ट किया गया है.

प्रश्न 2: विज्ञापन एजेंसी मीडिया को किए गए भुगतान से बाहर स्रोत पर कर कटौती होगी या नहीं?

उत्तर: नहीं स्थिति से ऊपर नंबर 1 प्रश्न के जवाब में स्पष्ट किया गया है.

प्रश्न 3: क्या दर पर विज्ञापन एजेंसियों कला का काम और अन्य संबंधित नौकरियों के लिए शुल्क के साथ ही मीडिया के लिए उनके द्वारा किए गए भुगतान सहित एक समेकित बिल दे अगर काट सकता है कर रहा है?

उत्तर: कटौती 1 फीसदी की दर से अनुभाग 194C के तहत किए जाने के लिए होगा.विज्ञापन एजेंसियों अनुभाग 194J के तहत 5 फीसदी की दर से स्रोत पर कर कटौती करनी होगी भुगतान प्रसारण और प्रसारण के उद्देश्य के लिए कार्यक्रम, इन भुगतानों के उत्पादन के लिए किया जाता है आदि कलाकार, अभिनेता, मॉडल, को भुगतान करते हैं, जबकि 2 फीसदी @ टीडीएस के अधीन हो जाएगा. इस तरह के कार्यक्रमों का उत्पादन विज्ञापन सामग्री तैयार करने के उद्देश्य के लिए है, भले ही नहीं तत्काल विज्ञापन देने के लिए, भुगतान 2 प्रतिशत की दर से टीडीएस के अधीन किया जाएगा.

प्रश्न 4: टैक्स विज्ञापनों की रिहाई के लिए प्रिंट मीडिया / दूरदर्शन को सीधे किए गए भुगतान पर स्रोत पर काटा जाना आवश्यक है कहां?

उत्तर: किए गए भुगतान सीधे मुद्रित करने के लिए और इन विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए भुगतान की प्रकृति में हैं के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अनुभाग 194C के तहत कवर किया जाएगा.कटौती 1 फीसदी की दर पर किया जा होगा. यह, हालांकि, दूरदर्शन को सीधे किए गए भुगतान एक सरकारी एजेंसी की जा रही है, दूरदर्शन के रूप में टीडीएस के अधीन नहीं किया जा सकता है कि स्पष्ट किया जा सकता है, आयकर के लिए उत्तरदायी नहीं है.

प्रश्न 5: एक होर्डिंग लगाने के लिए एक अनुबंध खंड 194C या अधिनियम की 194-I के तहत कवर किया जाएगा कि क्या?

उत्तर: एक होर्डिंग लगाने के लिए अनुबंध विज्ञापन अनुबंध की प्रकृति में है और खंड 194C के प्रावधानों के लागू होगा.यह, हालांकि, एक व्यक्ति किराए पर एक विशेष अंतरिक्ष में ले लिया है और उसके बाद उप वही एक होर्डिंग लगाने के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप में देता है, तो वह खंड 194-मैं नीचे और नहीं अनुभाग 194C के तहत टीडीएस के लिए उत्तरदायी होगा कि स्पष्ट किया जा सकता है अधिनियम की.

6 प्रश्न: परिवहन के किसी भी मोड द्वारा माल या यात्रियों की ढुलाई के लिए एक अनुबंध के तहत भुगतान माल की ढुलाई के लिए एक समाशोधन और अग्रेषण एजेंट के लिए किए गए एक टिकट या भुगतान की खरीद के लिए एक ट्रैवल एजेंट के लिए किए गए भुगतान में शामिल होगा या नहीं?

उत्तर: यात्रा के लिए एक टिकट की खरीद के लिए एक ट्रैवल एजेंट या एक एयरलाइन के लिए किए गए भुगतान तथ्य के बावजूद, अनुबंध का भेद व्यक्तिगत यात्री और एयरलाइन / ट्रैवल एजेंट के बीच है के रूप में स्रोत पर कर कटौती के अधीन नहीं होगा कि भुगतान अनुभाग 194C में वर्णित एक इकाई द्वारा किया जाता है (1).एक हवाई जहाज या एक बस या परिवहन के किसी भी अन्य विधा अधिनियम की धारा 194C में उल्लेख किया संस्थाओं में से एक ने किराए पर लिया है जब खंड 194C का प्रावधान है, तथापि, लागू नहीं होगी. माल की ढुलाई के लिए एजेंट समाशोधन और अग्रेषण करने के लिए किए गए भुगतान का संबंध है, एक ही अधिनियम की धारा 194C के तहत स्रोत पर कर कटौती के अधीन किया जाएगा.

