476 : अधिसूचना: का. आ. 476 जारी करने की तारीख: 17/12/1985
अधिसूचना सं.
476
अधिसूचना तिथि
17/12/1985
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/12/1985
अधिसूचना: SO476
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 17/12/1985
28-2-1984 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 5666 (एफ नहीं 203/50/84-ITA.II) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख इंस्टीट्यूशन विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, खंड के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी (द्वितीय) उप - धारा (1) के खंड 35 के आयकर अधिनियम, 1961 की (Thirty-five/one/two), नियम 6 के साथ पठित आयकर नियमों के, 1962, श्रेणी "संस्था" निम्न शर्तों के अधीन के तहत: -
(मैं) वैज्ञानिक अनुसंधान, कलकत्ता बिरला इंस्टिट्यूट, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
(V) ने कहा कि संस्थान में किसी भी रकम विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान, दिल्ली विभाग के आर्थिक अनुसंधान प्रभाग की गतिविधियों के प्रति सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए प्रयोग किया जाता है, और किसी भी अन्य गैर अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जा करने के लिए प्राप्त नहीं होगी. यह भी पूर्वोक्त गतिविधियों की ओर धारा 35 (1) (ख) के तहत प्राप्त की गई कोई रकम खर्च नहीं होगा.
संस्थान
"वैज्ञानिक अनुसंधान बिरला इंस्टिट्यूट, 78, सैयद अमीर अली एवेन्यू, कोलकाता -700 019."
इस अधिसूचना 1985/01/04 से 31-3-1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6536 / एफ 203/171/85-ITA सं. द्वितीय

