आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

458(अ)

अधिसूचना तिथि

05/07/1976

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

05/07/1976

अधिसूचना: का. आ. 458(अ) जारी करने की तिथि: 5/7/1976

                        

अधिसूचना: SO458 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 245F, 245F (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1976/05/07
(5) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245F की उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर समझौता आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है: -
1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -. (1) इन नियमों आयकर निपटान आयोग (प्रक्रिया) नियम, 1976 कहा जा सकता है.
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.
प्र.20. परिभाषाएं -. इन नियमों में, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित है, जब तक -
(मैं) "अधिनियम" आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है;
(Ii) "आवेदक" उसे बसे से संबंधित एक मामले को उप - धारा (1) के खंड 245C के तहत आयोग को एक आवेदन बनाता है जो एक व्यक्ति अभिप्रेत है;
(Iii) "अधिकृत प्रतिनिधि" का अर्थ है -
(क) ऐसे आवेदक व्यक्ति में भाग लेने के लिए अधिनियम के अध्याय XIXA के प्रावधानों में से किसी के तहत आवश्यक है सिवाय जहां एक आवेदक के संबंध में, किसी भी आयकर प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उसे प्रतिनिधित्व करने के हकदार होंगे, जो एक व्यक्ति अनुभाग 288 के तहत;
(ख) एक आयुक्त, एक व्यक्ति के संबंध में -
(ए) के लेखन में आयुक्त द्वारा अधिकृत; या
विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त (बी);
दिखाई देते हैं, वकालत या आयोग के समक्ष किसी भी कार्यवाही में आयुक्त के लिए कार्य करने के लिए;
(Iv) "आयोग" आयकर निपटान आयोग (1) धारा 245B की उप - धारा के अधीन गठित मतलब है;
(V) 'सचिव' आयोग के सचिव का मतलब है और एक उप सचिव और आयोग के एक प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल है;
(Vi) "अनुभाग" इस अधिनियम के एक वर्ग का मतलब है;
(सात) "निपटान आवेदन" (1) उसका मामला तय हो चुका है करने के लिए खंड 245C की उप - धारा के तहत आयोग को एक व्यक्ति द्वारा किए गए एक आवेदन का मतलब है;
(आठ) इन नियमों में इस्तेमाल किया और परिभाषित लेकिन अधिनियम में परिभाषित नहीं सभी दूसरे शब्दों और भाव क्रमशः अधिनियम में उन्हें सौंपा अर्थ होंगे.
(3) आयोग की भाषा -. आयोग के समक्ष सभी वाद, आवेदक के विकल्प पर, हिंदी या अंग्रेजी में हो सकती है.
(2) आयोग के सभी आदेशों और अन्य कार्यवाही, आयोग के विकल्प पर, हिंदी या अंग्रेजी में हो सकती है.
(4) आदि नोटिस पर हस्ताक्षर - (1) आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भी माँग, दिशा, पत्र, प्राधिकरण, आदेश या लिखित सूचना के अध्यक्ष या आयोग के किसी अन्य सदस्य द्वारा या सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा.
(2) उपनियम में कुछ भी नहीं (1) किसी भी मांग या दिशा को लागू नहीं होगी जो आयोग मई, व्यक्तिगत रूप से एक आवेदक या एक आयुक्त या अधिकृत प्रतिनिधि, सुनवाई, इस मुद्दे के पाठ्यक्रम में.
प्र.5. प्रक्रिया दाखिल निपटान आवेदन के लिए - एक निपटान आवेदन आयोग के कार्यालय में, या सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को, सचिव के लिए व्यक्ति में आवेदक द्वारा या उसके एजेंट द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, या द्वारा भेजी जाएगी पंजीकृत डाक सचिव को या ऐसे अधिकारी को संबोधित किया.
प्र.6. आयुक्त की रिपोर्ट, आदि, खंड 245D तहत (1) -. एक समझौता आवेदन प्राप्त होने पर एक प्रति उसके खंड 245D की उप - धारा के तहत अपनी रिपोर्ट (1) प्रस्तुत करने के लिए दिशा के साथ आयुक्त को आयोग द्वारा भेज दिया जाएगा उसके द्वारा या आयोग के रूप में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर निर्दिष्ट कर सकता है.
प्र.7.        निपटान के तथ्यों और शर्तों के बयान के दाखिल -. एक आदेश उप - धारा के तहत आयोग द्वारा पारित किया है, जहां (1) (1) आवेदन के साथ रवाना होने की अनुमति अनुभाग 245D के एक नोटिस के आयोग द्वारा जारी किया जाएगा पांच प्रतियां में प्रस्तुत करने के लिए उसे जरूरत आवेदक -
(किसी भी आय का खुलासा या आवेदक द्वारा खुलासा किए जाने का प्रस्ताव प्राप्त किया गया है जिस तरीके सहित) बसे होने के मामलों के बारे में तथ्यों की (एक) एक पूर्ण और सच बयान; और निपटान युक्त अनुबंध के साथ साथ, आय का निर्धारण शामिल है, जहां -
