49/2011 : अधिसूचना: 49 जारी करने की तारीख: 6/9/2011
अधिसूचना सं.
49/2011
अधिसूचना तिथि
06/09/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
06/09/2011
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (45) - छूट - संघ लोक सेवा आयोग, भत्ता एवं अध्यक्ष / सेवानिवृत्त अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य / सेवानिवृत्त सदस्य के लिए भुगतान किया दस्तूरी - अधिसूचित भत्ता एवं दस्तूरी
अधिसूचना सं. 49/2011 [F.NO. 149/113/2008-SO (टीपीएल)] तो 2045 (ई), 2011/06/09 दिनांक
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (45) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अर्थात् उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित भत्ते और अनुलाभ सूचित करता है: -
(1) अध्यक्ष और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा के मामले में: -
(मैं) किराया मुक्त सरकारी निवास के मूल्य;
(Ii) परिवहन भत्ता सहित वाहन सुविधा का मूल्य;
(Iii) व्यय भत्ता;
(Iv) अवकाश यात्रा रियायत के मूल्य के लिए प्रदान की एक संघ लोक सेवा आयोग और उसके परिवार के सदस्यों के अध्यक्ष या सदस्य की सेवा;
(2). सेवानिवृत्त अध्यक्ष और संघ लोक सेवा आयोग के सेवानिवृत्त सदस्यों के मामले में: -
अधिकतम रुपए का (मैं) एक योग. एक अर्दली की सेवा defraying के लिए और अनुबंध के आधार पर सचिवीय सहायता की दिशा में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए प्रति माह 14,000;
(Ii) प्रति माह 1500 की हद (पर और टेलीफोन के अधिकारियों द्वारा की अनुमति प्रति माह मुफ्त कॉल की संख्या से ऊपर) के लिए लागत और मुफ्त कॉल की संख्या से मुक्त एक आवासीय टेलीफोन का मूल्य.
प्र.20. यह अधिसूचना अप्रैल, 2008 के 1 दिन से प्रभावी पूर्वव्यापी प्रवृत्त होंगे.
एनएन

