48/2010 [का. आ. 1149(अ)] : अधिसूचना: एनसी-48/2010 [का.आ. 1149(अ)], तारीख: 17-5-2010
अधिसूचना सं.
48/2010 [का. आ. 1149(अ)]
अधिसूचना तिथि
17/05/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/05/2010
सूचनाएं
आयकर अधिनियम
धारा 35AC (1), विवरण के साथ पढ़ा (ख), बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों
अधिसूचना सं. 48/2010 [F.NO. V-27015/1/2010-SO (NAT.COM)] / तो 1149 (ई), 17-5-2010 दिनांक
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा, संख्या इतनी, उप - धारा के तहत जारी 29 मार्च 2007, दिनांक (1) (ख) के खंड के साथ 466 (ई) पढ़ा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण, केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 7 में अधिसूचित किया था, "विद्या प्रसाद" - 150 सरकारी सहायता प्राप्त मलिन बस्तियों में स्कूलों और के लिए मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक परियोजना शुरुआत में तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में विकलांग, 11, विला सुचिता, 1 क्रॉस, 17 ए मुख्य, जेपी नगर, चरण 2, बंगलूर 560078, कर्नाटक, के लिए Samarthanam ट्रस्ट द्वारा बंगलौर जिला के ग्रामीण क्षेत्रों " वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;
(एक - अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख), 1961 (1961 का 43), के साथ पठित 150 मलिन बस्तियों में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और विकलांग, 11, विला के लिए Samarthanam ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है जो बंगलौर जिला के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक परियोजना -) एतद्द्वारा योजना या परियोजना "विद्या प्रसाद" सूचित करता है सुचिता, 1 क्रॉस, 17 ए मुख्य, जेपी नगर, चरण 2 रुपए की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना बंगलूर 560078 कर्नाटक.21.86 करोड़, यानी, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के वित्तीय वर्ष 2010-11 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.

