489 : परिपत्र: सं 489, 25-06-1987 दिनांकित
परिपत्र सं.
489
परिपत्र की तिथि
25/06/1987
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
25/06/1987
वित्तीय वर्ष 1987-88
1680. अधिनियम, 1987 के लिए धन की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट दरों पर वित्तीय वर्ष 1987-88 के दौरान वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश
स्पष्टीकरण 1
1मैं इस मंत्रालय के सर्कुलर नंबर 459 [एफ के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ सं 275/64/86-IT (ख)], 16-6-1986 दिनांकित; सर्कुलर नंबर 476 [एफ सं 275/64/86-IT (ख)], 1986/11/12 दिनांकित; सर्कुलर नंबर 465 [एफ सं 275/64/86-IT (बी), 1986/04/08 दिनांकित और सर्कुलर नंबर 483, 4/31-3-1987 दिनांकित जिसमें भुगतान से वर्ष 1986-87 के दौरान आयकर कटौती की दरें अनुभाग 192 के तहत सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य की, सूचित किया गया.
प्र.20. उप - धारा (1) के खंड 192 के सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, भुगतान करने का समय, आयकर की औसत दर से देय राशि पर आयकर घटा करेगा कि प्रदान करता है भुगतान वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती की अनुमानित आय पर किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए बल में दरों के आधार पर कम्प्यूटेड. उप - धारा (3) के प्रावधानों के खंड अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अनजाने प्रकृति और / या से अधिक या कम हो, के लिए समायोजन करने के लिए इरादा कर रहे हैं ने कहा. इस प्रकार, बारह से विभाजित और निकटतम रुपया को गोल अनुमानित आय की गणना पर कुल टैक्स मासिक वेतन से कटौती की जाने की आवश्यकता है.
(3)वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिए कर की दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है. उप पैरा का एक उद्धरण वित्त अधिनियम, 1987 की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक का मैं, अनुलग्नक में है.
(4)टैक्स वित्तीय वर्ष 1987-88 के दौरान स्रोत पर काटा जा रहा है, जिस पर वे सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से संबंधित हैं insofar के रूप में कानून के मुख्य प्रावधानों के पदार्थ, इसके अंतर्गत दी गई है:
वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित वेतन आय रुपये से अधिक है, जब तक कि (1) नहीं कर किसी भी मामले में स्रोत पर कटौती की जाएगी.18,000. गणना के कुछ विशिष्ट उदाहरण अनुलग्नक द्वितीय पर हैं.
(2) मुफ्त या रियायती आवास, या अपने कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई मोटर कारों के माध्यम से अनुलाभ का मूल्य आयकर नियम, 1962 के नियम 3 के तहत निर्धारित किया जाएगा.इसके अलावा, अन्य लाभ या सुविधाओं के मूल्य आदि गैस की आपूर्ति, विद्युत ऊर्जा, घरेलू खपत के लिए पानी, शैक्षिक सुविधाओं, जैसे कर्मचारियों के लिए लागत का या रियायती दरों पर नि: शुल्क प्रदान की जाती है, यह भी कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारियों की अनुमानित वेतन आय. [अनुलग्नक द्वितीय में उदाहरण द्वितीय कुछ ऐसी परिलब्धियों की गणना दिखाता].
कोलियरी भत्ता का संबंध है, यह नोट किया है कि रुपये के ऊपर ही अतिरिक्त. महीने या उससे अधिक है, जो भी कोल इंडिया लिमिटेड, द्वारा भुगतान वास्तविक कोलियरी भत्ता का 50 प्रतिशत 100, अनुलाभ के रूप में इलाज किया जा रहा है और के भुगतान के कारण शेष राशि का आय की गणना करते समय भत्ता कटौती करने की अनुमति दी जा सकती कहा स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए सिर "वेतन" के अंतर्गत.
(3) कुल आय की गणना में छूट:
धारा 10 (क) खंड (10) कुल आय की गणना में शामिल किए जाने से मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की छूट प्रदान करता है.सरकार 1985/01/07 दिनांकित अधिसूचना संख्या जीएसआर 537 (ई), से है रुपये की सीमा को उठाया. रुपये के लिए धारा 10 के खंड (10) के उपखंड (ग) में उल्लिखित 36,000. कहा सीमा उक्त खंड के प्रावधानों में उल्लेख किया गया है, जिसके लिए सभी तीन उद्देश्यों के लिए 50,000.
धारा 10 के खंड (10AA) (ख) के उपखंड (i) अर्जित छुट्टी की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर नकद के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान से छूट के लिए प्रदान करता है सेवानिवृत्ति पर उनकी सेवानिवृत्ति के समय अपने क्रेडिट पर या अन्यथा.
(ग) अन्य कर्मचारियों के मामले में छूट सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति के समय अपने क्रेडिट करने के लिए छुट्टी या छह महीने की छुट्टी की एक अधिकतम करने के लिए नहीं तो विषय के संदर्भ के साथ निर्धारित किया जाएगा.यह छूट छह महीने या रुपये के लिए कर्मचारी के औसत वेतन के आधार पर इस तरह के अप्रयुक्त छुट्टी के लिए देय राशि को सीमित किया जाएगा. 30,000, इनमें से जो भी कम है. अप्रयुक्त अर्जित अवकाश का नकद समकक्ष एक ही वर्ष में दो या दो से अधिक नियोक्ताओं से कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, कर से छूट की अधिकतम राशि रुपये से अधिक नहीं होगा. 30,000 है.
(4) अतिरिक्त उपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत अतिरिक्त महंगाई भत्ता जमा खाते से एक कर्मचारी को चुकाया राशि, यह चुकाया है जो पिछले साल की उसकी कुल आय में शामिल होने के लिए उत्तरदायी होगा के रूप में पहले से ही मंत्रालय के सर्कुलर नंबर 182 [एफ में समझाया सं 275/12/75-IT (जे)], 28-10-1975 दिनांकित.चुकाया राशि भी ब्याज का एक तत्व शामिल होंगे. प्रिंसिपल राशि की अदायगी प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान वेतन के रूप में माना जाता है और तदनुसार कर के मूल्यांकन किया जाएगा, वहीं ब्याज तत्व अनुभाग 80L के अनुसार कटौती के लिए उत्तीर्ण.
(5) धारा 10 (10 बी) के तहत, एक कर्मकार द्वारा प्राप्त छंटनी मुआवजा निश्चित सीमा तक आयकर विषय से छूट प्राप्त है.मुक्त छंटनी मुआवजे की अधिकतम राशि औद्योगिक की धारा 25f (ख) में प्रदान आधार पर अधिनियम, 1947, या रुपये विवाद गणना की राशि है. 50,000, इनमें से जो भी कम है.इन सीमाओं को मुआवजा योजना लागू होता है उपक्रम में कर्मकार को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए जरूरत के संबंध में और अन्य प्रासंगिक होने, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी है जो किसी भी योजना के तहत भुगतान किया जाता है, जहां मामले में लागू नहीं होगा हालात.
यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एक नंबर के लिए अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तैयार की है कि जोड़ा जा सकता है. ऐसे कर्मचारियों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से, वित्त अधिनियम, 1987 के लिए किसी भी योजना के अनुसार उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय में इस तरह के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान के संबंध में छूट का प्रावधान करता है जो धारा 10 के तहत खंड (10C) डाला गया है जो केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / कंपनी और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों की आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते अनुमोदित कर सकते हैं.यह छूट किसी भी कर्मचारी के लिए उपलब्ध हो जाएगा कि क्या एक कर्मकार या एक कार्यकारी.
