आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

464

परिपत्र की तिथि

18/07/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/07/1986

परिपत्र: सं 464, 18-07-1986 दिनांकित
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1986 - परिपत्र सं. 464, 18-7-1986 दिनांक
  

आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1986

एक नज़र में संशोधन

धारा / अनुसूची विवरण
आयकर अधिनियम
36 (1) (बी) और 80 डी स्वास्थ्य 4 पर बीमा के लिए प्रीमियम भुगतान के संबंध में कटौती के लिए नए प्रावधान
36 (क) (VIIa) बैंकों द्वारा किए गए खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों पर कटौती के संबंध में संशोधन 5
80HHB मुनाफे में और भारत के बाहर परियोजनाओं से लाभ के संबंध में कटौती को बढ़ाकर 6

संशोधन

आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1986

स्वास्थ्य पर बीमा के लिए प्रीमियम भुगतान के संबंध में कटौती

4.1 वर्ष 1986-87 के लिए बजट भाषण के पैरा 98 में वित्त मंत्री ने स्वरोजगार व्यक्तियों और जिसका चिकित्सा की जरूरत चिकित्सा के संबंध में नियोक्ताओं द्वारा ध्यान रखा गया उन के अलावा और वेतन अर्जक को राहत प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव की घोषणा की थी भारतीय साधारण बीमा निगम के साथ उनके द्वारा लिए गए चिकित्सा बीमा पॉलिसियों पर किसी भी प्रीमियम के लिए सीमा के अधीन अपनी कुल आय के बाहर एक कटौती, अनुमति देकर उनके द्वारा किए गए खर्च.

आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1986

4.2 से ऊपर के अनुसरण में संशोधन अधिनियम (1) आयकर अधिनियम की धारा 36 के एक नियोक्ता के लिए एक कटौती चेक द्वारा उसके द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम के संबंध में अनुमति देने के लिए उप - धारा में एक नया खंड (आईबी) डाला गया है भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा इस संबंध में फंसाया और केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बीमा के लिए. इस कटौती के किसी भी मौद्रिक सीमा नहीं होगी. योजना अलग से अंतिम रूप दिया जा रहा है.

आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1986

4.3 इसके अलावा, संशोधन अधिनियम रुपए तक एक निर्धारिती को एक कटौती प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम में एक नई धारा 80 डी के डाला गया है. 3000 एक बीमा के लिए चेक द्वारा उसके द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम के संबंध में वर्ष, -

(मैं) अपने स्वास्थ्य पर या अपने पति या पत्नी या आश्रित माता पिता या आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पर; और

(Ii) केवल से मिलकर व्यक्तियों के व्यक्तियों या शरीर के एक हिन्दू अविभाजित परिवार या संघ के मामले में (में मामला या तो) पति और दादरा और नगर ​​हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पत्नी, गोवा, दमन और दीव, व्यक्तियों के ऐसे परिवार, संस्था या शरीर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर.

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बैंकों द्वारा किए गए खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों पर कटौती के संबंध में संशोधन

प्र.5. उप खंड के खंड (VIIa) के मौजूदा प्रावधानों के तहत (1) वित्त अधिनियम, 1979, अनुसूचित या एक गैर अनुसूचित भारतीय बैंक है द्वारा किए गए खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान द्वारा डाला आयकर अधिनियम की धारा 36 के निर्धारित सीमा के भीतर कटौती के रूप में अनुमति दी. निर्धारित सीमा कुल आय या जो भी अधिक हो ऐसे बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए कुल औसत अग्रिमों का 2 प्रतिशत का 10 फीसदी है. यह विदेशी बैंकों को इस प्रावधान के तहत और उस हद तक किसी भी कटौती के हकदार नहीं थे कि सरकार को प्रतिनिधित्व दिया गया था, वे उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था. इसके अलावा, यह इस संबंध में मौजूदा छत, यानी, कुल आय या जो भी अधिक हो भारतीय बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए कुल औसत अग्रिमों का 2 फीसदी की 10 फीसदी, संशोधित किया जाना चाहिए कि महसूस किया गया. तदनुसार, संशोधन अधिनियम द्वारा, उप - धारा (1) आयकर अधिनियम की धारा 36 के खंड (VIIa) के अंतर्गत वर्तमान में उपलब्ध कटौती दो अलग प्रावधानों में विभाजित किया गया है. इन सीमाओं में से एक नहीं चिंतित बैंकों की ग्रामीण शाखाओं से करने के लिए किए गए कुल औसत अग्रिमों का 2 प्रतिशत से अधिक राशि तक कटौती. यह विदेशी बैंकों ग्रामीण शाखाओं की जरूरत नहीं है और इसलिए इस संशोधन विदेशी बैंकों के मामले में प्रासंगिक नहीं होगा कि स्पष्ट किया जा सकता है. अन्य प्रावधानों में एक और कटौती के तहत किसी भी कटौती करने से पहले अभिकलन कुल आय (के 5 फीसदी तक सीमित सभी बैंकों, भारत में शामिल न सिर्फ बैंकों, द्वारा किए गए खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के संबंध में अनुमति दी जाएगी कि सुरक्षित इस खंड और अध्याय माध्यम से). यह ग्रामीण शाखाओं वाले सभी अनुसूचित या गैर अनुसूचित बैंकों की अनुमति दी जाएगी कि अर्थ होगा 2 प्रति ऐसी शाखाओं द्वारा किए गए कुल औसत अग्रिमों का प्रतिशत और प्रावधान के संबंध में अपनी कुल आय का 5 प्रतिशत करने के लिए ऊपर एक और कटौती करने के लिए ऊपर कटौती बुरा और संदिग्ध ऋण के लिए.

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मुनाफे में और भारत के बाहर परियोजनाओं से लाभ के संबंध में कटौती की वृद्धि

प्र.6. भारत में रहता है, जो एक भारतीय कंपनी या (एक कंपनी के अलावा अन्य) एक व्यक्ति की सकल कुल आय भारत से बाहर परियोजनाओं के निष्पादन से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या लाभ भी शामिल है, जहां आयकर अधिनियम की धारा 80HHB के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार , इस तरह के लाभ या 25 प्रतिशत के बराबर लाभ से कटौती तत्संबंधी स्वीकार्य है. विदेशी मुद्रा की कमाई के स्रोतों में से एक है जो भारत के बाहर परियोजनाओं के निष्पादन की गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए, अनुभाग 80HHB कटौती ऐसे लाभ का 50 प्रतिशत के बराबर राशि का स्वीकार्य होगा कि सुरक्षित करने के लिए संशोधन किया गया है.