456(अ) : अधिसूचना: का. आ. 456(अ) जारी करने की तारीख: 11/5/2000
अधिसूचना सं.
456(अ)
अधिसूचना तिथि
11/05/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/05/2000
अधिसूचना: एसओ 456 (ई)
धारा (ओं) भेजा:
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2000/11/05
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है: -
इस अधिसूचना में यह पहले से ही नियम iteself के शरीर में निहित है यहाँ के रूप में reproduced नहीं 11 मई 2000, पर किए गए आयकर नियम, 1962, के लिए (छठा संशोधन) शामिल हैं.
[अधिसूचना संख्या 11363 / एफ सं 142/2/2000-TPL]