प्रश्न 7: एक ट्रैवल एजेंट / समाशोधन और अग्रेषण एजेंट एक एयरलाइन या माल या यात्रियों की अन्य वाहक के लिए एजेंट द्वारा देय राशि से स्रोत पर कर कटौती करने के लिए आवश्यक होगा कि क्या?

उत्तर: ट्रैवल एजेंट, व्यक्तिगत यात्रियों की यात्रा के लिए एयरलाइनों की ओर से टिकट जारी करने, वह एयरलाइनों की ओर से कार्य करता है के रूप में स्रोत पर कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी.समाशोधन और अग्रेषण एजेंटों की स्थिति अलग है. वे स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में काम करते हैं. उन्हें किए गए भुगतान, इसलिए, स्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी होगा. उन्होंने यह भी माल का एक वाहक को भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा.

प्रश्न 8: खंड 194C आदि दस्तावेजों को ले जाने के लिए कोरियर करने के लिए किए गए भुगतान, पत्र, के संबंध में आकर्षित होगा कि क्या?

उत्तर: आदि दस्तावेज, पत्र, गाड़ी, इसलिए, अनुभाग 194C के प्रावधानों कोरियर करने के लिए किए गए भुगतान के संबंध में आकर्षित किया जाएगा, माल की ढुलाई की प्रकृति में है और.

प्रश्न 9: ट्रांसपोर्टरों को भुगतान के मामले में, कई ग्रस के लिए भुगतान एक बिल के तहत किया जाता है, भले ही एक अलग अनुबंध होने के लिए प्रत्येक जीआर कहा जा सकता है?

उत्तर: माल एक समय में ले जाया जाता है, तो आम तौर पर, प्रत्येक जीआर, एक अलग अनुबंध होने के लिए कहा जा सकता है.माल एक विशिष्ट अवधि या मात्रा के लिए एक अनुबंध के अनुसरण में लगातार जाया जाता है लेकिन, यदि प्रत्येक जीआर एक अलग अनुबंध नहीं होगा और उस अवधि या मात्रा से संबंधित सभी ग्रस टीडीएस के उद्देश्य के लिए एकत्रित किया जाएगा.

प्रश्न 10: माल पर प्राप्त कर रहे हैं जब भाड़ा के भुगतान से बाहर स्रोत पर कर कटौती के लिए कोई दायित्व नहीं है चाहे आधार "भाड़ा का भुगतान करने के लिए"?

उत्तर: हां.स्रोत पर कर कटौती के प्रावधानों पर ध्यान दिए बिना वास्तविक भुगतान के लिए लागू कर रहे हैं.

प्रश्न 11: खानपान के लिए एक अनुबंध पर खाद्य सामग्रियों की एक रेस्टोरेंट / बिक्री में भोजन की सेवा में शामिल होगा या नहीं?

उत्तर: टीडीएस रेस्तरां / कैफे के चलने के सामान्य कोर्स में एक रेस्तरां में खाना परोसने के लिए भुगतान किया जाता है जब बनाया जाना आवश्यक नहीं है.

प्रश्न 12: एक भर्ती एजेंसी को भुगतान अनुभाग 194C द्वारा कवर किया जा सकता है?

उत्तर: खंड 194C के प्रावधान किसी भी काम को करने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित किसी काम से बाहर ले जाने के लिए एक अनुबंध पर लागू होते हैं.भर्ती एजेंसियों को भुगतान की गई सेवाओं के लिए भुगतान की प्रकृति में हैं. तदनुसार, खंड 194C के प्रावधानों को लागू नहीं होगी. भुगतान, तथापि, अधिनियम की धारा 194J के तहत टीडीएस के अधीन किया जाएगा.

प्रश्न 13: खंड 194C एक शेयर रजिस्ट्रार को एक कंपनी द्वारा किए गए भुगतान को कवर किया जाएगा है?

उत्तर: पहले प्रश्न के जवाब को देखते हुए, इस तरह के भुगतान अनुभाग 194C के तहत स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं होगा. लेकिन ये खंड 194J के तहत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा.