(6) धारा 10 (13A) के तहत, किसी विशेष भत्ता विशेष रूप से निर्धारिती के कब्जे में रहने के संबंध में (बुलाया भी नाम से) किराए के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा एक निर्धारिती को दी गई आय कर से मुक्त है यथा निर्धारित सीमा तक, इस तरह के आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक विचार कर रहा है जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए.होंगें आयकर नियम, 1962 के नियम 2 के अनुसार, विशेष भत्ता के अनुदान के कारण छूट स्वीकार्य की मात्रा किराए के भुगतान पर खर्च को पूरा करने के लिए
(क) इस तरह के भत्ते की वास्तविक राशि प्रासंगिक अवधि के संबंध में एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त; या
(ख) वास्तविक व्यय प्रासंगिक अवधि के लिए देय वेतन के 1/10th से अधिक किराए के भुगतान में खर्च; या
(ग) जहां इस तरह के आवास की वजह से प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को वेतन के प्रतिशत के बंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास, 50 में स्थित है; या
(घ) ऐसे आवास किसी अन्य जगह पर स्थित है जहां की वजह से प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को वेतन का 40 प्रतिशत,
कम से कम जो भी है.
इस उद्देश्य "वेतन" महंगाई भत्ता, यानी, रोजगार के मामले तो प्रदान की, तो शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं है.
यह वास्तव में शासन 2A में निर्धारित सीमा को निर्धारिती विषय के कब्जे में रहने के संबंध में किराए के भुगतान पर खर्च ही खर्च, आयकर से छूट के योग्य है कि ध्यान दिया जाना पड़ता है. इस प्रकार, मकान किराया भत्ता / फ्लैट उसके स्वामित्व वाली घर में रहने वाले एक कर्मचारी को दी गई आय कर से मुक्त नहीं है.संवितरण अधिकारियों कर्मचारी की कुल आय से मकान किराया भत्ता को छोड़कर पहले किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.
(7) (ए) धारा 16 के तहत कर योग्य वेतन मानक कटौती करने के बाद गणना की जानी है.मानक कटौती रुपये की एक अधिकतम करने के लिए वेतन विषय के 30 फीसदी के बराबर राशि की अनुमति दी जानी है. शुरू किया. इस प्रयोजन के लिए, शब्द "वेतन" के एवज में या वेतन के अतिरिक्त फीस, कमीशन, अनुलाभ या लाभ शामिल होंगे, लेकिन (, (10) खंड के तहत कर से विशेष रूप से छूट दी गई है जो कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान शामिल नहीं होगी धारा 10 के 10A), (10AA), (10 बी), (10C), (11), (12) और (13A).इस प्रकार, धारा 10 (13A) के तहत छूट सीमा तक मकान किराया भत्ता मानक कटौती की राशि की गणना के प्रयोजन के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा.यह ऊपर आधार पर मानक कटौती पर ध्यान दिए बिना रोजगार के लिए प्रासंगिक किसी भी व्यय वास्तव में कर्मचारी या नहीं द्वारा खर्च किया जाता है कि क्या की अनुमति दी जानी है कि ध्यान दिया जाना है.
इस कटौती वास्तविक सेवा में कर्मचारियों के रूप में एक ही छत के लिए एक ही दर और विषय पर चालू वित्त वर्ष के दौरान पेंशन ड्राइंग व्यक्तियों को भी उपलब्ध हो जाएगा. हालांकि, मानक कटौती रुपये तक सीमित कर दिया जाएगा. 1,000 ही मामलों में
(I) कर्मचारी अन्यथा पूर्ण और विशेष रूप से अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन की तुलना में उपयोग के लिए उसके नियोक्ता द्वारा किसी मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर या अन्य इंजन से साइकिल के साथ प्रदान की जाती है जहां; या
(Ii) वह अपने कर्तव्यों के निष्पादन में अन्यथा की तुलना में पूरी तरह या विशेष रूप से नियोक्ता द्वारा स्वामित्व या किराए पर मोटर कारों की एक पूल से बाहर किसी भी एक या अधिक मोटर कारों के उपयोग की अनुमति दी जाती है.
अपने कार्यालय में अपने निवास से कर्मचारी या काम के अन्य स्थानों और भी कार्यालय से या अपने निवास के लिए काम के अन्य स्थानों से यात्रा के लिए नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी वाहन का उपयोग नहीं तो पूरी तरह से इस तरह के वाहनों के उपयोग के रूप में माना जाता है और नहीं की जाएगी विशेष रूप से अपने कर्तव्यों के निष्पादन में.
(ख) वित्तीय वर्ष 1987-88 के दौरान भुगतान वेतन के संबंध में किसी भी लाभ का मूल्य, या सुविधा दी जाती है या एक कर्मचारी (एक कंपनी के निदेशक या एक नहीं किया जा रहा करने के लिए एक नियोक्ता द्वारा नि: शुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध कराई सिर के तहत कर्मचारी की आय का वेतन 'मौद्रिक भुगतान के माध्यम से व्यवस्था नहीं की कोई लाभ या सुविधा के मूल्य के अनन्य रुपये से अधिक है, जब तक कि कंपनी में काफी रुचि है जो व्यक्ति) कर्मचारी द्वारा प्राप्त परिलब्धियों के रूप में नहीं माना जाता है.24,000. वेतन में एक से अधिक नियोक्ता से प्राप्त होता है जहां मामलों में, इन नियोक्ताओं से कुल वेतन उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाना ही होगा.
कर योग्य आय की गणना करते समय (8) (ए) धारा 80 सी के तहत संवितरण अधिकारी पहले रुपये की पूरी की कटौती की अनुमति चाहिए. 6000, अगले रुपए का 50 फीसदी. जीवन बीमा प्रीमियम की ओर कर उसकी आय प्रभार्य के बाहर कर्मचारी द्वारा किए गए भुगतान की योग्यता राशि की शेष राशि के 6000 और 40 प्रतिशत, केन्द्रीय सरकार या जो करने के लिए सेट अप के द्वारा भविष्य निधि में योगदान भविष्य निधि अधिनियम, 1925, (लोक भविष्य निधि में अंशदान सहित लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 के तहत गठित) लागू होता है, धारा 19 यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की (1) (सीसी), जमा के अधीन किए गए बीमा योजना, 1971, लिंक्ड यूनिट में भाग लेने के लिए योगदान डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959, और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (छठे) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (सप्तम अंक) को सदस्यता के तहत एक 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में.राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (छठी अंक) पर ब्याज इसलिए, धारक तत्संबंधी धारा 80 सी के लाभों के हकदार है, पुनर्निवेश किया समझा और है.
(ख) "भविष्य निधि मान्यता प्राप्त" करने के लिए योगदान के सम्मान में, में व्यक्तिगत खाते में कर्मचारी का ही योगदान है कि (2) धारा 80 सी की उपधारा के खंड (घ) में निर्धारित एक और वित्तीय सीमा, वहाँ है फंड वित्तीय वर्ष या रुपए के दौरान अपने वेतन का एक पांचवें से अधिक नहीं होगा. 10,000, इनमें से जो भी कम है.इस उद्देश्य के लिए "वेतन" रोजगार की दृष्टि से तो प्रदान अगर महंगाई भत्ता शामिल होगा, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ बाहर कर देंगे. "मान्यता प्राप्त भविष्य निधि" खंड 2 में परिभाषित किया गया है अभिव्यक्ति (38) किया गया है और अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग ए में निहित नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त किया जा रहा है और एक में शामिल किया गया है जो भविष्य निधि मतलब करने के लिए भविष्य निधि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के तहत फंसाया एक योजना के तहत स्थापित किया गया.
(ग) वेतन या रुपये के पांचवें के अतिरिक्त मौद्रिक छत. जो भी कम हो 10,000,, उप खंड (iii) और (iv) खंड (क) की उपधारा (2) धारा 80 सी के में निर्दिष्ट भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए लागू नहीं होगा. इस तरह भविष्य निधि हैं:
ए)सरकार भविष्य निधि और रेलवे प्रोविडेंट फंड.
खभविष्य निधि अधिनियम, 1925, और (3) कि अधिनियम की धारा 8 के तहत समय समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित उन की अनुसूची में उल्लेख कर रहे हैं के रूप में इस तरह के स्थानीय अधिकारियों और संस्थाओं द्वारा स्थापित प्रॉविडेंट फंड.
