आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

45/2011

अधिसूचना तिथि

26/08/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/08/2011

अधिसूचना: 45 जारी करने की तारीख: 26/8/2011

धारा 120 (1) और (2) आयकर अधिनियम, 1961 - आयकर अधिकारियों - आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र - अधिसूचना में संशोधन नहीं. अतः 733 (ई), 31-7-2001 दिनांक

अधिसूचना सं. 45/2011 [तो 1978 (ई)], 26-8-2011 दिनांक

उप वर्गों (1) और (2) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा की अधिसूचना खत संशोधन करती है भारत, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग), सेंट्रल बोर्ड प्रत्यक्ष कर, संख्या इतनी 733 (ई) की सरकार है, अर्थात 31 जुलाई 2001, दिनांक: -

में अनुसूची मैंने कहा अधिसूचना के लिए, -

(क) सीरियल नंबर 3 और निम्न सीरियल नंबर और प्रविष्टियों, उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"(1)
(2)
(3)
(4) संचार सेवाएं
(3)
आयकर, दिल्ली-III के मुख्य आयुक्त
दिल्ली
आयकर, दिल्ली-III (i) आयुक्त;
आयकर (टीडीएस मैं) (ii) आयुक्त, दिल्ली;
(Iii) आयकर (टीडीएस एच) दिल्ली के आयुक्त. "

(ख) के सीरियल नंबर 83 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्न क्रम संख्या और प्रविष्टियों अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

(1) डेरिवेटिव
(2)
(3)
(4) संचार सेवाएं
83
आयकर, मेरठ के मुख्य आयुक्त
मेरठ
आयकर (मैं) आयुक्त, गाजियाबाद;
आयकर (द्वितीय) आयुक्त, मुज़फ़्फ़रनगर;
आयकर (iii) आयुक्त, अलीगढ़;
आयकर, नोएडा (चतुर्थ) के आयुक्त. "


एनएन