आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

468

परिपत्र की तिथि

26/08/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/08/1986

परिपत्र: सं 468, 26-08-1986 दिनांकित

संपदा शुल्क के भुगतान की धारा 67 एल प्रमाण पत्र

1554. ड्यूटी एकत्र होने के बाद कोई शुल्क मूल्यांकन मांग में हुई है जहां / देय है जहां मामलों में मूल्यांकन आदेश के साथ मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्देश, यह जारी किया जाना चाहिए

1यह संपदा शुल्क अधिनियम के तहत मूल्यांकन नहीं कर्तव्य देय या देय शुल्क पूरी तरह से भुगतान किया गया है पाया जाता है, भले ही अंतिम रूप दे दिया गया है के बाद एक मुक्ति प्रमाणपत्र स्वचालित रूप से जारी नहीं किया है कि प्राक्कलन समिति द्वारा देखा गया है.

प्र.20. बोर्ड प्राक्कलन समिति द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार किया है और मुक्ति प्रमाण पत्र के कोई शुल्क देय है जहां मामलों में मूल्यांकन आदेश के साथ जारी किया जाना चाहिए कि फैसला किया है.हालांकि, मूल्यांकन संपदा शुल्क की मांग में हुई है जहां, कर्तव्य पूरी तरह धारा 67 के तहत जवाबदेह व्यक्ति से इस संबंध में एक आवेदन की आवश्यकता के बिना एकत्र किया जाता है, के बाद मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए.

(3)यह धारा 67 एक आवेदन बिना किसी प्रमाण पत्र के मुद्दे को निषेध नहीं है कि ध्यान दिया और केवल एक आवेदन कर दिया है जहाँ भी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा कि enjoins किया जा सकता है.

परिपत्र: सं 353 [एफ सं 309/72/82-ED], 1983/02/02 दिनांकित.