46/2010 [का. आ. 1147(अ)] : अधिसूचना: एनसी-46/2010 [का.आ. 1147(अ)], तारीख: 17-5-2010
अधिसूचना सं.
46/2010 [का. आ. 1147(अ)]
अधिसूचना तिथि
17/05/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/05/2010
सूचनाएं
आयकर अधिनियम
धारा 35AC (1), विवरण के साथ पढ़ा (ख), बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों
अधिसूचना संख्या में संशोधन तो 60 (ई), 22-1-2003 दिनांकित
अधिसूचना सं. 46/2010 [F.NO. V-27015/1/2010-SO (NAT.COM)] / तो 1147 (ई), 17-5-2010 दिनांक
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग), संख्या तो 60 (ई) की अधिसूचना द्वारा, (1) (ख) खंड के साथ पठित उपधारा के तहत जारी 22 जनवरी 2003, दिनांक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण, केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 7 में अधिसूचित किया था, "पशु अस्पतालों या आश्रयों के रखरखाव, दवा, दूध, एंबुलेंस और पशु जागरूकता कार्यक्रम के चलने की खरीद और पशु के लिए लोगों द्वारा परियोजना ", 14, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001, दिनांक अतः 1599 (ई) आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 2003-04 से तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 14 नवंबर 2005 को तीन वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय वर्ष 2005-06 के साथ शुरुआत की और वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 17 जून दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या इतनी 1466 (ई), 2008 बढ़ाया गया था जो ;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा रुपये से परियोजना लागत को बढ़ाने के लिए कहा परियोजना या स्कीम.रुपये के लिए 4.90 करोड़. 14.90 करोड़;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या परियोजना "पशु अस्पतालों या आश्रयों के रखरखाव, दवा, दूध, एंबुलेंस और पशु जागरूकता कार्यक्रम का चल रहा है और इस परियोजना की खरीद" पशु के लिए लोगों द्वारा किया जा रहा है, जो 14, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001;
(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव को 22 जनवरी 2003, दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या तो 60 (ई), हरजाना: -