प्रश्न 14: क्या एफडी कमीशन और ब्रोकरेज खंड 194C के तहत कवर किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं

प्रश्न 15: खंड 194C निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार मुद्रित सामग्री की आपूर्ति के संबंध में लागू होगा चाहे?

उत्तर: हां.

प्रश्न 16: टैक्स कंपनी के उत्पाद के लिए आदेश की खरीद के लिए बाहरी पक्षों के लिए कमीशन के भुगतान पर खंड 194C या 194J के तहत स्रोत पर कटौती करने की आवश्यकता है या नहीं?

उत्तर: आदेश की खरीद के लिए सेवाओं का प्रतिपादन अनुभाग 194C के प्रावधानों के तहत नहीं शामिल किया गया है. हालांकि, इस तरह की सेवाओं का प्रतिपादन मामला टैक्स अनुभाग 194J के प्रावधानों के तहत घटाया जा सकता है, जिसमें पेशेवर या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान शामिल हो सकता है.

प्रश्न 17: विज्ञापन अनुबंध केवल विज्ञापन की रिहाई की व्यवस्था करते हैं, जो व्यक्ति, आदि के लिए कमीशन के भुगतान की सीमा तक खंड 194C के अंतर्गत आते हैं, या कटौती है कि क्या मीडिया के बिल सहित कुल राशि पर बनाया जाना है या नहीं?

उत्तर: टैक्स बिल की सकल राशि का 1 प्रतिशत की दर से काटी जाती है.

प्रश्न 18: टैक्स की कटौती आदि बैनर, के प्रदर्शन के माध्यम से प्रचार कमाने के लिए एक दृश्य के साथ कॉलेजों, स्कूलों और संगठनों में आयोजित वाद विवाद, सेमिनार और अन्य कार्यों के प्रायोजन के लिए खंड 194C के अधीन किए जाने की आवश्यकता है या नहीं, आयोजकों द्वारा लगाई ?

उत्तर: प्रायोजन का करार, संक्षेप में, विज्ञापन का एक काम से बाहर ले जाने के लिए एक समझौता है.इसलिए, अनुभाग 194C के प्रावधानों को लागू नहीं होगी.

प्रश्न 19: कर की कटौती के विभिन्न संगठनों द्वारा निकाले गए स्मृति चिन्ह में जारी किए गए विज्ञापन की लागत के लिए भुगतान पर बनाया जाना आवश्यक है या नहीं?

उत्तर: हां.

प्रश्न 20: वर्ष के दौरान काम पर रखा कमरे के लिए एक होटल के लिए किए गए भुगतान किराए की प्रकृति का होगा क्या?

उत्तर: नियमित आधार पर लिया होटल आवास के लिए व्यक्तियों, अन्य व्यक्तियों और एचयूएफ द्वारा किए गए भुगतान अनुभाग 194-I के तहत टीडीएस को किराए पर लेने के विषय की प्रकृति में हो जाएगा.

प्रश्न 21: रुपये की सीमा है या नहीं. प्रतिवर्ष 1,20,000 एक संपत्ति के प्रत्येक सह मालिक के लिए अलग से लागू होगा?

उत्तर: वर्ष के दौरान आदाता के इस तरह के भुगतान रुपये होने की संभावना है अगर अनुभाग 194-I के तहत, कर, किराया के माध्यम से भुगतान से छूट है. 1,20,000 या अधिक.आदाता की संख्या, संपत्ति में प्रत्येक के पास निश्चित और ascertainable शेयर, रुपये की सीमा नहीं कर रहे हैं. 1,20,000 अलग आदाता / सह मालिक से प्रत्येक के लिए लागू होगी. दाताओं और आदाता, तथापि, टीडीएस प्रावधानों से बचने के लिए नकली समझौतों में प्रवेश करने की सलाह नहीं दी है.

प्रश्न 22: भुगतान किराया मकान मालिक को दी जमा के संबंध में काल्पनिक आय के लिए बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं?

उत्तर: टैक्स वास्तविक भुगतान से काटी जाती है और मकान मालिक को दी एक जमा के संबंध में काल्पनिक आय की गणना की कोई जरूरत नहीं है.जमा भविष्य किराया के खिलाफ समायोज्य है, तो जमा टीडीएस के अधीन अग्रिम किराया के स्वभाव में है.

