48 : अधिसूचना: 48 जारी करने की तिथि: 7/3/2006
अधिसूचना सं.
48
अधिसूचना तिथि
07/03/2006
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
07/03/2006
यह एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कि संगठन संस्थान भारतीय सनदी लेखाकार, की नई दिल्ली खंड के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है (तीन) उप - धारा (1) के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, 'श्रेणी के तहत 31-3-2006 तक 2003/01/04 से अवधि के लिए, आयकर नियमों के नियम 6 के साथ 1962 में पढ़ा संस्था 'निम्न शर्तों के अधीन: -
(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग खातों को बनाए रखेगा.
(Ii) इस मंजूरी दी जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए मंजूरी दे दी, संगठन यह उप - धारा के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में अपने अंकेक्षित आय एवं व्यय लेखा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा (1) आयकर अधिनियम, आयकर (छूट) के Income-tax/Director आयुक्त क्षेत्राधिकार रखने के लिए 1961 की धारा 35 की, पर या इससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि या इस की तारीख से 90 दिनों के भीतर बाद में समाप्त हो रहा है, जो भी अधिसूचना,.
(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन भी पैराग्राफ में निर्दिष्ट आय एवं व्यय खाते के साथ जोड़ देना होगा (ख) के ऊपर, लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र: -
(क) दाताओं खंड (ग) उप - धारा (1) के खंड 35 के तहत कटौती का दावा करने के पात्र हैं जिनके संबंध में सामाजिक अनुसंधान / statisticai अनुसंधान के लिए संगठन द्वारा प्राप्त राशि का उल्लेख.
(ख) व्यय सामाजिक विज्ञान / सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए था कि प्रमाणित.
[एफ सं 203/14/2006-ITA-II]

