अधिसूचना: 477 जारी करने की तारीख: 22/2/2001
अधिसूचना सं.
477-
अधिसूचना तिथि
22/02/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/02/2001
अधिसूचना: 477
धारा (ओं) भेजा: एस. 35 (1) (ग), आर.= 6 रुपये
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 22/2/2001
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठनों आयकर अधिनियम की धारा 35 की उप धारा (1) के खंड के प्रयोजनार्थ (तीन) के लिए, अपने नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है निम्न स्थितियों के लिए, 1961, श्रेणी में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा "संस्था" विषय:
(मैं) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खाते की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित संस्था 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110 016 को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा हर साल की;
(Iii) अधिसूचित संस्था (ए) आयकर (छूट) के महानिदेशक, 10, मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कोलकाता -700 071 के लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा; (ख) सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग; और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, 3 अक्टूबर 1, हर साल या उससे पहले, संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने के अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों और भी लेखा परीक्षित की एक प्रतिलिपि की एक प्रति जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में आय और व्यय के खाते में नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर रिटर्न के अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 35, 1961 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी. ------- क्र. सं अधिसूचना प्रभावी है, जिसके लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम ------
1 अर्पणा ट्रस्ट, मधुबन 132 037, जिला करनाल 1999/01/04 (हरियाणा) 31-3-2001 को. ------ [अधिसूचना संख्या 39/2001/F. सं 203/89/2000-ITA-II)

