46/2011 : अधिसूचना: 46 जारी करने की तारीख: 26/8/2011
अधिसूचना सं.
46/2011
अधिसूचना तिथि
26/08/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
26/08/2011
धारा 120 (1) और (2) आयकर अधिनियम, 1961 - अधिसूचना में संशोधन नहीं - आयकर अधिकारियों - डीजी (अन्वेषण) / आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र. अतः 734 (ई), 31-7-2001 दिनांक
अधिसूचना सं. 46/2011 [तो 1979 (ई)], 26-8-2011 दिनांक
उप वर्गों (1) और (2) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा की अधिसूचना खत संशोधन करती है भारत, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग), सेंट्रल बोर्ड प्रत्यक्ष कर, संख्या इतनी 734 (ई) की सरकार है, अर्थात 31 जुलाई 2001, दिनांक: -
कहा अधिसूचना की अनुसूची-I में, क्रम संख्या 9 और निम्न क्रम संख्या और प्रविष्टियों, उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
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"(1)
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(2)
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(3)
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(4) संचार सेवाएं
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9
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आयकर महानिदेशक (जांच), चंडीगढ़
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चंडीगढ़
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आयकर (मैं) आयुक्त (केन्द्रीय), लुधियाना;
(Ii) आयकर (अन्वेषण), पंचकूला के निदेशक;
(Iii) आयकर (अन्वेषण), लुधियाना के निदेशक;
आयकर (iv) आयुक्त (सीआईबी), चंडीगढ़;
आयकर (V) आयुक्त (केन्द्रीय), गुड़गांव. "
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एनएन

