आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

48/2012

अधिसूचना तिथि

06/11/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

06/11/2012

अधिसूचना: 48 जारी करने की तिथि: 6/11/2012

धारा 80-आइए, उपखंड (iii) की उपधारा (4) आयकर अधिनियम, 1961 - कटौती - लाभ और आदि औद्योगिक उपक्रमों, या बुनियादी सुविधाओं के विकास में लगे उद्यम, से लाभ के संबंध में. - अधिसूचित उपक्रमों - अधिसूचना NO.SO 1605 में संशोधन (ई), 2008/02/07 दिनांक

अधिसूचना संख्या 48/2012 [F.NO. 178/14/2011-ITA-I], 2012/06/11 दिनांक

जबकि (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में) की उपधारा (ग) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, फंसाया और 8 जनवरी दिनांकित वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना ख़बरदार संख्या इतनी 51 (ई) द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना,,, 2008 को अधिसूचित किया और संशोधन किया गया है ख़बरदार संख्या इतनी 1605 (ई) 2 जुलाई 2008 दिनांकित.

प्र.20. और एम / एस जबकि. भारत भूमि और गुण प्रा. लिमिटेड प्लॉट नंबर 14 में अपने पंजीकृत पता होने, 3 मेन रोड, अंबात्तुर औद्योगिक एस्टेट, चेन्नई 600058 सर्वे नं 195 भाग, 196 भाग, 197 भाग पर भारतीय भूमि टेक पार्क टॉवर एबी और टॉवर सी में एक औद्योगिक पार्क विकसित किया गया है , 198 भाग, 199 भाग और Mannurpet गांव और 6 भाग, Athipet ग्राम, ग्राम Mannurpet और Athipet, तालुका अंबात्तुर, जिला तिरूवल्लुर, तमिलनाडु के भाग 7, 8 हिस्सा और 10 भाग, 200 भाग.

(3) अब, इसलिए, उप - धारा (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (4) अधिनियम आयकर नियम, 1962 के नियम 18C के साथ पठित कहा की धारा 80-IA की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा / एम सूचित करता है एस. भारत भूमि और गुण प्रा. लिमिटेड प्लॉट नंबर 14 में अपने पंजीकृत पता होने, 3 मेन रोड, अंबात्तुर औद्योगिक एस्टेट, चेन्नई, सर्वे नंबर 195 भाग, 196 भाग, 197 भाग पर भारतीय भूमि टेक पार्क टॉवर एबी और टॉवर सी में एक औद्योगिक पार्क विकसित किया गया है 198 भाग, 199 भाग और Mannurpet गांव और 6 भाग, Athipet ग्राम, ग्राम Mannurpet और Athipet, तालुका अंबात्तुर, जिला तिरूवल्लुर के भाग 7, 8 हिस्सा और 10 भाग, 200 भाग, तमिलनाडु द्वारा विकसित किया जा रहा है और बनाए रखा जा रहा है और ऑपरेशन उपक्रम ने कहा, उक्त खंड शर्तें और इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों (iii) विषय के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में.

संलग्न सूची

भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों. भारत भूमि और गुण प्रा. लिमिटेड, चेन्नई.

1  (i) औद्योगिक उपक्रम का नाम, : मेसर्स भारत भूमि और गुण प्रा. लिमिटेड, चेन्नई
  (ii) केंद्र : प्लॉट नंबर 14, 3 मेन रोड, अंबात्तुर औद्योगिक एस्टेट, चेन्नई 600058
  (iii) न्यूनतम निर्मित फ्लोर एरिया : 163052.08 वर्ग मीटर
  (xiv) प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधियों : 2010 औद्योगिक पार्क (संशोधन) योजना के रूप में परिभाषित
  (V) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत : 75% या उससे अधिक
  (vi) वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत : 10% या उससे कम
  (VII). औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या : 33 इकाइयों
  (viii) औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की तिथि : 27.12.2010

प्र.20. 2010/12/27 है जो स्थानीय प्राधिकारी से प्रारंभ प्रमाण पत्र की तारीख को विकसित रूप में औद्योगिक पार्क में लगाया जाएगा.

(3) औद्योगिक पार्क में केवल एक उपक्रम के स्वामित्व में किया जाना चाहिए.

(4) अधिनियम के तहत कर लाभ तीस इकाइयों की न्यूनतम संख्या औद्योगिक पार्क में स्थित हैं के बाद ही उपक्रम के लिए उपलब्ध हो जाएगा. औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति और उसके संबद्ध उद्यमों की सभी इकाइयों के एक इकाई के रूप में माना जाएगा.

प्र.5. कोई औद्योगिक इकाई, एक संयुक्त उद्यम की इकाइयों के साथ, विनियोज्य क्षेत्र की बीस से अधिक पांच प्रतिशत पर कब्जा करेगा.

प्र.6. अधिनियम के तहत कर लाभ केवल इस सूचना मुहैया नहीं है और बाद में विकसित हो सकता है जो किसी भी अन्य व्यक्ति, विकसित और संचालित या रखता है और किसी भी कारण के लिए, अधिसूचित औद्योगिक पार्क में संचालित करने के लिए अधिसूचित उपक्रम के लिए उपलब्ध हो जाएगा.

प्र.7.        औद्योगिक पार्क (संशोधन) योजना, 2010 में निर्दिष्ट के रूप में औद्योगिक इकाइयों केवल उन गतिविधियों को शुरू करेगा.

8 उपक्रम औद्योगिक पार्क के लिए खाते की अलग किताबें रखने चाहिए और आयकर विभाग को देय तिथि तक अपने आयकर रिटर्न फाइल करना होगा.

9 अधिसूचना अमान्य और एम / एस होगा. भारत भूमि और गुण प्रा. लिमिटेड, चेन्नई, तो ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे

मैं. अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जिसके आधार पर आवेदन और यह द्वारा दिए बाद में दस्तावेजों, गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.

द्वितीय. यह अधिसूचना पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर जारी किया गया है जिसके लिए औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है.

10 उपक्रम पर्चा आईपीएस द्वितीय में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.

प्र।11. इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क (संशोधन) योजना, 2010 में शामिल उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए. केन्द्र सरकार के उपक्रम मामले में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं, शर्तों के किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है.

प्र.12.     किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन, औद्योगिक पार्क की मंजूरी रद्द करना होगा.

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