प्रश्न 23: कंपनी किराए पर परिसर ले लेकिन एक व्यापार केंद्र समझौते के रूप में समझौते स्टाइल से किए गए भुगतान अनुभाग 194-I के प्रावधानों को आकर्षित करेगा चाहे?

उत्तर: कर एक संपत्ति के किराए के लिए कहा जाता है, भी नाम से, भुगतान किराया से काटी जाती है.स्रोत पर कर की कटौती की घटना के नामकरण पर निर्भर करती है, लेकिन धारा 194-मैं करने के लिए स्पष्टीकरण के खंड (क) में वर्णित के रूप में समझौते की सामग्री पर नहीं करता है.

प्रश्न 24: परिसर के उपयोगकर्ता और कारोबार का एक निर्धारित प्रतिशत, अधिनियम की धारा 194, मैं के रूप में भुगतान किया जाता है जो ध्यान के लिए मानव शक्ति के प्रावधान के लिए एक समग्र व्यवस्था के एक मामले में चाहे आकर्षित किया जाएगा?

उत्तर: समग्र व्यवस्था सार में किराए पर परिसर लेने के लिए समझौता है, तो कर उसका भुगतान से अनुभाग 194-I के तहत कटौती की जाएगी.

प्रश्न 25: पिछले 1995/01/07 के लिए प्राप्तियों रुपये की सीमा निर्धारित करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं या नहीं. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 20,000?

उत्तर: खंड 194J के परन्तुक के खण्ड (ख) (1) यह स्पष्ट कुल रकम का श्रेय या भुगतान या वित्तीय वर्ष के दौरान श्रेय या भुगतान किए जाने की संभावना रुपये से अधिक होने की संभावना है अगर स्रोत पर कर कटौती की जाएगी कि बनाता है.20,000. इसलिए, वित्तीय वर्ष 1995-96, रुपये की सीमा के संबंध में. 20,000 खाते में 1995/01/04 से 31-3-1996 तक सभी भुगतान लेने बाहर काम करना होगा. लेकिन स्रोत पर कर की कटौती केवल 1995/01/07 के बाद किए भुगतान से निर्धारित दर पर किया जाएगा.

प्रश्न 26: चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अस्पताल में किए गए भुगतान अनुभाग 194J के तहत स्रोत पर कर की कटौती को आकर्षित करेगा?

उत्तर: हां.

प्रश्न 27: मीडिया से विज्ञापन एजेंसी द्वारा प्राप्त आयोग अधिनियम की धारा 194J के तहत स्रोत पर कर की कटौती की आवश्यकता होगी है?

उत्तर: हां.

प्रश्न 28: अनुबंध के आधार पर एक नियमित रूप से बिजली मिस्त्री की सेवाएं अधिनियम की धारा 194J के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए तकनीकी सेवाओं के दायरे में गिर जाएगा?मामले में बिजली मिस्त्री की सेवाएं अनुभाग 194C या 194J का प्रावधान लागू होगा, चाहे वह एक ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाती हैं?

उत्तर: एक बिजली मिस्त्री के लिए या एक बिजली मिस्त्री की सेवा प्रदान करता है जो एक ठेकेदार को किए गए भुगतान में किसी भी काम से बाहर ले जाने के लिए एक अनुबंध के अनुसरण में किए गए भुगतान की प्रकृति में हो जाएगा.तदनुसार, खंड 194C के प्रावधानों के ऐसे मामलों में लागू होगी.

प्रश्न 29: पुर्जों की आपूर्ति सहित एक रखरखाव अनुबंध खंड 194C या अधिनियम की 194J के तहत कवर किया जाएगा कि क्या?

उत्तर: नियमित, पुर्जों की आपूर्ति भी शामिल है जो सामान्य रखरखाव अनुबंध खंड 194C के तहत कवर किया जाएगा. तकनीकी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जहां हालांकि, खंड 194J के प्रावधान के स्रोत पर कर कटौती के संबंध में लागू होगा.

प्रश्न 30: वर्गों 194C के तहत स्रोत पर कर की कटौती और 194J पैसे की वापसी सहित या वास्तविक खर्च के लिए प्रतिपूर्ति छोड़कर बिल की सकल राशि से बाहर किए जाने के लिए है या नहीं?

