468 : अधिसूचना: का. आ. 468 जारी करने की तिथि: 12/12/1978
अधिसूचना सं.
468
अधिसूचना तिथि
12/12/1978
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
12/12/1978
अधिसूचना: SO468
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1978/12/12
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, उप - धारा (1) के आय की धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर (द्वितीय) निम्न शर्तों के अधीन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन 'की श्रेणी के तहत आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा अधिनियम, 1961,: -
(1) कि संस्था चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(2) यह संस्था 31 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में प्रत्येक वर्ष मई.
संस्थान
भारत की न्यूट्रीशन फाउंडेशन, नई दिल्ली.
इस अधिसूचना 26-9-1978 से 25-9-1980 को दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 2606 / एफ 203/143/78-ITA सं. द्वितीय]