(C)कोई भविष्य निधि केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित और सरकारी राजपत्र में यह द्वारा अधिसूचित. लोक भविष्य निधि लोक भविष्य निधि अधिनियम के तहत स्थापित, 1968 में इस तरह के एक कोष का एक उदाहरण है:
उप खंड के खंड (ख) के तहत (डी) (2) निर्धारिती कटौती के संबंध में स्वीकार्य है एक हिन्दू अविभाजित परिवार है जहां धारा 80 सी के
(मैं) कर उसकी / अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम:
(1) लागू करने के लिए या बल में परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए; या
(2) उप - खंड में निर्दिष्ट किसी भविष्य निधि में योगदान के रूप में (चतुर्थ) खंड (क) जहां इस तरह के योगदान परिवार के किसी सदस्य के नाम पर खड़े एक खाते में है; या
(Ii) डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के तहत एक 10 साल के खाते या एक 15 साल के खाते में कर के अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में जमा किसी भी राशि के रूप से संशोधन ऐसी रकम परिवार के किसी सदस्य के नाम से एक खाता खड़े में जमा कर रहे हैं, जहां समय समय पर.
उप - धारा (ई) वित्त अधिनियम, 1987 प्रतिस्थापित किया गया है खण्ड (एच) (2) (आकलन वर्ष 1988-89 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू हो) 1988/01/04 से प्रभावी धारा 80 सी के."एवजी" खंड के अनुसार, धारा 80 सी के तहत कटौती (1) अपने या टैक्स को अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी रकम शामिल हैं:
(I) सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त, निर्दिष्ट कर सकता है के रूप में केंद्र सरकार के इस तरह के सुरक्षा के लिए सदस्यता के रूप में; या
(II), एक आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के उद्देश्य के लिए, निर्माण, जिनमें से 31-3-1987 के बाद पूरा हो गया है और जहाँ से आय सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत कर के दायरे में है (या जो होगा यह निर्धारिती की अपनी ही निवासी के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था अगर इस तरह के भुगतान की वजह से किसी भी विकास के किसी भी स्वयं वित्त पोषण या अन्य योजना के तहत दिशा में या राशि के किसी भी किस्त या आंशिक भुगतान के रास्ते से बना रहे हैं) है कि सिर के तहत कर के दायरे में किया गया है प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, आदि, कटौती भी लंबे समय तक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगे हुए सरकार से करदाता या किसी भी बैंक या जीवन बीमा निगम और संस्थाओं के कुछ अन्य विभाग द्वारा उधार ऋण की अदायगी के संबंध में स्वीकार्य हो जाएगा निर्माण या भारत में घर की खरीद के लिए.
नियोक्ता एक सार्वजनिक कंपनी होने का होता है अगर नियोक्ता से उधार ऋण के किसी भी पुनर्भुगतान भी, कवर किया जाएगा. स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए किए गए अन्य खर्च भी कवर किया जाएगा. घर की संपत्ति की लागत की दिशा में भुगतान, हालांकि, प्रवेश शुल्क या शेयर की कीमत या प्रारंभिक जमा या घर की संपत्ति की खरीद के लिए ध्यान एक समग्र राशि है और भूमि की लागत नहीं कर सकते हैं जहां सिवाय भूमि की लागत (शामिल नहीं होगी अलग निधारित) या किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन की लागत. कटौती धारा 24 के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है जिनके संबंध में किसी भी खर्च के लिए भुगतान भी एक घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण की लागत की दिशा में भुगतान में शामिल नहीं किया जाएगा. जो कटौती के संबंध में गृह संपत्ति ऐसी संपत्ति के अधिकार, कोई कटौती उसके द्वारा प्राप्त की है जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय करदाता द्वारा स्थानांतरित कर रहा है नए प्रावधानों के तहत अनुमति दी गई है कहां स्थानांतरण किया जाता है और पहले के वर्षों में अनुमति कटौती की कुल राशि पिछले वर्ष की सिर "अन्य स्रोतों से आय 'के तहत कर के दायरे में होगी जिसमें इन प्रावधानों को पिछले वर्ष के संबंध में स्वीकार्य होंगे तहत जो इस तरह के हस्तांतरण में जगह लेता है. कटौती स्वीकार्य इसके अंतर्गत की कुल रुपये से अधिक नहीं होगा. शुरू किया.
(च) (ख), (ग) में निर्दिष्ट और (ई) सीमा के अधीन (ख) के ऊपर, धारा 80 सी के तहत कटौती कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए अर्हता प्राप्त कर जो रकम की कुल से अधिक नहीं होगा
(1) (एक खिलाड़ी सहित) एक लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार, अभिनेता, या खिलाड़ी, साठ हजार रुपए किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति के मामले में;
(2) किसी अन्य व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्ति की किसी भी ऐसी संस्था या उप - धारा (2), चालीस हजार रुपए के खंड (छ) में निर्दिष्ट है के रूप में व्यक्तियों की एक संस्था के मामले में.
(छ) यह धारा 80 सी के तहत प्रदान की कटौती राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, आदि की खरीद की दिशा में वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक का भुगतान ऐसी रकम के संबंध में करदाता के लिए उपलब्ध हो जाएगा कि नोट किया जाए
(9) कोई कटौती धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किसी भी दान के संबंध में वेतन आय से किया जाना चाहिए. खंड 80 जी के तहत स्वीकार्य के रूप में इस तरह के दान पर कर राहत, मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के समय में अलग से करदाता द्वारा दावा किया जा होगा. हालांकि, राष्ट्रीय रक्षा कोष, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्रधानमंत्री की सूखा राहत कोष, राष्ट्रीय बाल कोष या इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के योगदान बना रहे हैं जहां मामलों में, इस तरह के योगदान की 50 फीसदी कुल कंप्यूटिंग में कटौती की जा सकती है कर्मचारी की आय. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान प्रतिशत कटौती प्रति सौ के लिए पात्र होंगे. वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिए स्रोत पर आयकर की कटौती के प्रयोजन के लिए कुल आय की गणना करते समय इस प्रकार, इस संबंध में कटौती की अनुमति दी जा सकती है. वर्ष में सभी योगदान के कुल रुपये से भी कम है जहां कटौती स्वीकार्य नहीं होगा. 250
(10) अनुभाग 80GG के तहत, एक निर्धारिती आयकर नियम, 1962 के नियम 11 बी के तहत निर्दिष्ट स्थानों पर अपने ही निवास के लिए उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के संबंध में कटौती करने का हकदार है.इस तरह की कटौती निम्न शर्तों के हुक्म विषय है:
(क) निर्धारिती विशेष रूप से धारा 10 (13A) के तहत छूट के लिए योग्य है जो उसे करने के लिए दी गई किसी भी मकान किराया भत्ता की प्राप्ति में नहीं किया गया है;
(ख) वह 25 प्रति उसके फीसदी या रुपये की सीमा के अध्यधीन उसकी कुल आय के 10 प्रतिशत से अधिक में उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के सम्मान में एक कटौती के हकदार होंगे. प्रति माह 1,000, कम जो भी है.इन प्रतिशत बाहर काम करने के लिए कुल आय खंड 80GG के तहत किसी भी कटौती करने से पहले गणना की जाएगी;
(ग) निर्धारिती खुद नहीं करता
(I) किसी भी रिहायशी आवास में खुद को या अपने पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे या जहां ऐसे निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है द्वारा ऐसे परिवार से है, वह आमतौर पर रहता है या प्रदर्शन करती है अपने पद के कर्तव्यों या अपने व्यापार या पर किया जाता है, जहां जगह पर पेशे; या
(Ii) किसी अन्य जगह पर, निर्धारिती के कब्जे में किसी भी रिहायशी आवास से किया जा रहा आवास, जिनमें से मूल्य खंड (क), या मामले के रूप में के उपखंड (i) के तहत निर्धारित किया जा रहा है, खंड (हो सकता है बी) की उपधारा (2) धारा 23 के;
(घ) अपने ही निवास के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा कब्जा कर लिया आवास अर्थात् निम्न स्थानों में से किसी में स्थित है: -
(I) आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, बेंगलुरू, भोपाल, कोलकाता, कोयंबटूर, दिल्ली, फरीदाबाद, ग्वालियर (लश्कर), हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, लुधियाना सिटी, मदुरै, नागपुर, पटना, पुणे (पूना), श्रीनगर, सूरत, वडोदरा (बड़ौदा) या वाराणसी (बनारस) या ऐसे स्थानों में से प्रत्येक के शहरी ढेर; या
(Ii) मुंबई, कालीकट, कोच्चि, गाजियाबाद, हुबली, धारवाड़, मद्रास, शोलापुर, त्रिवेंद्रम या विशाखापट्नम.
