460 : परिपत्र: सं 460, 03-07-1986 दिनांकित
परिपत्र सं.
460
परिपत्र की तिथि
03/07/1986
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
03/07/1986
वित्तीय वर्ष 1986-87
1717. अधिनियम, 1986 के वित्त की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट दरों पर वित्तीय वर्ष 1986-87 के दौरान प्रतिभूतियों पर ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश
1मैं इस विभाग के परिपत्र सं 427 [एफ के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ आप सरकार पर ब्याज "के भुगतान से स्रोत पर आयकर की कटौती बनाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया जिसमें सं 275/25/85-IT (ख)],, उपरोक्त विषय पर 31-7-1985 दिनांकित वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए उसमें निर्धारित दरों पर प्रतिभूति ". अपने कार्यालय द्वारा, आदि सब ट्रेजरी अधिकारी, के लिए जारी किए जाने वाले एक मसौदा परिपत्र भी सिवा संलग्न किया गया था.
प्र.20. जहां तक "सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज" के भुगतान से स्रोत पर कर कटौती के मामले में इसके लागू के रूप में वित्त अधिनियम, 1986, के बारे में लाया ही महत्वपूर्ण परिवर्तन अधिभार के लिए सभी संदर्भों का विलोपन है. उक्त परिपत्र में भेजी आयकर की बुनियादी दरों वित्तीय वर्ष 1986-87 के दौरान अपने आवेदन में अपरिवर्तित रहते हैं. यह इसलिए, अपने नियंत्रण में सब ट्रेजरी अधिकारी और उप खजाना अधिकारियों को जारी किए जाए मसौदे के आधार पर एक परिपत्र पहले से ही 31-7-1985 दिनांकित, इस विभाग के परिपत्र सं 427 के साथ आप के लिए आपूर्ति का अनुरोध किया है, व्यक्तिगत रूप से लागू जहाँ भी वर्ष के संबंध में आवश्यक सुधार करने के बाद उसमें और भी बनाया अधिभार के लिए सभी संदर्भों को हटाने के बाद.
परिपत्र: सं 460 [एफ सं 275/68/86-IT (ख)], 1986/03/07 दिनांकित.
1718. 5 प्रतिशत की दर से सरचार्ज की वृद्धि किए जाने की 1987/01/06 के परिपत्र के आधार पर गणना स्रोत पर कर की कटौती - 16-12-1987 से प्रभावी
1मैं इस विभाग के परिपत्र सं 486 [एफ के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ सं 275/41/87-IT (ख)], 1987/01/06 दिनांकित जिसमें वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिए सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान से स्रोत पर आयकर की कटौती करने के लिए लागू कर की दरें आप को सूचित किया गया.
प्र.20. यह वित्त (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 3 द्वारा, वित्त अधिनियम, 1987 की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया है कि आपके ध्यान में लाया जाता है. इस संशोधन के अनुसार उक्त परिपत्र के आधार पर गणना आयकर की राशि ऐसी आयकर की 5 फीसदी की दर से गणना की यूनियन के प्रयोजन के लिए एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी.सरचार्ज की वसूली 16-12-1987 से प्रभावी बल में आता है.

