477 : परिपत्र: सं 477, 01-01-1987 दिनांकित
परिपत्र सं.
477
परिपत्र की तिथि
01/01/1987
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
01/01/1987
संपदा शुल्क (संशोधन)
1986 अधिनियम
एक नज़र में संशोधन
| अनुभाग / अनुसूची | विवरण |
| संपदा शुल्क अधिनियम | |
| 5A | अधिनियम पंजाब और त्रिपुरा राज्यों में स्थित है और जो मृत्यु 16-3-1985 1-3 को या उसके बाद होने वाली पारित पर कृषि भूमि के संबंध में लागू करने के लिए रहता है |
व्याख्यात्मक नोट
संपदा शुल्क (संशोधन)
1986 अधिनियम
1 संपदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1986, पिछले सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में, 26 नवंबर, 1986 पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है, और असाधारण भारत के राजपत्र, भाग द्वितीय, दिनांकित में प्रकाशित किया गया है 1986 का अधिनियम संख्या 49 के रूप में 27 नवंबर 1986,
संपदा शुल्क (संशोधन)
1986 अधिनियम
प्र.20. संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 में किए गए संशोधन के फलस्वरूप, उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा, संपदा शुल्क अधिनियम पंजाब और त्रिपुरा राज्यों में शामिल प्रदेशों में स्थित हैं जो कृषि भूमि के संबंध में लागू करने के लिए बंद किया गया है जो 16 मार्च, 1985 को या उसके बाद होने वाली मौतों पर गुजरती हैं.
संपदा शुल्क (संशोधन)
1986 अधिनियम
(3) संपदा शुल्क अधिनियम अन्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कृषि भूमि को लागू करने के लिए नहीं रह गया है, जिसमें से तिथियाँ 17-10-1984 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 399 में उल्लेख किया गया है, 1985/07/10 और परिपत्र सर्कुलर नं 434, सं 458, 16-6-1986 दिनांकित.