स्पष्टीकरण: "शहरी ढेर", एक जगह करने के संबंध में, यह द्वारा जारी आदेश के तहत अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा मकान किराया भत्ता की अनुदान के प्रयोजन के लिए ऐसी जगह की शहरी ढेर में शामिल किया जा रहा है समय के लिए क्षेत्र का मतलब समय से इस संबंध में समय के लिए.
संवितरण अधिकारियों ऐसी कटौती निर्धारिती को उनके द्वारा की अनुमति दी है से पहले सभी उपरोक्त शर्तों संतुष्ट हैं कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए. उन्होंने यह भी किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.
(11) की धारा 10 (14) (2) की धारा 17 के विशेष कर्मचारी को दी गई एक मनोरंजन भत्ता या खंड के अर्थ के भीतर अन्य रिआयत की प्रकृति में नहीं किया जा रहा, किसी विशेष भत्ता या लाभ के आयकर से छूट के लिए प्रदान करता है वास्तव में खर्च को पूरा करने के लिए, लाभ का पद या रोजगार के कर्तव्यों के निष्पादन में, यह जरूरी है और विशेष रूप से, पूर्ण किए गए.इस प्रावधान को देखते हुए, संवितरण अधिकारियों ख़बरदार बोर्ड के परिपत्र सं 196 [एफ अधिकृत किया गया है सं 275/29/76-ITJ], ने कहा कि यह धारा के तहत छूट प्राप्त है हद तक एक कर्मचारी को दी गई वाहन भत्ते से स्रोत पर कर काटने के लिए नहीं 31-3-1976 दिनांकित.यह वाहन भत्ते की प्राप्ति में कर्मचारी वाहन भत्ता केवल के प्रदर्शन में जरूरी और विशेष रूप से, पूर्ण निर्धारित व्यय की प्रतिपूर्ति है कि इस तथ्य के समर्थन में संवितरण अधिकार से पहले आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यहाँ वर्णित किया गया है लाभ का पद या रोजगार के कर्तव्यों. संवितरण अधिकारियों की संतुष्टि अभी भी उसके सामने नियमित मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान आयकर अधिकारी द्वारा जांच के लिए उत्तरदायी होगा. संवितरण अधिकार भी अनुभाग 203 के तहत जारी कर कटौती प्रमाण पत्र पर धारा 10 (14) के रूप में एक प्रमाण पत्र का समर्थन करने के लिए आवश्यक है.इस संबंध में ध्यान धारा 10 के खंड (14) को स्पष्टीकरण के लिए आमंत्रित किया जाता है जो स्पष्ट किया कि उनके कार्यालय या लाभ के रोजगार के कर्तव्यों आमतौर पर उसके द्वारा प्रदर्शन कर रहे हैं जहां जगह में अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए निर्धारिती के लिए दी गई किसी भी भत्ता या वह आमतौर पर रहता है उस स्थान पर जहां पूरी तरह जरूरी है और विशेष रूप से इस तरह के कार्यों के निष्पादन में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए दी गई एक विशेष भत्ता के रूप में है कि खंड के प्रयोजनों के लिए नहीं माना जाएगा.यह ध्यान में रखा जा सकता है विशेष भत्ता से किसी भी व्यय वास्तव में खर्च की गई है, और यदि हां, तो किस हद तक यह एक पद के कर्तव्यों के निष्पादन में जरूरी और विशेष रूप से, पूर्ण खर्चों को पूरा करने के लिए किए गए या गया है जो कि क्या निर्णय लेते समय लाभ का रोजगार.
(12) की धारा 80RRA भारत का नागरिक है, जो एक व्यक्ति के सकल कुल आय द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए किसी भी नियोक्ता (यानी, एक विदेशी नियोक्ता या एक भारतीय चिंता) से विदेशी मुद्रा में उसके द्वारा प्राप्त किसी भी पारिश्रमिक भी शामिल है जहां यह प्रावधान है कि वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित उसे भारत के बाहर, इस तरह के पारिश्रमिक का 50 प्रतिशत या अधिक, उपखंड में नीचे स्पष्ट रूप (3) कर योग्य आय की गणना में कटौती की जाएगी.यह भी निर्धारिती से अधिक 36 महीने के लिए विदेश में निरंतर सेवा renders जहां ने कहा, 36 महीने की समाप्ति के बाद सेवा के किसी भी अवधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक किसी भी कटौती के लिए पात्र नहीं होगा कि प्रदान करता है. केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या तुरंत भारत से बाहर सेवा लेने से पहले किया गया था, जो एक व्यक्ति के एक कर्मचारी के मामले में केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के रोजगार में कटौती की अनुमति दी जाएगी केवल अगर सेवा कर्मचारी केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है की. किसी भी अन्य व्यक्ति के मामले में कटौती वह एक "तकनीशियन" और भारत के बाहर उनकी सेवाओं के नियमों और शर्तों को केन्द्र सरकार द्वारा कहा अनुभाग या विहित प्राधिकारी के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर रहे हैं तभी अनुमति दी जाएगी. यह कटौती भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा में व्यक्ति द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के संदर्भ में अनुमति दी जानी है कि नोट करने के लिए उचित है. पारिश्रमिक आंशिक रूप से भारतीय मुद्रा में और आंशिक रूप से विदेशी मुद्रा में, भारतीय तकनीशियन, आदि के लिए भुगतान किया जाता है इस प्रकार, यदि भारतीय मुद्रा में भुगतान की गई राशि, खंड 80RRA के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा. पारिश्रमिक का एक हिस्सा है, विदेशी मुद्रा में भुगतान किया है, हालांकि भारत में दी गई सेवाओं से संबंधित है इसी तरह, अगर, तो पारिश्रमिक के ऐसे हिस्से भी खंड 80RRA के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं होगा.
अभिव्यक्ति "विदेशी नियोक्ता" (मैं) एक विदेशी राज्य की सरकार या (ii) एक विदेशी उद्यम मतलब करने के लिए (ख) खंड 80RRA के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है; या (iii) भारत से बाहर स्थापित किसी भी संस्था या शरीर.इस धारा के तहत कटौती की अनुमति है जबकि, दस्तावेजी सबूत निम्नलिखित बातों पर प्राप्त की जानी चाहिए:
(I) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, उसकी सेवा केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया होने के तथ्य के रोजगार में है जो एक व्यक्ति के मामले में.
(Ii) किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक तकनीशियन होने के मामले में भारत से बाहर उनकी सेवा की शर्तों और नियमों के तथ्य यह केन्द्र सरकार के वित्त (मंत्रालय, राजस्व, विदेशी कर प्रभाग, न्यू विभाग द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी गई होने दिल्ली).
[यह भी कटौती भारत के बाहर सेवा की अवधि के संबंध में विदेशी मुद्रा में प्राप्त पारिश्रमिक के संदर्भ में अनुमति दी है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए. कटौती केवल भारत के बाहर लगातार सेवा के पहले 36 महीनों के संबंध में स्वीकार्य तथ्य यह है कि यह भी] को ध्यान में रखा जाना चाहिए.
