आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

5

परिपत्र की तिथि

02/03/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

02/03/2001

परिपत्र: सं 5, 2-3-2001 दिनांकित

1177. अनुभाग 199 के तहत स्रोत पर कर कटौती के लिए कारण ऋण प्राप्त करने में निर्धारिती को पेश आ रही समस्याएं

1अभ्यावेदन के एक नंबर बोर्ड पदों की में कर कटौती के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 199 के प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर कटौती के लिए कारण ऋण प्राप्त करने में निर्धारिती द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को इंगित कर प्राप्त किया गया है अधिनियम की धारा 194-मैं. स्रोत पर कर कटौती के लिए कारण ऋण प्राप्त करने में इस तरह की समस्याओं को मुख्य रूप से निम्न स्थितियों से संबंधित हैं:

(एक) टैक्स भविष्य किराया खिलाफ समायोजित करने की एक से अधिक वित्तीय वर्ष से संबंधित अग्रिम किराए पर अधिनियम की धारा 194-I के प्रावधानों के तहत स्रोत पर कटौती की जाती है.

(ख) एक या एक से अधिक वित्तीय वर्ष से संबंधित अग्रिम किराए पर स्रोत पर कर की कटौती के बाद:

(मैं) किराया समझौते किरायेदार के लिए अग्रिम किराए की शेष राशि की वापसी में जिसके परिणामस्वरूप रद्द / समाप्त हो जाता है.

जैसा भी मामला हो (द्वितीय) किराए पर संपत्ति, कब्जे में किरायेदार या अन्यथा बदली या किरायेदार के लिए अग्रिम किराए की शेष राशि की वापसी में जिसके परिणामस्वरूप के साथ, आदि बिक्री, पट्टा, उपहार, के माध्यम से स्थानांतरित किया है.

संपत्ति से आय पर कर लगाया जाता है के बाद से अग्रिम किराए की पूरी राशि एक वित्तीय वर्ष में आय के रूप में निर्धारिती को अर्जित नहीं करता क्योंकि पर उल्लेख स्थिति में 2.1 (क) ऊपर पैरा में, कर कटौती के लिए कारण ऋण प्राप्त करने में कठिनाई पैदा होती है टैक्स जबकि वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार एक से अधिक वित्तीय वर्ष से संबंधित अग्रिम किराए की पूरी राशि पर स्रोत पर कटौती की जाती है.क्रेडिट ऐसी आय निर्धारणीय है जिसके लिए आकलन वर्ष के लिए दिया जा रहा है क्योंकि इसलिए, स्रोत पर कर कटौती की पूरी राशि के लिए क्रेडिट अधिनियम की धारा 199 के मामले में अनुमति नहीं है. इस प्रकार, निर्धारिती अग्रिम किराया का हिस्सा अधिनियम की धारा 203 के तहत सजा प्रमाण पत्र के आधार पर, किराये की आय के रूप में की पेशकश की है, जिसमें पहली बार निर्धारण वर्ष में स्रोत पर कर कटौती की पूरी राशि के लिए क्रेडिट नहीं मिलता है. इसके अलावा अग्रिम किराया का संतुलन इन वर्षों के लिए स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रमाण पत्र के अभाव में संबंधित है जो करने के लिए शेष मूल्यांकन साल में क्रेडिट का दावा करने में कठिनाई होती है.

किराये की आय बाद में किराए पर संपत्ति के हस्तांतरण के किराए समझौते की समाप्ति / रद्द करने के कारण निर्धारिती को जमा रहता है क्योंकि ऐसी स्थिति में 2.2 पर के रूप में (ख) पैरा 1 में उल्लेख किया है, स्रोत पर कर कटौती के लिए कारण ऋण प्राप्त करने में कठिनाई पैदा होती है एक या एक से अधिक वित्तीय वर्ष से संबंधित अग्रिम किराए पर स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए.कोई सम्बद्ध किराये की आय और कर के लिए आगे क्रेडिट क्योंकि वहाँ क्रेडिट स्रोत पर कर कटौती के लिए जिनके नाम सर्टिफिकेट में निर्धारिती के हाथों में नहीं दिया जाता है खड़ा है जिसका नाम सर्टिफिकेट टैक्स के लिए में व्यक्ति के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं है स्रोत पर कटौती जारी किया गया है. इस प्रकार, इस तरह के मामलों में, स्रोत पर कर की कटौती की है और सरकार ने कटौती की इस तरह के कर के लिए कारण ऋण के लिए भुगतान किया गया है, भले ही अनुमति नहीं है.

(3)इस मामले में बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और यह स्रोत पर कर कटौती के लिए ऋण जिसकी ओर से इस तरह के कर की कटौती की गई है और स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रमाणपत्र जिसे अनुभाग 203 के तहत सजा दी गई है पर निर्धारिती की अनुमति दी जाएगी कि निर्णय लिया गया है अधिनियम के तहत:

अग्रिम किराया एक से अधिक वित्तीय वर्ष में फैला हुआ है और कर उस पर कटौती की जाती है, जहां ऊपर (क) में निर्दिष्ट के रूप में इस तरह के मामलों में (मैं), क्रेडिट ऐसी आय अलग आकलन के लिए कराधान के लिए पेशकश की है, जिसमें उसी अनुपात में दी जाएगी इसलिए पूरे अग्रिम किराए पर कर कटौती के लिए सुसज्जित एकल प्रमाणपत्र के आधार पर साल.

(Ii) अब तक क्रेडिट नहीं दिया गया है, जो स्रोत पर कर कटौती के पूरे संतुलन के लिए (ख), क्रेडिट के रूप में स्थिति के संबंध में, वित्तीय वर्ष के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष में दी जाएगी, जिसके दौरान किराया समझौते / समाप्त रद्द या किराए पर संपत्ति हस्तांतरित कर रहा है और जैसा भी मामला हो अग्रिम किराया के संतुलन, बदली या किरायेदार को वापस किया जाता है हो जाता है.

परिपत्र: नहीं 5/2001, 2001/02/03 दिनांकित.