466 : परिपत्र: सं 466, 14-08-1986 दिनांकित
परिपत्र सं.
466
परिपत्र की तिथि
14/08/1986
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/08/1986
549. निर्यात कारोबार से मुनाफे - निर्माताओं के लिए नई धारा 80HHC के तहत लाभ पर गुजरती हैं जो निर्माताओं और निर्यात घरानों / ट्रेडिंग दोनों सदनों अनुभाग 80HHC के तहत कटौती के हकदार हैं या नहीं
1 धारा 80HHC वित्त अधिनियम, 1985 द्वारा प्रतिस्थापित के रूप में, एक निर्धारिती, एक भारतीय कंपनी या भारत में (एक कंपनी के अलावा अन्य) निवासी व्यक्ति जा रहा है पिछले साल, किसी भी माल या माल के दौरान भारत से बाहर निर्यात करता है जहां यह प्रावधान है कि जो इस अनुभाग लागू होता है, वह की अनुमति दी जाएगी नहीं इस तरह के माल या माल के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ का 50 प्रतिशत से अधिक राशि की कटौती.
प्र.20. अभ्यावेदन माल या निर्यात मकान / व्यापारिक घरानों के माध्यम से निर्यात माल के निर्माताओं अनुभाग 80HHC के संशोधित प्रावधानों के तहत किसी भी लाभ प्राप्त नहीं है कि प्रभाव के लिए प्राप्त किया गया है. यह आगे खंड 80HHC तहत निर्यात घर / व्यापार के घर से व्युत्पन्न कर लाभ चिंतित निर्माता को पारित कर दिया जाता है, ताकि पर पारित राशि निर्यात की कुल आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए कि प्रतिनिधित्व दिया गया है घर / व्यापार घर.
(3) इस मामले में बोर्ड द्वारा जांच की गई है. यह निर्णय लिया गया है कि प्रासंगिक लेखांकन अवधि के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस संबंध में एक प्रमाण पत्र पकड़े किसी भी निर्यात घर / व्यापारिक घराने के कारण पूर्व से व्युत्पन्न कर लाभ की राशि के निर्माता हिस्सा या पूरी करने पर गुजरता है खंड 80HHC के तहत कटौती, फिर कर लाभ पर पारित करने के लिए निर्माता के लिए किए गए वास्तविक भुगतान की राशि, निर्धारित सीमा के अधीन चलकर व्यापार व्यय के रूप में इलाज किया जा सकता है और निर्यात की कुल आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जानी घर / व्यापार घर.
(4) खंड 80HHC और पैरा 3 में कटौती के कारण कर लाभ के तहत कटौती के कारण कर लाभ की कुल राशि से ऊपर, किसी भी मामले में, निर्यात घर / व्यापारिक घराने के लिए खंड 80HHC के तहत उपलब्ध कर लाभ की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी . खंड 80HHC के तहत कर लाभ की अधिकतम राशि की गणना के लिए, हालांकि, कि खंड में निर्दिष्ट के रूप में 'लाभ' के खाते में उपरोक्त अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट कटौती लेने के बाद निर्धारित किया जाएगा.
प्र.5. इसे आगे भी बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है कि शामिल न किए जाने के लिए इस तरह के दावे द्वारा समर्थित है, इसलिए यदि जिसका माल या माल एक्सपोर्ट हाउस / ट्रेडिंग हाउस के माध्यम से निर्यात कर रहे हैं निर्माता की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा किसी भी निर्माता द्वारा प्राप्त भुगतान एक्सपोर्ट हाउस / व्यापार के घर से एक प्रमाण पत्र.
परिपत्र: नहीं 466 [एफ सं 178/54/86-IT (एआई)], 14-8-1986 दिनांकित.
न्यायिक विश्लेषण
सागर पर्ल इंडस्ट्रीज वी.: में समझाया सीआईटी [2001] 247 शब्दों में आईटीआर 578 (एससी),:
"केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ ही खंड 80HHC 1989 में संशोधन, एक सहायक निर्माता निर्यात से होने वाली आय के संबंध में कटौती का दावा करने की अनुमति द्वारा जारी 14-8-1986 सर्कुलर नं 466, समर्थन निर्माता प्रदान की एक्सपोर्ट हाउस धारा के तहत कटौती का दावा किया था नहीं करते हुए कहा कि एक्सपोर्ट हाउस, अन्य बातों के साथ से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत.परिपत्र के रूप में भी संशोधन दोनों यह स्पष्टीकरण / संशोधन के लिए, यह खंड के तहत कटौती का दावा किया जा सकता था जो अकेले निर्यात घर होगा नहीं थे संकेत मिलता है कि; समर्थन निर्माता के पक्ष में माफ किया जा सकता है जो एक सही. "(पी. 585)
में विस्तार से बताया: ACIT वी. चाम समुद्री उत्पाद (पी)लिमिटेड [2001] 77 आईटीडी 13 (राजकोट - ट्राई बी.) निम्नलिखित शब्दों में:
"केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड दिनांक 14 एक हाथ पर मान्यता प्राप्त व्यापारिक घरानों या निर्यात घरानों के बीच खंड के तहत कर लाभ के बंटवारे को सक्षम करने के लिए पहली बार अगस्त, 1986, और निर्यातक वास्तव में निर्यात, एक सर्कुलर नंबर 466 जारी अन्य पर उन के माध्यम से माल. लेकिन इस परिपत्र लागू प्रभावी आकलन वर्ष 1987-88 है और एक ही आकलन साल 1986-87 के लिए 1983-84 के लिए कोई आवेदन किया है. "(पी. 29)