वित्त अधिनियम अप्रैल, 1988 के पहले दिन से प्रभावी खंड 80RRA के लिए निम्न संशोधन भी किया गया है:
आयकर अधिनियम की धारा 80RRA में, उप - धारा (1) में, "फीसदी उसके प्रति पचास के बराबर राशि का" शब्दों के लिए, निम्नलिखित अर्थात्, अप्रैल, 1988 के पहले दिन से प्रभावी प्रतिस्थापित किया जाएगा : -
"के बराबर राशि का: -
(मैं) पारिश्रमिक का पचास फीसदी; या
(द्वितीय) के रूप में इस तरह के पारिश्रमिक की पचहत्तर फीसदी से भारत में लाया जाता है, या की ओर से, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार निर्धारिती,
जो भी अधिक है. "
हालांकि, धारा 80RRA के तहत कटौती के रूप में अतिरिक्त राशि स्वीकार्य के सत्यापन के बारे में कहा व्यायाम आरेखण और संवितरण अधिकारी द्वारा नहीं बनाया जा सकता. आरेखण और संवितरण अधिकारी केवल स्रोत पर पारिश्रमिक के 50 फीसदी के बराबर कटौती की अनुमति चाहिए.
पूरी तरह से अंधा है या स्थायी शारीरिक विकलांगता रुपये की कटौती से किसी से ग्रस्त है जो एक निवासी व्यक्ति की कुल आय की गणना में खंड 80U के तहत (13). 15,000, की अनुमति दी है.
बोर्ड, अधिसूचना संख्या का.आ. 529 (अ) द्वारा किया गया है 17-7-1985 दिनांकित, इस धारा के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए स्थायी शारीरिक विकलांग के रूप में गिना जाएगा जो शारीरिक विकलांग निर्दिष्ट. कहा अधिसूचना के अनुसार, एक स्थायी शारीरिक विकलांगता खंड के प्रयोजन के लिए एक स्थायी शारीरिक विकलांगता के रूप में माना जाएगा (द्वितीय) उप - धारा (1) के खंड 80U की, यह अर्थात् नीचे निर्दिष्ट श्रेणियों में से किसी एक में पड़ता है:
एक अंग में अधिक से अधिक 50 प्रतिशत की (ए) स्थायी शारीरिक विकलांगता;
(ख) दो या अधिक अंग में अधिक से अधिक 60 फीसदी की स्थायी शारीरिक विकलांगता;
71 डेसीबल और ऊपर की श्रवण बाधित (ग) स्थायी बहरापन; या
आवाज का (डी) स्थायी और कुल नुकसान.
रुपये की कटौती. कुल आय में से 15,000, इस मंत्रालय के परिपत्र सं में निर्धारित 272 दिनांक 27 मई 1980 के रूप में नियोक्ता के पक्ष में आयकर अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियोक्ता विषय से अनुमति दी है. एक बार जारी किए गए प्रमाण पत्र यह आयकर अधिकारी ने वापस ले लिया है जब तक सेना में बने रहेंगे.
(14) वित्त अधिनियम, 1987 (2), (2), (2 बी) 1987/01/06 से प्रभावी खंड 192 में उप वर्गों डाला गया है.इन उप वर्गों के अनुसार:
(क) कहाँ वित्त वर्ष के दौरान एक निर्धारिती एक से अधिक नियोक्ता के तहत एक साथ कार्यरत है या वह एक से अधिक नियोक्ता के तहत क्रमिक रोजगार आयोजित किया गया है जहां, वह व्यक्ति को खंड 192 में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार प्रस्तुत कर सकते हैं (1) , सिर "वेतन" के तहत आय का ब्यौरा (जैसे कर्मचारी के रूप में परिस्थितियों को ध्यान में रखते चुन सकते हैं, ने कहा कि नियोक्ताओं में से एक होने) के कारण या विधिवत निर्धारित तरीके से सत्यापित निर्धारित प्रपत्र में नियोक्ता या नियोक्ता से उसके द्वारा प्राप्त की और इस के बाद नियोक्ता कर्मचारी के कुल वेतन से स्रोत पर कर कटौती करेगा.
(ख) बकाया राशि में या अग्रिम में वेतन प्राप्त करने वाले एक कर्मचारी के खंड 89 के तहत राहत पाने का हकदार है, जहां (1), वह अनुभाग 192 (1) में निर्धारित प्रपत्र में ऐसे विवरण और में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रस्तुत कर सकते हैं विधिवत निर्धारित तरीके से और कहा कि व्यक्ति को उस के बाद सत्यापित गणना और (1) इस तरह के ब्यौरे के आधार पर खंड 89 के तहत राहत की अनुमति होगी.
खंड 192 में से (ग) नई उपधारा (2 बी) के वेतन भुगतान के बाहर पर देय कर कटौती करेगा जो उसके मालिक को निर्धारित तरीके से कुल आय का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए अन्य आय के अतिरिक्त वेतन आय वाले करदाता सक्षम बनाता है निर्धारित शर्तों के कुल आय विषय.
(15) यह सिर "वेतन" के तहत एक अनिवासी किसी भी आय प्रभार्य को भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, धारा 192 के प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर कटौती करेगा कि उल्लेख किया जा सकता.
(16) वित्त अधिनियम, 1987 1987/01/06 से प्रभाव के साथ, आयकर अधिनियम में एक नई धारा 203A डाला गया है.धारा 203A के तहत के रूप में पढ़ता है: -
"203A. (1) वर्गों 192-194 के प्रावधानों, धारा 194A, धारा 194B, खंड 194BB, खंड 194C, खंड 194D और धारा 195 के अनुसार कर की कटौती के हर व्यक्ति को वह किसी भी कर कटौती खाता संख्या करेगा, भीतर आवंटित नहीं किया गया है निर्धारित हो सकता है, ऐसे समय एक कर कटौती खाता संख्या के आवंटन के लिए आयकर अधिकारी को लागू होते हैं.
(2) एक कर कटौती खाता संख्या एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को आवंटित कर दिया गया है जहां इस तरह के नंबर बोली जाएगा
(क) खंड 200 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि के भुगतान के लिए सभी चालानों में;
(बी) धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए सभी प्रमाण पत्र में;
(ग) किसी भी आयकर प्राधिकरण को वर्गों में 206, 206A और 206B के प्रावधानों के अनुसार वितरित सभी रिटर्न में; और
के रूप में इस तरह के लेनदेन से संबंधित सभी अन्य दस्तावेजों में (घ) राजस्व के हित में निर्धारित किया जा सकता है. "
यह वित्त अधिनियम, 1987 को भी खंड 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफलता के लिए दंड के साथ संबंधित है जो एक नया खंड 272BB डाला गया है कि जोड़ा जा सकता है. जुर्माना लगाया इस आधार पर रुपये तक का हो सकता. 5,00 वित्त अधिनियम, 1987 1987/01/06 से प्रभावी निम्न अनुभाग द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 206 प्रतिस्थापित किया गया है: -
"206. सरकार के हर कार्यालय के मामले में निर्धारित व्यक्ति हर कंपनी के मामले में प्रमुख अधिकारी, हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक शरीर या एसोसिएशन, हर निजी नियोक्ता और तहत कर कटौती के लिए जिम्मेदार हर दूसरे व्यक्ति के मामले में निर्धारित व्यक्ति इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निर्धारित समय के भीतर तैयार करने और वितरित या निर्धारित आयकर प्राधिकरण को इस तरह के रूप में इस तरह के प्रतिफल दिया और ऐसी रीति से सत्यापित और इस तरह के ब्यौरे आगे की स्थापना करने के लिए कारण होगा के रूप में निर्धारित किया जा सकता है. "
एक अलग परिपत्र आदि रिटर्न, धारा 206 के तहत प्रस्तुत किया जिसे हैं के लिए आयकर प्राधिकारी निर्धारित करने और किसी भी कवर करने के लिए, धारा 203A के तहत कर कटौती खाता संख्या के आवंटन के लिए एक आवेदन दाखिल करने के लिए समय निर्धारित करने के लिए जारी किया जाएगा अन्य आनुषंगिक बात. इस बीच, धारा 192 के प्रावधानों के अनुसार कर की कटौती के व्यक्तियों कर कटौती खाता संख्या के आवंटन के लिए तत्काल संबंधित आयकर अधिकारी को लागू करने के लिए सलाह दी जा सकती.
