49 : अधिसूचना: 49 जारी करने की तिथि: 11/3/2003
अधिसूचना सं.
49
अधिसूचना तिथि
11/03/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/03/2003
अधिसूचना नहीं : 49
धारा (ओं) भेजा : एस.192 (-2), एस. 17 (2), एस. 295
जारी करने की तारीख : 2003/11/03
2003 की अधिसूचना संख्या 49, डीटी. 11 मार्च 2003
अनुभाग 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 17 और आयकर अधिनियम की धारा 192 की उपधारा (2 सी) के खंड (2) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा बनाता है निम्नलिखित नियमों आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए -
1 (1) इन नियमों, आयकर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2003 कहा जा सकता है
(2) वे अप्रैल, 2002 के 1 दिन को अस्तित्व में आए हैं समझा जाएगा.
प्र.20. आयकर नियम, 1962 में, नियम 3 में, उप नियम (6), परंतुक में, शब्द "रेल", शब्द "एक एयरलाइन या रेलवे" के लिए, प्रतिस्थापित किया जाएगा.
व्याख्यात्मक ज्ञापन आयकर नियमों के नियम 3, 1962 में संशोधन एयरलाइनों कर्मचारियों के लाभ के लिए है और इसलिए एयरलाइन कर्मचारी हैं जो करदाता, के विपरीत नहीं है.
फुटनोट '- प्रिंसिपल नियमों की अधिसूचना संख्या का.आ. 969 डीटी के तहत प्रकाशित किया गया. समय - समय पर संशोधन किया गया है जो 26 मार्च 1962, पिछले ऐसे संशोधन अधिसूचना सं अतः 104 (ई) दिनांक 28 जनवरी 2003 में बनाया गया था.
[एफ सं 149/154/2002-TPL]

