494 : परिपत्र: सं 494, 22-09-1987 दिनांकित
परिपत्र सं.
494
परिपत्र की तिथि
22/09/1987
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/09/1987
परिपत्र सं. 494, 22-9-1987 दिनांक
व्याख्यात्मक नोट
वित्त (AMDT.)1987 अध्यादेश अधिनियम
1 केन्द्र सरकार 19 सितंबर 1987 को एक अध्यादेश (1987 का सं 6) प्रख्यापित किया है. अध्यादेश वित्त (संशोधन) अध्यादेश, 1987 के रूप में नामित किया गया है. इस अध्यादेश द्वारा, वित्त अधिनियम, 1987 की प्रथम अनुसूची के भाग III संशोधन किया गया है.
वित्त (AMDT.)1987 अध्यादेश अधिनियम
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1987 की प्रथम अनुसूची के भाग III निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कर की दरें निर्धारित:
सिर "वेतन" के तहत कर से आय प्रभार्य पर अनुभाग 192 के तहत स्रोत पर कर (i) कटौती;
वृत्ति के भुगतान पर धारा 80 ई (9) के तहत स्रोत पर कर की (द्वितीय) की कटौती;
(Iii) [अध्याय बारहवीं या अध्याय बारहवीं ए या खंड 161 या धारा 164 या धारा की उपधारा (1 ए) के तहत कर से कोई आय प्रभार्य के संबंध में 'एडवांस टैक्स' नहीं किया जा रहा अध्याय XVIIIC तहत एक करदाता द्वारा देय एडवांस टैक्स 164A या उस अध्याय या अनुभाग] के रूप में निर्दिष्ट दरों पर आयकर अधिनियम की धारा 167A;
(Iv) खोज और जब्ती [धारा 132 (5) के लिए सबसे पहले परंतुक] पर अनुमानित undiclosed आय फलस्वरूप पर एक सारांश ढंग से कर की गणना;
एक अनिवासी शिपिंग कारोबार की कर देयता (v) अभिकलन [धारा 172 (4)];
(Vi) अच्छा [धारा 174 (2)] के लिए भारत छोड़ने के एक व्यक्ति की कर देयता की गणना;
(सात) कर [धारा 175] से बचने के लिए संपत्ति के हस्तांतरण की संभावना है जो एक व्यक्ति की कर देयता की गणना; और
बंद व्यापार के मामले में कर दायित्व की (आठ) अभिकलन
[धारा 176 (2)].
वित्त (AMDT.)1987 अध्यादेश अधिनियम
(3) अध्यादेश के पैरा 2 एक व्यक्ति की आय रुपये से अधिक है, जहां कि नीचे देता है. 50,000, अग्रिम कर के भुगतान के प्रयोजन के लिए भी रूप में स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए अभिकलन आयकर की राशि राशि पर 5 प्रतिशत की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी आयकर प्रकार से गणना की. उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति के मामले में रुपए की आय हो रही है. आकलन वर्ष 1988-89 के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए अग्रिम कर के लिए उत्तरदायी 52,000, प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट दरों के अनुसार उसके द्वारा देय एडवांस टैक्स रुपए हो जाएगा. 9250 + 40 रुपये से अधिक की आय का%. 50,000, यानी, रुपये. 10,050 (रुपए 9250 - रुपये के 40%. 2,000). इस राशि में, संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार 5% यानी, रुपये की दर से लगाया जाएगा. 503. इस प्रकार, व्यक्तिगत करदाता द्वारा देय अधिभार सहित कुल अग्रिम कर रुपए हो जाएगा. 10,553. सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य पर अधिभार का भुगतान करने के दायित्व भी एक समान तरीके से निर्धारित किया जा सकता है.
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(4) अध्यादेश के अनुच्छेद 3 भुगतान या 15 जून 1987 और 15 सितम्बर 1987 पर एक करदाता द्वारा देय एडवांस टैक्स किस्तों के संबंध में, अग्रिम कर के इन दो किश्तों के संबंध में अधिभार 30 सितंबर से भुगतान किया जाना चाहिए यह उल्लेख है कि 1987.
वित्त (AMDT.)1987 अध्यादेश अधिनियम
प्र.5. व्यक्ति की पिछले वर्ष 31 दिसंबर, 1987 को समाप्त होता है अगर ऊपर पैरा 3 में निर्दिष्ट उदाहरण में, व्यक्ति रुपये की तीन समान किस्तों में अग्रिम कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा. 3518 (रुपए से मिलकर. 3,350 अग्रिम कर और रुपये के रूप में. 168 संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार के रूप में) 15 जून 1987, 15 सितंबर, 1987 और 15 दिसंबर 1987 को देय. अध्यादेश के अनुच्छेद 3 के अनुबंध है कि रुपये की राशि 15 जून 1987, और 15 सितंबर 1987, संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार, पर देय अग्रिम कर की किस्तों के संबंध में. 336, 30 सितंबर, 1987 से देय होगा.
वित्त (AMDT.)1987 अध्यादेश अधिनियम
प्र.6. पैराग्राफ 2 और अध्यादेश के 3 के प्रावधानों का पालन करने में विफलता एक करदाता चूककर्ता कर देगा और आयकर अधिनियम के पारिणामिक उपबंध अपने आप लागू हो जाएगा.