उत्तर: धारा 194C और 194J भुगतान किसी भी राशि के लिए देखें.जाहिर है, पैसे की वापसी के स्रोत पर कर कटौती के प्रयोजन के लिए बिल राशि से बाहर काट लिया नहीं जा सकता.

प्रश्न 31: इकाइयों के संबंध में आय से टीडीएस लाभांश के लिए लागू है या यह इकाइयों की पुनर्खरीद / मोचन के समय पर वितरित पूंजी में बढ़ोतरी करने के लिए लागू होता है या नहीं?

उत्तर: इकाइयों के संबंध में आय से स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में खंड 194K के प्रावधानों के लाभांश की प्रकृति में है जो आय का वितरण समय - समय पर लागू कर रहे हैं.इन प्रावधानों इकाइयों की पुनर्खरीद या मोचन के समय उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ पर लागू नहीं होते.

प्रश्न 32: पुनर्निवेश सावधि जमा पर टीडीएस तिमाही है, जो प्रोद्भवन आधार पर बनाया है, या एक बार एक वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिये?

उत्तर: टैक्स जो भी पहले हो, उसके आदाता के खाते में या भुगतान के समय में ब्याज के ऋण का समय पर स्रोत पर काटा जाना है.सालाना उसे करने के लिए किया जाता है क्रेडिट पेयी या भुगतान के खाते में दिया जाता है, तो टैक्स सालाना कटौती की जा सकती है. यह इस क्रेडिट आदाता के खाते में अलग से परिलक्षित नहीं है, भले ही आदि देय खाते या सस्पेंस खाते, ब्याज के लिए एक क्रेडिट, भी, आदाता के खाते में जमा के रूप में लिया जाता है कि स्पष्ट किया जा सकता है.

प्रश्न 33: चर जमा योजनाओं ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी हैं?

उत्तर: खंड 194A के तहत, कर समय जमा पर बैंकों से ब्याज से काटी जाती है.चर जमा समय जमा की प्रकृति में हो रहे हैं, कर ऐसी जमा पर ब्याज से स्रोत पर कटौती योग्य है.

प्रश्न 34: टैक्स 1995/01/07 के बाद किया जमाओं के नवीकरण पर प्राचार्य से काट लेकिन नवीकरण retrospectively किया जाता है जब जो 30-6-1995 को या उससे पहले परिपक्व हो गया है क्या?

उत्तर: टैक्स ब्याज से श्रेय या 1995/01/07 के बाद किए एक बैंक के साथ समय जमा पर, जो भी पहले हो, का भुगतान काट लिया गया है.एक समय जमा पूर्वव्यापी नए सिरे से किया जाता है, अनुभाग 194A की प्रयोज्यता तय करने के लिए प्रासंगिक तारीख नवीकरण की तारीख है कि होगा. समय जमा 1995/01/07 के बाद नए सिरे से है इस प्रकार, यदि स्रोत पर कर कटौती का भुगतान किया या ऐसे समय जमा के संबंध में श्रेय ब्याज से किए जाने के लिए होगा.

परिपत्र: सं 715, 1995/08/08 दिनांकित.

स्पष्टीकरण के बारे में प्रश्न संख्या 20

11995/08/08 सर्कुलर नं 715 आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी किया गया है. के प्रश्न संख्या 20 के कमरे के लिए एक होटल के लिए किए गए भुगतान के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 194-I के प्रावधानों के लागू करने के लिए संबंधित परिपत्र पूर्वोक्त. प्रासंगिक सवाल और जवाब नीचे reproduced है: -

"...प्र. सं 20: वर्ष के दौरान काम पर रखा कमरे के लिए एक होटल के लिए किए गए भुगतान किराए की प्रकृति का होगा क्या?

उत्तर:. नियमित आधार पर लिया होटल आवास के लिए व्यक्तियों और एचयूएफ के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए भुगतान अनुभाग 194-I के तहत टीडीएस को किराए पर लेने के विषय की प्रकृति में हो जाएगा ".[जोर आपूर्ति]

इस संदर्भ में संदेह प्रयोजन के लिए "नियमित आधार पर लिया होटल आवास" का गठन करने के रूप में उठाया गया है.

