आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

4737

अधिसूचना तिथि

19/05/1982

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/05/1982

अधिसूचना: का. आ. 4737 जारी करने की तारीख: 19/5/1982

                        

अधिसूचना: SO4737
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 19/5/1982
1982/02/02 दिनांकित इस विभाग की अधिसूचना संख्या 4455 (एफ नहीं 203/192/81-ITA. द्वितीय), की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था भारतीय द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी की परिषद (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, (द्वितीय) आयकर नियम 6 के साथ पठित नियम, 1962, निम्न शर्तों के चिकित्सा अनुसंधान विषय के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: ---
(मैं) उस संस्थान चिकित्सा अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) संस्थान नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में, हर साल, 31 मई से परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) संस्थान 31 मई से परिषद के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
पूना जिला कुष्ठ समिति, पुणे.
इस अधिसूचना 29-12-1981 से 28-12-1984 को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 4620 / एफ 203/65/82-ITA सं. द्वितीय