469 : अधिसूचना: का. आ. 469 जारी करने की तिथि: 22/12/1978
अधिसूचना सं.
469
अधिसूचना तिथि
22/12/1978
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/12/1978
अधिसूचना: SO469
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 22/12/1978
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली, (द्वितीय) की उपधारा (1) धारा 35 के खंड के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आयकर अधिनियम, 1961 की (चतुर्थ) आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा, निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक या व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में "विश्वविद्यालय" की श्रेणी में: -
(मैं) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग, प्राकृतिक या व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखना होगा कि.
(द्वितीय) ने कहा कि विश्वविद्यालय के 30 अप्रैल को हर साल से, इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगी.
संस्थान
पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग.
यह अधिसूचना 21 अगस्त 1978 से प्रभावी है.
[सं 2619 (एफ नहीं 203/112/78-ITA. द्वितीय)