प्र.20. बोर्ड इस मामले पर विचार किया है. सबसे पहले, यह खंड के प्रावधानों 194-मैं सामान्य रूप से व्यापार और पेशे से कुल बिक्री, सकल प्राप्तियों या कारोबार व्यक्ति द्वारा किए गए मामलों में जहां सिवाय किसी व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा किए गए किराए के लिए किसी भी भुगतान को कवर नहीं है पर जोर दिया जाना करने की जरूरत है या एचयूएफ एक कर्मचारी या (एक सलाहकार, लेखा परीक्षक, आदि) की तरह एक कंपनी का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति सीधे होटल को होटल आवास के लिए एक भुगतान करता है अनुभाग जहां 44AB. के खंड (क) या धारा के तहत निर्दिष्ट मौद्रिक सीमा (ख) से अधिक के रूप में और वह वहाँ रहता है जब, स्रोत पर कर कटौती के प्रश्न सामान्य रूप से यह भुगतान करता है और कंपनी केवल व्यय की प्रतिपूर्ति जो कर्मचारी या ऐसे व्यक्ति है, क्योंकि (जैसा कि ऊपर कहा कि वह खंड 44AB के तहत कवर किया जाता है जहां को छोड़कर) नहीं पैदा होगा .

इसके अलावा, धारा 194-I के प्रयोजनों के लिए, 'रेंट' का अर्थ भी माना गया है. "'रेंट' जो कुछ भी किसी भी पट्टा के तहत कहा जाता है, नाम है ... या किसी भी भूमि के इस्तेमाल के लिए किसी भी अन्य समझौता या व्यवस्था द्वारा, किसी भी भुगतान का मतलब है ...."[जोर आपूर्ति]. अनुभाग 194-I में 'रेंट' के अर्थ को अपने दायरे और दायरे में विस्तृत है. इस कारण से, होटल आवास के लिए होटल के लिए किए गए भुगतान, चाहे पट्टा या लाइसेंस की प्रकृति में समझौतों पर इतने लंबे समय तक इस तरह के आवास 'नियमित आधार' पर लिया गया है, के रूप में शामिल किया जाता है. निर्धारित कमरे एक निर्धारित दर के लिए बाहर जाने और अवधि निर्दिष्ट कर रहे हैं, वे 'नियमित आधार' पर उपलब्ध कराया आवास लगाया जाएगा होगा. इसी प्रकार के कमरे का एक कमरा या सेट निर्धारित नहीं कर रहे हैं, जहां मामला है, हो सकता है, लेकिन होटल समझौते की अवधि के दौरान कमरे को इस तरह प्रदान करने के लिए एक कानूनी बाध्यता है.

(3)हालांकि, कई बार, कॉर्पोरेट नियोक्ताओं, टूर ऑपरेटरों और ट्रेवल एजेंटों केवल अपने अधिकारियों / मेहमानों / ग्राहकों के लिए होटल के कमरे के कमरों के किराए तय करने के लिए एक दृश्य के साथ होटल के साथ समझौतों में प्रवेश उदाहरण हैं जहां, वहाँ रहे हैं. आमतौर पर कम टैरिफ दरों के लिए में प्रवेश कर इस तरह के समझौतों, दर अनुबंध समझौतों की प्रकृति में हैं. एक दर अनुबंध, इसलिए, एक सहमत अवधि के दौरान पूर्व निर्धारित दरों पर होटल के कमरे की निर्दिष्ट प्रकार प्रदान करने के लिए एक अनुबंध होने के लिए कहा जा सकता है. एक समझौते के एक दर अनुबंध की प्रकृति में केवल कहां है, यह एक कमरे या कमरे की निर्दिष्ट सेट प्रदान करने के लिए होटल की ओर से कोई दायित्व नहीं है, के रूप में 'नियमित आधार पर लिया' आवास होने के लिए नहीं कहा जा सकता. ऐसे मामलों में दख़ल सामयिक या आकस्मिक होगा. दूसरे शब्दों में, एक दर अनुबंध कमरे नियमित आधार पर लिया जाता है, जहां अन्य समझौतों से इस कारण से अलग है. नतीजतन, धारा 194-I के प्रावधानों नियमित आधार पर लिया होटल आवास के लिए आवेदन करते समय दर अनुबंध समझौतों पर लागू नहीं होगा.

परिपत्र: 5/2002 सं, 30-7-2002 दिनांकित.