47 : अधिसूचना: 47 जारी करने की तारीख: 9/07/2010
अधिसूचना सं.
47
अधिसूचना तिथि
09/07/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
09/07/2010
आयकर अधिनियम की धारा 80-आइए, 1961 - कटौती - मुनाफे और आदि औद्योगिक बुनियादी ढांचे के उपक्रमों, से लाभ - अधिसूचित उपक्रम
अधिसूचना सं. 47/2010 [F.NO. 178/79/2008 (आईटीए-i)], 2010/09/07 दिनांक
जबकि (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में) की उपधारा (ग) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, फंसाया और वित्त मंत्रालय में भारत सरकार ने 8 जनवरी दिनांकित (राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) नंबर है तो 51 (ई), 2008 के औद्योगिक पार्क अधिसूचना के लिए एक योजना को अधिसूचित किया है;
प्र.20. और एम / एस जबकि. कुमार हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, 2 तल में अपने पंजीकृत पता, कुमार कैपिटल, 2413 होने, पूर्व स्ट्रीट, शिविर, पुणे - 411001, सर्वे नं 13 / बी, 1 +2 +3 और क्र.सं. में एक औद्योगिक पार्क विकसित किया गया है 14, Vadgaon शेरी, हवेली, पुणे, महाराष्ट्र [परियोजना: प्रमस्तिष्क आईटी पार्क];
(3)अब, इसलिए, उप - धारा (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (4) की धारा 80 आईए के अधिनियम नियम आयकर नियमों के 18C, 1962, और के प्रावधानों के अधीन के साथ पठित कहा औद्योगिक पार्क स्कीम, 2008 केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एम / एस सूचना देता है.कुमार हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, क्रम संख्या पर एक उपक्रम है और इस परियोजना के रूप में पुणे 13 / बी, 1 +2 +3 और क्र.सं. 14, Vadgaon शेरी, हवेली, पुणे, महाराष्ट्र - 411014 [परियोजना प्रमस्तिष्क आईटी पार्क] उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में, कहा उपक्रम द्वारा विकसित और बनाए रखा और संचालित किया जा रहा है.
(4)उक्त औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की तिथि 31 मार्च 2010 है.
प्र.5. अधिसूचना अमान्य और एम / एस होगा. कुमार हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, पुणे, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा अगर
(मैं) अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जिसके आधार पर आवेदन और यह द्वारा दिए बाद में दस्तावेजों, गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.
(Ii) यह अधिसूचना पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर जारी किया गया है जिसके लिए औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है.
प्र.6. किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन, औद्योगिक पार्क की मंजूरी रद्द करना होगा.
एनएन