(17) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अभिकलन कुल आय दस को, कम से कम पांच रुपये है जो अंश की अनदेखी और पांच रुपये या अधिक के बराबर है जो अंश में वृद्धि से दस रुपए के निकटतम गुणज तक राउंड ऑफ किया जाना चाहिए रुपए.कर छूट की शुद्ध राशि इसी निकटतम रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.
(18) की धारा 201 प्रदान करता है:
ऐसे किसी भी व्यक्ति और मामलों में खंड 194, प्रिंसिपल अधिकारी और वह प्रिंसिपल अधिकारी है जो की कंपनी में करने के लिए भेजा, तो कटौती के द्वारा या इस अधिनियम के तहत आवश्यक रूप से कर का भुगतान करने में विफल रहता है के बाद "(1) वह, घटा या नहीं करता या यह, वह या यह अपने ऊपर लेना हो सकता है जो किसी भी अन्य परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, टैक्स के संबंध में डिफ़ॉल्ट में एक निर्धारिती होना समझा जाएगा:
आयकर अधिकारी ऐसे व्यक्ति या प्रिंसिपल अधिकारी या कंपनी, जैसा भी मामला हो, अच्छा और पर्याप्त कारण के बिना है कि संतुष्ट हो जाता है, जब तक कोई जुर्माना ऐसे व्यक्ति, प्रिंसिपल अधिकारी या कंपनी से अनुभाग 221 के तहत आरोप लगाया जाएगीः घटा करने में विफल और कर का भुगतान.
(1 ए) के उप - धारा के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना (1), ऐसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी के प्रमुख अधिकारी कि उपधारा में निर्दिष्ट है के रूप में अगर घटा नहीं है या द्वारा या के तहत आवश्यक रूप घटाने के बाद कर का भुगतान करने में विफल रहता है इस अधिनियम, वह या इसे इस तरह कर इस तरह के टैक्स वास्तव में भुगतान किया जाता है जिस तारीख को घटाया होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर प्रतिवर्ष पंद्रह फीसदी की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा.
(2) यह काटने के बाद कर पूर्वोक्त रूप में भुगतान नहीं किया गया है, एक साथ उप - धारा (1 ए) में निर्दिष्ट साधारण ब्याज की राशि के साथ कर की राशि एक व्यक्ति या की सभी परिसंपत्तियों पर एक प्रभारी होंगे कंपनी मामले के रूप में, (1) "उप - धारा में करने के लिए भेजा जा सकता है.
(19) ध्यान भी यह एक व्यक्ति घटा विफल रहता है या घटाने के बाद अध्याय XVII बी के प्रावधानों के तहत आवश्यक रूप से कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह दंडनीय-जाएगी जहां खंड 276B, करने के लिए आमंत्रित किया है
(मैं) एक मामले में जहां वह घटा में नाकाम रही है या भुगतान छह महीने से कम नहीं होगी, बल्कि जो सात साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये से अधिक है जो कर की राशि; और
(Ii) किसी अन्य मामले में, कम से कम तीन महीने नहीं होगी, बल्कि जो तीन साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ.
प्र.5. केन्द्र सरकार के ऋण के लिए स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करते समय, यह कृपया आयकर की सही मात्रा में प्रासंगिक चालान में दर्ज की गई है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है. यह भी चालान का सही प्रकार का प्रयोग किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है. "ब्लू कलर बैंड" के साथ नहीं, 9 में वेतन से स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने के लिए प्रासंगिक चालान. स्रोत पर कर कटौती की राशि किताब समायोजन के माध्यम से केन्द्र सरकार को श्रेय दिया जाता है, देखभाल आयकर की सही राशि उसमें परिलक्षित होता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाना चाहिए.
प्र.6. ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और विभिन्न संगत प्रावधानों को समझने के लिए नियोक्ताओं की मदद करने के लिए एक दृश्य के साथ ही जारी किए जाते हैं. राय के एक अंतर है जहाँ भी संदर्भ हमेशा कर ढांचे में बदलाव नहीं किया है जिसके माध्यम से आयकर अधिनियम के प्रावधानों और प्रासंगिक वित्त अधिनियम बनाया जाना चाहिए.
परिपत्र: सं 489 [F.No. 25-6-1987 दिनांकित 275/51/87-IT (ख)],.
अनुलग्नक मैं - वित्त अधिनियम, 1987, प्रथम अनुसूची के भाग III से निकालने
पैरा एक
उप पैरा मैं
हर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या अपंजीकृत फर्म या व्यक्तियों के अन्य सहयोग या के मामले में दोनों व्यक्तियों के, शामिल है या नहीं या हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (सप्तम) में निर्दिष्ट है कि क्या आयकर अधिनियम, इस पैरा के उपपैरा द्वितीय या इस भाग के किसी अन्य पैरा लागू होता है जो एक मामले में नहीं किया जा रहा.
आयकर की दरें
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(1) डेरिवेटिव
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जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 18]000
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कोई नहीं;
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|
(2)
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जहां कुल आय exceedsRs. 18,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 25,000 रुपये. 50]000
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25 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 18,000;
|
|
(3)
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कुल आय रुपए से अधिक है. 25,000 लेकिन अधिक है नहीं है
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रुपये. 1,750 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी.25,000;
|
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(4) संचार सेवाएं
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कुल आय रुपए से अधिक है. 50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 1]00]000
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रुपये. 9250 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 40 फीसदी.50,000;
|
|
(5)
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कुल आय रुपए से अधिक है. 1,00,000.
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रुपये. 29,250 से अधिक राशि रुपये का 50 फीसदी. 1,00,000 कुल आय से अधिक है जिसके द्वारा
|
अनुलग्नक द्वितीय - आयकर गणना का विशिष्ट उदाहरण
उदाहरण मैं
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र
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र
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1
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कुल वेतन आय
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36]000
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प्र.20.
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सरकार भविष्य निधि में अंशदान
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7,200
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(3)
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जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान
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1]000
|
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|
(4)
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भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 के यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाओं, 1971, धारा 19 (1) (सी सी) के अधीन किए गए में भाग लेने के लिए अंशदान
|
30
|
10]000
|
|
प्र.5.
|
डाकघर बचत बैंक के तहत एक 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में जमा (संचयी समय जमा) नियम, 1959
|
50
|
|
|
प्र.6.
|
राष्ट्रीय बचत पत्र के लिए सदस्यता
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1]000
|
|
|
प्र.7.
|
कुल वेतन आय
|
|
36]000
|
|
8
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घटा: मानक कटौती की राशि धारा 16 (क) के तहत: रुपये की अधिकतम के अधीन राशि का 30%.10]000
|
|
10]000
|
|
9
|
सकल कुल आय (7-8)
|
|
26]000
|
|
10
|
घटा: राशि जीपीएफ की दिशा में योगदान के कारण, जीवन बीमा प्रीमियम, यूनिट लिंक्ड डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के बाहर के तहत 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में बीमा योजना और जमा कुल राशि रुपए का भुगतान किया.10]000
|
|
8]000
|
|
प्र।11.
|
कुल आय (9-10)
|
|
18]000
|
|
प्र.12.
|
टैक्स देय
|
|
शून्य
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उदाहरण द्वितीय
[धारा 80 सी और एक निजी कंपनी के एक कर्मचारी के मामले में कुछ अनुलाभ के मूल्यांकन के तहत सीमा की गणना illustrating मुंबई में तैनात हैं]
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|
|
|
र
|
|
1
|
महंगाई भत्ता सहित वेतन
|
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48]000
|
|
प्र.20.
|
बोनस
|
|
9,600
|
|
(3)
|
मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अंशदान
|
|
11]000 .
|
|
(4)
|
होंठ
|
|
10]000
|
|
प्र.5.
|
राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के लिए सदस्यता (छठी और सातवीं मुद्दों)
|
|
10]000
|
|
प्र.6.
|
रुपये एनएससी छठी मुद्दे पर पहले साल के लिए ब्याज. हर रुपये के लिए 12.40. कहते रुपए पर 100. 5]000
|
|
620
|
|
प्र.7.
