आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

475

परिपत्र की तिथि

09/12/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

09/12/1986

परिपत्र: सं 475, 09-12-1986 दिनांकित

धारा 269UC एल अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध

1279. नियम 48L (2) (ए) आयकर नियम, 1962 - के - एक्सटेंशन के 16-10-1986 से पहले अचल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में फार्म सं 37-मैं में बयान दाखिल करने के लिए समय सीमा

सरकार 16-10-1986 से पहले अनुपालन के लिए शासन 48L (2) (ए) आयकर नियम के, 1962 के तहत निर्धारित समय सीमा के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है.नियम 48L के तहत (2) (ए) बना दिया गया है, जहां अध्याय XXC, के प्रावधानों 1986/01/10 पर पहली बार के लिए प्रभाव में आ गए हैं और छुट्टियों के एक नंबर उत्सव के कारण इस अवधि के दौरान वहां थे कि ध्यान में रखते हुए मौसम, यह नियम 48L के प्रावधानों के विलम्बित अनुपालन के सभी मामलों में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया गया है (2) (क) 15-11-1986 से पहले पर किया या.

परिपत्र: सं 475 [F.No. 316/127/86-WT], 1986/09/12 दिनांकित.