आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

454

परिपत्र की तिथि

24/04/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

24/04/1986

परिपत्र: सं 454, 24-04-1986 दिनांकित

विशेष वाहक बांड
(उन्मुक्ति और छूट)
1981 अधिनियम


विशेष वाहक बांड

1556. Clarificatory नोट

1विशेष वाहक बांड (उन्मुक्ति और छूट) अध्यादेश, 1981 ('अध्यादेश'), 12 जनवरी, 1981 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था. अध्यादेश 27 मार्च 1981 पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है, जो विशेष वाहक बांड (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम, 1981 ('अधिनियम') द्वारा बदल दिया गया था.

प्र.20. बांड विदेश में, भारत में 2 फ़रवरी 1981 से और 9 फ़रवरी 1981 से बिक्री पर रखा गया था. बांड की बिक्री, तथापि, 1 मई, 1981 से प्रभाव से निलंबित किया गया था.

(3)यह जगह जो अध्यादेश और अधिनियम की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में दायर की कुछ रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई थी. ये रिट याचिकाओं, तथापि, 2 सितंबर, 1981 को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया. बांड की बिक्री के बाद से 1 दिसंबर 1981 से प्रभावी फिर से शुरू कर दिया गया है और 9 जनवरी 1982 uptil जारी रहेगा.

(4)विशेष वाहक बांड योजना के संबंध में कई पत्र और लेख प्रेस में छप चुके हैं. उपयुक्त स्पष्टीकरण ब्रोशर के रूप में जारी किए गए और अन्यथा समय - समय पर किया गया है. निम्नलिखित आगे स्पष्टीकरण जानकारी के लिए जारी किए जाते हैं:

प्रश्न 1: कैसे विशेष वाहक बांड योजना आयकर, संपत्ति कर और उपहार कर अधिनियम के तहत कराधान प्रभावित करता है?

उत्तर: विशेष वाहक बांड योजना कर प्रणाली से स्वतंत्र है.इन अधिनियमों के तहत आकलन खाते में सदस्यता के लिए ले रही है, या किसी भी व्यक्ति द्वारा, विशेष वाहक बांड के अधिग्रहण के बिना सामान्य कोर्स में किया जाएगा.

प्रश्न 2: यह संपत्ति कर रिटर्न में विशेष वाहक बांड की होल्डिंग का खुलासा करने के लिए आवश्यक है?

उत्तर: (1) इस अधिनियम की धारा 3 विशेष रूप से किसी भी अन्य कानून में निहित कुछ होते हुए भी, बांड धारक बांड के अधिग्रहण की प्रकृति और स्रोत का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होगी, कि प्रदान करता है.इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 4 के लिए सदस्यता या बांड के अधिग्रहण आयकर अधिनियम, संपत्ति कर अधिनियम और उपहार कर अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा कि प्रदान करता है. इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह संपत्ति कर रिटर्न में बांड के आयोजन की घोषणा करने के लिए आवश्यक नहीं होगा.

प्रश्न 3: यह उपहार कर रिटर्न में बांड का उपहार घोषित करने के लिए आवश्यक है?

उत्तर: 2 प्रश्न के जवाब में दी गई कारणों के लिए, यह उपहार कर रिटर्न में बांड का उपहार घोषित करने के लिए आवश्यक नहीं होगा.

प्रश्न 4: अधिकारी विशेष वाहक बांड के अधिग्रहण की प्रकृति और स्रोत के बारे में एक व्यक्ति सवाल कर सकते हैं?

उत्तर: नहीं, धारा 3 (1) (क) अधिनियम के बल में कुछ समय के लिए किसी भी अन्य कानून में निहित कुछ होते हुए भी, की सदस्यता ली है या अन्यथा विशेष वाहक बांड हासिल कर ली है जो किसी व्यक्ति को खुलासा करने के लिए आवश्यक होगा, कि प्रदान करता है किसी भी प्रयोजन के लिए, बांड के अधिग्रहण की प्रकृति और स्रोत.यह, हालांकि, (2) है कि अधिनियम की धारा 3 में वर्णित अपवादों के अधीन है.

प्रश्न 5: एक जांच या जांच उन्होंने की सदस्यता ली है या अन्यथा बांड हासिल कर ली है कि जमीन पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शुरू किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं. (1) (ख) अधिनियम की धारा 3 देखें.

6 प्रश्न: आयकर अधिनियम की धारा 133A के तहत खंड 132 या सर्वेक्षण के तहत खोज के दौरान, वह परिसर पर विशेष वाहक बांड inventorise अधिकृत अधिकारी को मिल सकता है सकते हैं?

उत्तर: नहीं करने के लिए सदस्यता या बांड के अधिग्रहण आयकर अधिनियम, संपत्ति कर अधिनियम और उपहार कर अधिनियम अधिनियम की [धारा 4 के तहत किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाना करने के लिए नहीं है ].कोई प्रयास नहीं है, इसलिए, बांड या खोज या सर्वेक्षण कार्य के दौरान पाया बांड्स के कुल मूल्य के विशिष्ट संख्या को नोट करने के लिए किया जाना चाहिए.

प्रश्न 7: विशेष वाहक बांड आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत एक आपरेशन के दौरान जब्त किया जा सकता है?

उत्तर: 6 प्रश्न के जवाब में दी गई कारणों के लिए, बांड तलाशी अभियान के पाठ्यक्रम में जब्त नहीं किया जा सकता.

प्रश्न 8: मूल्यांकन कार्यवाहियों के दौरान आयकर अधिकारी कहते हैं की आय की आड़ रुपये का पता लगाता है. 1 लाख और निर्धारिती वह विशेष वाहक बांड के अधिग्रहण में छुपा आय की पूरी राशि का निवेश किया है कि आयकर अधिकारी की संतुष्टि के लिए साबित होता है, आयकर अधिकारी क्या करना चाहिए?