|
आदि नि: शुल्क गैस, बिजली, पानी, (कंपनी द्वारा भुगतान वास्तविक बिल)
|
|
2,400
|
|
8
|
(टीवी सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, अन्य घरेलू उपकरणों और एक एयर कंडीशनर सहित) भी कीमत पर फर्नीचर कंपनी से संबंधित
|
|
40]000
|
|
9
|
(मैं) वास्तविक किराया कंपनी (वास्तविक किराया उचित किराया मूल्य के बराबर मान लिया) द्वारा भुगतान किया है जिसके लिए कर्मचारी को उपलब्ध कराई फ्लैट दलाली
|
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42]000
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|
|
(Ii) किराए कर्मचारी से बरामद
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|
12]000
|
|
|
कुल आय की गणना
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र
|
|
र
|
|
1
|
वेतन
|
|
|
48]000
|
|
प्र.20.
|
बोनस
|
|
|
9,600
|
|
(3)
|
अनुलाभ का मूल्यांकन
|
|
|
57,600
|
|
|
(ए) की धारा 17 के तहत रियायती किराया में फ्लैट दलाली (2) खंड (क) और (ख) आयकर नियम, 1962 के नियम 3 के, निष्पक्ष किराया मूल्य (FRV) (वास्तविक किराया के बराबर मान लिया साथ पठित बोनस सहित वेतन के रुपये. 42,000) 10%
|
5,760
|
|
|
|
|
जोड़ें: (FRV) से अधिक रुपये का बोनस सहित वेतन का 60% से अधिक. 57,600 (यानी, रुपये.42,000 रु. 34560)
|
7440
|
|
|
|
|
जोड़ें: फर्नीचर की दस्तूरी लागत यानी की (10%, रुपये.40,000)
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4]000
|
|
|
|
|
|
17,200
|
|
|
|
|
(ख) एल ईएसएस: रेंट कर्मचारी द्वारा भुगतान
|
12]000
|
|
5200
|
|
|
|
|
|
62,800
|
|
(4)
|
आदि नि: शुल्क गैस, बिजली,
|
|
|
2,400
|
|
|
|
|
|
65,200
|
|
प्र.5.
|
कम: धारा 16 के तहत मानक कटौती (मैं): रुपये की अधिकतम करने के लिए 30% अधीन.10]000
|
|
|
10]000
|
|
प्र.6.
|
सकल कुल आय
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|
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55,200
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|
प्र.7.
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कम: धारा 80 सी के तहत कटौती:
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- पीएफ रुपये का भुगतान किया. 11,000 लेकिन वेतन रुपए की 1/5th के लिए प्रतिबंधित. 48,000 (बोनस को छोड़कर) या रु. 10,000 इनमें से जो भी कम है
|
9,600
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|
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- लिप
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10]000
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- राष्ट्रीय बचत पत्र (छठी और सातवीं मुद्दों) और रुपये पर अर्जित ब्याज. एनएससी (छठी अंक) के प्रथम वर्ष के लिए 5000 - (रुपए 10,000 + 620)
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10,620
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पीएफ, होंठ, रुपये की एनएससी का कुल. रुपये तक 30220 (अधिकतम स्वीकार्य. 40,000)
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- सबसे पहले रुपये. 6,000 (100%)
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6,000 रूपये
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- अगली रुपये. 6000 (50%)
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3]000
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- संतुलन रुपये में. 18,220 (40%)
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7288
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कुल घटाया
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16,288
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8
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कुल आय (6-7) (रुपए 55,200-16,288)
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38,912
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या
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38,910
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9
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टैक्स देय उस पर (रुपए 1750 रुपए से अधिक खर्च का 30%. 25,000 यानी रुपये. 13,910, यानी, रुपये.4,173)
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5923
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वेतन से मासिक कटौती रुपये के लिए बाहर काम करता है बनाया जाना आवश्यक है, जिस पर [दर. पिछले महीने में 11 महीने और रुपये, 489 के लिए 494]
नोट:
(1) सरकारी कर्मचारियों के मामले में, बिना असबाब आवास की परिलब्धियों के मूल्य मुफ्त प्रदान की अपने कर्मचारियों को निवास के आवंटन के लिए सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है. फ्री फर्नीचर की दस्तूरी मूल्य का निर्धारण करने के लिए, यह फर्नीचर की मूल लागत की सालाना 10% पर, अन्य मामलों में, के रूप में लिया जाता है, या यह एक तीसरी पार्टी से काम पर रखा जाता है, तो वास्तविक किराया शुल्क देय.
(2) बिना असबाब आवास भारतीय रिजर्व बैंक या में निर्दिष्ट किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई द्वारा अपने कर्मचारी के लिए प्रदान की जाती है कहां उपखंड (2) खंड (क) नियम (3) आयकर नियम का कहना है कि, एक राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, यह कारण कर्मचारी को वेतन का 10 प्रतिशत के रूप में लिया जाता है और आवास अन्य मामलों में, एक अतिरिक्त फर्नीचर की मूल लागत का 10 प्रतिशत, या के रूप में अगर सुसज्जित है जहां यह वास्तविक किराया शुल्क देय वजह, एक तीसरी पार्टी से काम पर रखा है.
(3) निर्धारिती अनुलाभ का मूल्य नियमों में निर्धारित आधार पर बाहर काम किया है कि आयकर प्राधिकरण को पूरा कर सकते हैं, जहां बिना असबाब आवास के मामले में, आवास की उचित किराया मूल्य से अधिक है, के मूल्य निर्धारिती की perqusities ऐसे उचित किराया मूल्य को सीमित किया जाएगा.
(4) ऊपर दिए गए उदाहरण में, वास्तविक किराया "उचित किराया मूल्य" "उचित मूल्य", हालांकि, वास्तविक किराए से अलग हो सकता है के बराबर मान लिया गया है. यह बिना असबाब है जो एक आवास के मामले में मतलब करने के लिए, नियम 3 के खण्ड (क) के नीचे, स्पष्टीकरण 2 में परिभाषित किया गया है."एक ऐसी ही आवास आवास के संबंध में इसी इलाके या नगर निगम के मूल्यांकन में एहसास होता है जो किराया, उच्च जो भी है."
अन्य मामलों में, अनुलाभ के मूल्य का निर्धारण करने में जोड़े जाने के लिए आवश्यक है 50% की तुलना में (5) मामले में आवास, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास, निष्पक्ष किराया मूल्य से अधिक वेतन के 60 प्रतिशत से अधिक खर्च में स्थित है 14-12-1983 दिनांकित बोर्ड के सर्कुलर नंबर 374 को ध्यान में रखते.
[धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए सीमा illustrating]
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र
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र
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1
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रुपये सहित कुल वेतन आय (. वाहन भत्ता रुपये के रूप में 2,400. 200 बजे नियोक्ता से प्राप्त
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48,800
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प्र.20.
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मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अंशदान
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10]000
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(3)
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जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान
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1]000
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(4)
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भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 के यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, 1971, धारा 19 (1) (सी सी) के अधीन किए गए में भाग लेने के लिए अंशदान
|
1]500
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|
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प्र.5.
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डाकघर बचत बैंक के तहत एक 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में जमा (संचयी समय जमा) नियम, 1959
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1]000
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प्र.6.
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घर के संबंध में घर खरीद / निर्माण ऋण की वापसी निर्माण जिसमें से 31-3-1987 के बाद पूरा किया गया
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10,800
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प्र.7.
