आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

471

परिपत्र की तिथि

15/10/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

15/10/1986

परिपत्र: सं 471, 15-10-1986 दिनांकित

428.  लंबी अवधि के पूंजी परिसंपत्ति से पूंजीगत लाभ - पूंजी लाभ के प्रयोजनों के लिए निर्माण के रूप में इलाज किया जा करना है या नहीं - दिल्ली विकास प्राधिकरण के आत्म - फाइनेंसिंग योजना के तहत एक फ्लैट में निवेश

1 धारा 54 और 54F एक दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण पूंजी लाभ की राशि एक आवासीय घर में निवेश किया जाता है जहां उसमें निर्दिष्ट सीमा तक टैक्स को शुल्क नहीं लिया जाएगा पर उत्पन्न होने वाली है कि पूंजीगत लाभ प्रदान करते हैं.  निवेश हस्तांतरण जगह ले ली और एक घर के निर्माण के मामले में, लाभ उपलब्ध है जिस तारीख से पहले या बाद में एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है, तो एक घर की खरीद के मामले में, लाभ उपलब्ध है निवेश हस्तांतरण की तारीख से तीन साल के भीतर किया जाता है.

प्र.20. बोर्ड डीडीए के सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम (एसएफएस) के तहत एक आवंटी द्वारा एक फ्लैट के अधिग्रहण की खरीद के लिए राशि या आवंटी की ओर से डीडीए ने निर्माण है के रूप में जांच करने के लिए अवसर था.डीडीए के एसएफएस के तहत, आवंटन पत्र निर्माण की लागत की पहली किस्त के भुगतान पर जारी किया जाता है.  इसे रद्द कर दिया गया है जब तक आवंटन अंतिम है या आवंटी योजना से निकाल लेता है.  आवंटन केवल असाधारण परिस्थितियों में रद्द कर दिया है.  आवंटी केवल एक अनुवर्ती कार्रवाई है और कब्जे की डिलीवरी लेने के केवल एक औपचारिकता है आवंटन पत्र और किस्तों का भुगतान जारी करने पर संपत्ति के लिए शीर्षक हो जाता है.  निर्माण पूरा करने के बाद फ्लैट का कब्जा देने के लिए डीडीए की ओर से एक विफलता है, तो आवंटी के लिए उपाय कब्जे की वसूली के लिए एक मुकदमा दायर करने की है.

(3) बोर्ड के ऊपर परिस्थितियों में तैयार किया जा सकता है कि निष्कर्ष, डीडीए आवंटी की ओर से निर्माण कार्य में ले लेता है और इसमें शामिल लेनदेन एक बिक्री नहीं है कि यह है कि सलाह दी गई है.  इस योजना के तहत निर्माण की जांच का लागत पहले से ही निर्धारित है और डीडीए निर्माण की लागत में, यदि कोई हो, आवंटी वृद्धि को वहन करना पड़ता है कि इस शर्त पर किश्तों में निर्माण की लागत का भुगतान की सुविधा. इसलिए, पूंजीगत लाभ कर के प्रयोजन के लिए नई संपत्ति की लागत से निर्माण की जांच का लागत और ऊपर कहा गया है कानूनी स्थिति को प्रभावित नहीं करती राशि किश्तों में भुगतान करने की अनुमति दी थी कि इस तथ्य है.इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह डीडीए के सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत फ्लैटों के आवंटन के मामलों पूंजीगत लाभ के उद्देश्य के लिए निर्माण के मामले के रूप में माना जाएगा कि निर्णय लिया गया है.

परिपत्र: नहीं 471 [एफ सं 207/27/85-IT (ए) द्वितीय], 15-10-1986 दिनांकित.

न्यायिक विश्लेषण

सीआईटी में - में समझाया वी. श्रीमती Hilla जेबी वाडिया [1993] 69 चुंगी लगानेवाला 114 (Bom.), यह बोर्ड एक आवंटन पत्र निर्माण की लागत की पहली किस्त के भुगतान पर इस योजना के तहत एक आवंटी को जारी किया जाता है जब, आवंटन जब तक अंतिम है कि 15-10-1986 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 471 में कहा गया था कि मनाया गया इसे रद्द कर दिया गया है.आबंटी, इस के बाद, केवल एक अनुवर्ती कार्रवाई है और कब्जे की डिलीवरी लेने के केवल एक औपचारिकता है आवंटन पत्र और किस्तों का भुगतान जारी करने पर संपत्ति के लिए शीर्षक हो जाता है.  बोर्ड इस योजना के तहत फ्लैट के ऐसे एक आवंटन पूंजीगत लाभ के उद्देश्य के लिए निर्माण की लागत के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए कि का निर्देश दिया है.

में समझाया - ऊपर दो परिपत्रों (15-10-1986 और 16-12-1993 दिनांकित) श्रीमती में विस्तार से बताया गया ACIT वी. सीता सुब्रमण्यम [1996] 59 आईटीडी 94 (Mad. - ट्राई बी.) निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ:

"... निर्धारिती भी सीबीडीटी द्वारा जारी किए गए कुछ परिपत्रों पर भरोसा किया. परिपत्र में से एक 15 अक्टूबर दिनांकित [सर्कुलर नंबर 471, 1986 था. इस सीबीडीटी एक निर्धारिती दिल्ली विकास प्राधिकरण के आत्म - फाइनेंसिंग योजना के तहत एक आवंटन से एक फ्लैट का अधिग्रहण जहां, आवंटन ही निर्धारिती है, भले ही अनुभाग 54F के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अनुपालन है कि स्थिति स्पष्ट द्वारा जारी किया गया था कारण कहा इस योजना के तहत सभी किश्तों का भुगतान नहीं किया. बाद में 16 दिसम्बर दिनांकित एक और परिपत्र सं 672, 1993 से, सीबीडीटी भी इसी योजना के तहत आवंटन पर मकान और फ्लैटों के अधिग्रहण के लिए एक ही लाभ का विस्तार स्पष्टीकरण जारी किया है. इसलिए इसे विधानमंडल के इरादे की आवश्यकता नहीं है एक आवासीय घर और निर्माण या व्यवसाय के पूरा होने के अधिग्रहण में निवेश करने के लिए था कि तर्क दिया गया था. हम निर्धारिती के लिए सीखा वकील के तर्क में बल लगता है. कहा इरादा यह एक निर्धारिती स्वयं वित्त पोषण योजना के तहत एक आवंटन हो जाता है और पहली किस्त का भुगतान करता है अगर एक निर्धारिती, वर्गों 54 और 54F के लाभ का हकदार है कि आयोजित किया गया जहां सीबीडीटी द्वारा जारी दो परिपत्रों से बहुत स्पष्ट है निर्माण की लागत की. यह क्रम में निर्धारिती घर का निर्माण पूरा करने और एक ही पर कब्जा की जरूरत नहीं है अनुभाग 54F के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए स्पष्ट है कि उस से. . . . "(पी. 98)

श्रीमती में - में लागू किया.सीआईटी वी. शशि वर्मा [1997] 224 आईटीआर 106 (म. प्र.), ऊपर परिपत्र पर भरोसा किया, और अदालत ने कहा था:

"यह बात clinches और यह एक प्रेरक का महत्व है क्योंकि ट्रिब्यूनल परिपत्र नजरअंदाज कर दिया है और यह राहत देने की प्रकृति में था के लिए यह उचित नहीं था. इसलिए, ट्रिब्यूनल परिपत्र सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और राहत दी जाना चाहिए था. . . "(पी. 108)