उत्तर: आयकर अधिकारी निर्धारिती की व्याख्या की उपेक्षा और निर्धारिती विशेष वाहक बांड खरीदा नहीं था के रूप में अगर सामान्य कोर्स में मूल्यांकन फ्रेम चाहिए.यह (क) अधिनियम की धारा 4 में विशिष्ट प्रावधान निम्न प्रकार से है.

प्रश्न 9: एक व्यक्ति रुपये की धन पर संपत्ति कर के लिए मूल्यांकन किया गया था, तो. 10 लाख और अगले साल के लिए मूल्यांकन कार्यवाहियों के दौरान उन्होंने कहा कि वह रुपये के लिए कहते हैं, विशेष वाहक बांड खरीदा है, सिवाय इसके कि उसके धन में कोई बदलाव नहीं किया गया है कि दावा किया है. 2 लाख, वह रुपये पर संपत्ति कर के लिए मूल्यांकन किया जाएगा. 10 लाख रुपए या पर. देखने में संपत्ति कर अधिनियम की धारा 5 (1) (xvib) में निहित छूट रखते हुए 8 लाख?

उत्तर: वह रुपये पर संपत्ति कर के लिए मूल्यांकन किया जाएगा. 10 लाख, क्योंकि (ख) अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, की सदस्यता ली है या नहीं तो बांड का अधिग्रहण किया है जो कोई व्यक्ति, बांड की परिपक्वता की तारीख से पहले किसी भी अवधि के संबंध में दावा करने का हकदार होगा कि किसी भी संपत्ति संपत्ति कर अधिनियम के तहत किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए अपने शुद्ध धन में includible है जो बांड में तब्दील कर दिया गया है.

प्रश्न 10: वहाँ एक क्रेडिट एक निर्धारिती के खाते की किताबों में है और वह विशेष वाहक बांड की बिक्री से प्राप्त आय, के रूप में ऋण के स्रोत इस स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जा सकता है बताते हैं?

उत्तर: नहीं की सदस्यता ली या अन्यथा बांड हासिल कर ली है, जो किसी व्यक्ति के खाते से अपनी पुस्तकों में या अन्यथा उसके द्वारा श्रेय किसी भी राशि से आयोजित कि, बांड की परिपक्वता की तारीख से पहले किसी भी अवधि के संबंध में दावा करने का हकदार होगा उसे बांड के हस्तांतरण के लिए उसके द्वारा प्राप्त विचार का प्रतिनिधित्व करता है.(ग) अधिनियम की धारा 4 देखें.

प्रश्न 11: प्रीमियम योग्य बांड की मोचन पर प्राप्य है?

उत्तर: नहीं, यह आयकर अधिनियम की धारा 10 (15) (आईबी) के तहत आयकर से छूट प्राप्त है.

प्रश्न 12: बॉन्ड के मोचन पर आयकर अधिकारी प्रश्न पैसे के स्रोत के बारे में बॉन्ड धारक बॉन्ड के अधिग्रहण में निवेश नहीं कर सकते हैं?

उत्तर: नहीं, (1) (क) अधिनियम की धारा 3 की सदस्यता ली है या अन्यथा विशेष वाहक बांड हासिल कर ली है जो किसी व्यक्ति को किसी भी प्रयोजन के लिए खुलासा करने के लिए आवश्यक होगा कि प्रदान करता है, इस तरह के बांड के अधिग्रहण की प्रकृति और स्रोत.दूसरे शब्दों में, रुपये के अंकित मूल्य के प्रत्येक बॉन्ड की मोचन पर. परिपक्वता पर 10,000, बॉन्ड धारक रुपये चुकाया जाएगा. रुपये के प्रीमियम सहित 12,000. 2,000 रुपये और की पूरी राशि. 12,000 आयकर से मुक्त किया जाएगा.

प्रश्न 13: एक निर्धारिती वह खरीदा या अन्यथा एक निश्चित अंकित मूल्य के बांड हासिल कर ली है कि आयकर अधिकारी बताते हैं, तो आयकर अधिकारी क्या करना चाहिए?

उत्तर: आयकर अधिकारी निर्धारिती द्वारा बांड के अधिग्रहण के तथ्य को नजरअंदाज करना चाहिए.

प्रश्न 14: बांड की परिपक्वता की तारीख से पहले, एक प्रीमियम पर एक बॉन्ड धारक स्थानान्तरण बांड, प्रीमियम पूंजीगत लाभ कर के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, तो?

उत्तर: आयकर अधिनियम की धारा 2 (14) में 'पूंजी परिसंपत्ति' की परिभाषा को इसके दायरे से विशेष वाहक बांड, 1991 को छोड़ने के लिए संशोधन किया गया है नहीं, क्योंकि.

प्रश्न 15: विशेष वाहक बांड के संबंध में संपदा शुल्क कानून के तहत उपलब्ध किसी भी छूट या रियायत है?

उत्तर: नहीं छूट या रियायत नहीं. विशेष वाहक बांड के संबंध में संपदा शुल्क अधिनियम के तहत प्रदान की गई है.

प्रश्न 16: टैक्स की बकाया राशि में एक निर्धारिती अपने टैक्स बकाया की संतुष्टि के लिए विभाग को विशेष वाहक बांड की पेशकश कर सकते हैं?

आयकर अधिकारी और टैक्स वसूली अधिकारी कर की बकाया राशि का पूर्ण या आंशिक भुगतान में विशेष वाहक बांड स्वीकार नहीं करेंगे: उत्तर.

स्रोत: 1982/01/01 सर्कुलर नं 318,.