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कुल वेतन आय
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48,800
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8
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घटा: मानक कटौती की राशि धारा 16 के तहत: (i)
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रुपये की अधिकतम के अधीन राशि का 30%. 10]000
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10]000
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9
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सकल कुल आय (7-8)
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38,800
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10
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धारा 80 सी के तहत कटौती:
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- रुपये का अंशदान. पीएफ के लिए 10,000, धारा 80 सी के तहत (2) (डी) रुपये के वेतन की 1/5th के लिए प्रतिबंधित. 48,800 रुपए या. जो भी कम हो 10,000, यानी,
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9760
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|
|
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- जीवन बीमा प्रीमियम
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1]000
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|
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- भारत के कानून के यूनिट ट्रस्ट, 1963 के यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, 1971, धारा 19 (क) (सीसी) के अधीन किए गए में भाग लेने के लिए अंशदान
|
1]500
|
|
|
|
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- डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के तहत एक 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में जमा
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1]000
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|
|
|
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- घर खरीद / निर्माण ऋण की वापसी, रुपये तक सीमित. 10]000
|
10]000
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23,260
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कटौती रुपये पर देय. 23,260:
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- पहली रुपये में. 6,000 (100%)
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6,000 रूपये
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- अगले रुपए में. 6000 (50%)
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3]000
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- संतुलन रुपये में. 11,260 (40%)
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4504
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13,504
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प्र।11.कुल आय
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25,296
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या
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25,300
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प्र.12.
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आयकर देय:
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(रुपए से 1,750 से अधिक रुपये के 30%. 300 यानी रुपये.90)
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1,840
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वेतन से मासिक कटौती रुपये के लिए बाहर काम करता है बनाया जाना आवश्यक है, जिस पर [दर. 11 महीने और रुपये के लिए 153. पिछले महीने के लिए 157]
उदाहरण चतुर्थ
[दिल्ली में स्थित रिहायशी आवास के संबंध में धारा 10 (13A) के तहत मकान किराया भत्ता की गणना illustrating]
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र
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र
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1
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वेतन (छोड़कर भत्ते एवं अनुलाभ)
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40]000
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प्र.20.
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मकान किराया भत्ता प्राप्त
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8]400
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(3)
|
भुगतान वास्तविक किराया
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11,400
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(4)
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मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अंशदान
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6,000 रूपये
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प्र.5.
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होंठ
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3]000
|
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प्र.6.
|
डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के तहत एक 10 साल के खाते में जमा
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|
1]000
|
कुल आय की गणना
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|
र
|
|
र
|
|
1
|
वेतन
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|
|
40]000
|
|
प्र.20.
|
मकान किराया भत्ता प्राप्त
|
|
|
8]400
|
|
(3)
|
कम: धारा 10 के तहत भत्ता (13A)
|
|
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48,400
|
|
|
भुगतान वास्तविक किराया
|
11,400
|
|
|
|
|
कम: वेतन का 10%
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4]000
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7400
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|
|
41,000
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|
|
[एचआरए की वास्तविक राशि से कम है, जो भी वेतन के प्रतिशत के वेतन के 1/10th से अधिक किराए पर या 50 या प्राप्त होने वाले खर्च]
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|
(4) कम: रुपये की अधिकतम करने के लिए 30% विषय @ धारा 16 के तहत मानक कटौती (मैं).10]000
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10]000
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प्र.5. सकल कुल आय
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31,000
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प्र.6. कम: धारा 80 सी के तहत कटौती: कुल पीएफ, होंठ और CTD रुपये.शुरू किया. ये योगदान निर्धारित स्वीकार्य सीमा के भीतर किया जा रहा है, कटौती रुपये पर देय है. 10]000
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- सबसे पहले रुपये. 6,000 (100%)
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6,000 रूपये
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-
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शेष राशि रुपये में, 4000 (50%)
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2]000
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8]000
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प्र.7.
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कुल आय
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23,000
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8
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टैक्स रुपये पर देय. 5000 (रुपए 23,000 रु. मासिक कटौती रुपये के लिए बाहर काम करता है बनाया जाना आवश्यक है, जिस पर 18,000) @ 25% [दर. 11 महीने और रुपये के लिए 104. पिछले महीने के लिए 106]
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1,250
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स्पष्टीकरण 2
1मैं इस मंत्रालय के सर्कुलर नंबर 489 [F.No. का उल्लेख करने का निदेश दिनांक 275/51/87-IT (ख)], 25-6-1987 [स्पष्टीकरण 1] जिसमें खंड के अंतर्गत सिर के वेतन 'के तहत आय प्रभार्य के भुगतान से वर्ष 1987-88 के दौरान आयकर कटौती की दरें 192 सूचित किया गया.
प्र.20. केन्द्र सरकार 19-9-1987 को एक अध्यादेश (1987 का सं 6) प्रख्यापित किया है. इस अध्यादेश द्वारा, वित्त अधिनियम, 1987 की प्रथम अनुसूची के भाग III संशोधन किया गया है. तदनुसार, सिर "वेतन" के तहत कर के दायरे में एक व्यक्ति की आय रुपये से अधिक हो गया है. 50,000, स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए अभिकलन आयकर की राशि इस प्रकार से गणना आयकर की राशि पर 5 प्रतिशत की दर से गणना की यूनियन के प्रयोजन के लिए एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी. एक उदाहरण अनुलग्नक मैं में ये निर्देश राज्य सरकारों के नियंत्रण के अधीन सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी और राज्य के उपक्रमों के ध्यान में लाया जा सकता दिया जाता है.
परिपत्र: सं 499 [F.No. 1987/01/12 दिनांकित 275/51/87-IT (ख)],.
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र
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1
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कुल वेतन (सहित) दा
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84]000
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प्र.20.
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मकान किराया भत्ता
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12]000
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(3)
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नगर प्रतिपूरक भत्ता
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1]20
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(4)
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एलआईसी प्रीमियम का जीपीएफ भुगतान के लिए अंशदान
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18]000
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प्र.5.
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भुगतान वास्तविक किराया
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18]000
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प्र.6.
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घर के निर्माण (31-3-1988 से पहले 31-3-1987 के बाद पूरा किया गया है, जिनमें से निर्माण) के लिए लिया ऋण की वापसी
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12]000
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कुल आय की गणना
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|
र
|
र
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|
1
|
(डीए एवं भत्ता सहित) वेतन
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|
85,200
|
|
प्र.20.
|
मकान किराया भत्ता प्राप्त
|
|
12]000
|
|
(3)
|
कम: भुगतान धारा 10 के तहत भत्ता (13A) वास्तविक किराया
|
18]000
|
|
|
|
कम: वेतन का 10%
|
8]400
|
9,600
|
|
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[वास्तविक एचआरए की राशि प्राप्त या कम से कम जो भी वेतन के 1/10th या वेतन का 50%, से अधिक में किराए पर खर्च]
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|
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|
(4)
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कम: मानक कटौती यू / एस 16 (मैं) रुपये की एक अधिकतम करने के लिए 30% विषय @.10]000
|
|
10]000
|
|
प्र.5.
|
सकल कुल आय
|
|
77,600
|
|
प्र.6.
|
कम: धारा 80 सी के तहत कटौती:
|
|
|
|
|
जीपीएफ, एलआईसी
|
18]000
|
|
|
|
एचबी ऋण की वापसी (रुपए तक सीमित. 10,000)
|
10]000
|
|
|
|
|
28]000
|
|
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- सबसे पहले रुपये. 6,000 (100%)
|
6,000 रूपये
|
|
|
|
- अगली रुपये. 6000 (50%)
|
3]000
|
|
|
|
- रुपये के संतुलन पर. 16,000 (40%)
|
6,400
|
15,400
|
|
प्र.7.
|
कुल आय
|
|
62,200
|
|
8
|
टैक्स रुपये पर देय. 62,200
|
|
14,130
|
|
9
|
आयकर की राशि पर 5% @ देय सरचार्ज
|
|
|
|
|
र 706.50 या
|
|
707
|
|
10
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कुल (आयकर और अधिभार)
|
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14,837
|
|
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मासिक कटौती रुपये के लिए बाहर काम करता है भुगतान किया जाना है, जिस पर [दर. 11 महीने और रुपये के लिए 1,236. पिछले महीने में 1,241. हालांकि के रूप में पहले से ही कुछ कटौती कर दिया गया होता, वित्तीय वर्ष के बाकी के लिए कटौती समान रूप से रुपये की अतिरिक्त कवर करने के लिए किया जाना है. 14,837 से अधिक कटौती इतनी दूर कर दिया.]
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|
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