आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

498

परिपत्र की तिथि

04/11/1987

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

04/11/1987

परिपत्र: सं 498, 04-11-1987 दिनांकित

499. घर की खरीद / निर्माण के लिए ले जाया आदि ऋण की चुकौती, - चाहे खंड (ख) उपखंड के तहत स्वीकार्य कटौती (बी) की उपधारा (2) जहां घर का निर्माण अभी भी मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान जारी है वर्ष 1988-89

1 मैं (8) (ई) (ख) इस विभाग के परिपत्र सं 489 [एफ के पैरा 4 का उल्लेख करने का निदेशआदि आवास ऋणों के संबंध में आयकर दाताओं के लिए धारा 80 सी के तहत उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से लिया जिसमें 25-6-1987 सं 275/51/87-IT (ख)], [] अनुभाग 192 के तहत देखना निर्दिष्ट संस्थानों में विस्तार से बताया गया है.

प्र.20. सन्दर्भ एक नई आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए गए ऋणों की अदायगी, अब भी जारी है, जिनमें से निर्माण खंड 80 सी के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे कि क्या जांच कर कुछ तिमाहियों से प्राप्त किया गया है.

(3) उप खंड के उपखंड (ii) खंड (ज) के प्रावधानों के अनुसार (2) धारा 80 सी के, एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, एक कटौती खरीद या निर्माण की दिशा में भुगतान किसी भी राशि के लिए अनुमति दी जाएगी शर्तों को पूरा करने के लिए एक आवासीय घर की संपत्ति विषय की उसमें नीचे रखी.इस कटौती की स्वीकार्यता के लिए, घर की संपत्ति का निर्माण 31-3-1987 के बाद पूरा किया जाना चाहिए और उसी से आय प्रासंगिक निर्धारण वर्ष में प्रधान के घर की संपत्ति से आय 'के तहत कर के दायरे में होना चाहिए.  ड्राइंग के मार्गदर्शन और संवितरण अधिकारी और सिर के वेतन 'के तहत आय प्रभार्य के भुगतान के लिए जिम्मेदार अन्य लोगों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि संपत्ति के निर्माण प्रासंगिक पिछले वर्ष के अंत तक पूरा नहीं करता है, जहां एक मामले में आकलन वर्ष 1988-89 के लिए इस प्रावधान के तहत कोई कटौती इस आकलन के लिए अपनी आय के आकलन में निर्धारिती को स्वीकार्य होगी वर्ष.वित्तीय वर्ष 1987-88 में अनुभाग 192 के तहत स्रोत पर कर की कटौती करते हुए इस पहलू को ध्यान में रखा जाए.

परिपत्र: नहीं 498 [एफ सं 275/111/87-IT (ख)], 1987/04/11 दिनांकित.