जो निपटान आवेदन संबंधित है के लिए आकलन वर्ष या साल के लिए आवेदक की कुल आय में से (i) अभिकलन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार;
(Ii) विनिर्माण खाते या व्यापार खाते या दोनों की प्रतियां, जैसा भी मामला हो; लाभ और हानि खाते या आय और व्यय खाते या किसी अन्य समान खाता, जैसा भी मामला हो, और संतुलन पत्र; और
(Iii) के मामले में -
(ए) एक मालिकाना व्यापार या पेशे, मालिक के निजी खाते की नकल;
(बी) एक फर्म या व्यक्तियों, उसके साथी या सदस्यों के व्यक्तिगत खातों की प्रतियां, जैसा भी मामला हो सकता है की व्यक्ति या शरीर की एसोसिएशन; और
(सी) एक फर्म के एक भागीदार या जैसा भी मामला हो फर्म या व्यक्ति या व्यक्तियों के शरीर के सहयोग से ऐसे साथी या सदस्य के व्यक्तिगत खाते के व्यक्तियों, प्रतियां, के व्यक्तियों या शरीर के एक संघ के एक सदस्य;
(ख) निपटान की शर्तों आवेदक द्वारा मांगी गई.
(2) तथ्यों का बयान, बहां अनुबंध और निपटान की शर्तों के प्रत्येक आवेदक द्वारा अलग से हस्ताक्षरित किया जाएगा और तथ्यों के बयान अर्थात् निम्नलिखित तरीके में सत्यापित किया जाएगा: -
पूर्ण में "मैं, ........................................... [नाम और स्पष्ट अक्षरों में]
के पुत्र / पुत्री / पत्नी .................. सत्यनिष्ठा से अपने ज्ञान और विश्वास का सबसे अच्छा करने की घोषणा है कि, यह साथ तथ्यों और अनुबंध के इस बयान में दी गई जानकारी है उसमें दिखाया सही और पूर्ण और अन्य विवरण सही मायने में कहा गया है. मैं आगे मैं ----- (पद) के रूप में अपनी क्षमता में और मैं तथ्यों के इस बयान करने के लिए और यह सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ कि इस बयान कर रहा हूँ कि घोषणा.
.......................... (हस्ताक्षर) "
जगह -
तिथि -
8 शपथ पत्र के दाखिल -. कहां द्वारा वहन, या, मामले से संबंधित रिकार्ड यह एक विधिवत द्वारा स्पष्ट रूप से और concisely कहा और समर्थित किया जाएगा नियम 7 के तहत सजा तथ्यों के बयान में आरोप लगाया है के विपरीत है नहीं किया जा सकता है, जो एक तथ्य शपथ पत्र.
9 तथ्यों, आदि के बयान पर आयुक्त की रिपोर्ट - तथ्यों के बयान की प्राप्ति पर और नियम 7 के तहत निपटान की शर्तों, आयोग ने अपनी आगे की रिपोर्ट के लिए बुला आयुक्त को एक प्रतिलिपि क्या आगे जाएगा.
10 आवेदन की सुनवाई के लिए तिथि और जगह अधिसूचित होने के लिए -. आयुक्त की रिपोर्ट मिलने पर नियम 9 के तहत आयोग आवेदक और आयुक्त आवेदन की सुनवाई की तारीख और जगह को सूचित करेगा.
प्र।11. प्राधिकरण के दाखिल -. एक आवेदन की सुनवाई में आवेदक के लिए प्रदर्शित होने के अधिकृत प्रतिनिधि की सुनवाई के प्रारंभ से पहले फाइल करेगा उसे आवेदक के लिए प्रकट करने के लिए और वह आवेदक के एक रिश्तेदार है, तो दस्तावेज़ राज्य करेगा अधिकृत दस्तावेज़ वह नियमित रूप से आवेदक द्वारा नियोजित एक व्यक्ति है, तो आवेदक के साथ अपने रिश्ते की प्रकृति, या, क्षमता, जिसमें उन्होंने नियोजित समय पर है.
प्र.12.     अतिरिक्त तथ्यों का सत्यापन -. कहां आयोग के समक्ष नियम 7 के तहत सजा तथ्यों के बयान में निहित नहीं किसी भी तथ्य है कि वे लिखित में आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा और एक ही तरीके के रूप में सत्यापित किया जाएगा कथित कर रहे हैं किसी भी कार्यवाही के पाठ्यक्रम में उस नियम में प्रावधान.
प्र.13. कार्यवाही जनता के लिए खुला नहीं -. आयोग के समक्ष कार्यवाही सार्वजनिक और (आवेदक अलावा, उसके कर्मचारी, आयकर विभाग या अधिकृत प्रतिनिधियों के संबंधित अधिकारियों को) कोई व्यक्ति होगा, बिना के लिए खुला नहीं होगा आयोग की अनुमति, ऐसी कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहेंगे.
प्र.14. आवेदन की सुनवाई का स्थगन - आयोग मई, यह ठीक समझे और यह कार्यवाही की किसी भी स्तर, आवेदन की सुनवाई स्थगित जैसे शब्दों पर.
प्र.15.     आयोग उसके किसी सदस्य के अभाव में किसी भी मामले में कार्य करता है और वर्तमान सदस्यों के बीच मतभेद, ऐसी बात अनुपस्थिति के दौरान एक साथ आयोग के समक्ष रिकार्ड पर लाया किसी भी सामग्री के साथ वहां कहां है - किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति में आयोग की कार्यवाही एक निर्णय है कि मामले के संबंध में आयोग द्वारा लिया जाता है पहले ऐसे सदस्य की, एक साथ सभी सदस्यों द्वारा आयोग के एक बाद की बैठक में विचार किया जाएगा