आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

45

अधिसूचना तिथि

09/02/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

09/02/2005

अधिसूचना: 45 जारी करने की तिथि: 9/02/2005

अधिसूचना सं. 45/2005, 2005/09/02 दिनांक


आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (19) के साथ पढ़ा खंड 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा आगे आयकर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है नियम, 1962, अर्थात्: -

1(1) इन नियमों का आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2005 कहा जा सकता है.

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.

प्र.20. आयकर नियम, 1962 में, शासन 2BB के बाद, निम्नलिखित नियम, अर्थात् डाला जाएगा: -

. धारा 10 के "2BBA परिस्थितियों और खंड के प्रयोजनों के लिए शर्तें (19) -. (1) धारा 10 के खंड (19), (अर्द्धसैनिक बलों सहित) के सशस्त्र बलों के एक सदस्य की मौत की परिस्थितियों के प्रयोजनों के लिए संघ के परिचालन कर्तव्यों के पाठ्यक्रम में अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -

हिंसा या अपहरण या आतंकवादियों या असामाजिक तत्वों द्वारा हमले की (मैं) में कार्य करता है;

(Ii) चरमपंथियों या असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई;

(Iii) अंतरराष्ट्रीय युद्ध में दुश्मन कार्रवाई;

(Iv) विदेश में शांति रखने के मिशन के साथ तैनाती के दौरान कार्रवाई;

(V) की सीमा झड़पों;

(Vi) बिछाने या दुश्मन खानों के रूप में भी मेरा व्यापक कार्यों सहित खानों की निकासी;

(सात) खदानों के विस्फोटों सक्रिय खदान क्षेत्रों या दुश्मन या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा के निकट संचालन क्षेत्रों में स्वयं के बलों द्वारा रखी उठाने या बातचीत खदान क्षेत्रों उन्मुख बिछाने जबकि;

(आठ) प्राकृतिक आपदाओं और बचाव कार्य से निपटने के लिए सिविल शक्ति की सहायता में;

(नौ) आंदोलन या प्रदर्शनकारियों द्वारा दंगे या विद्रोह दमन में सिविल शक्ति की सहायता में.

जैसा भी मामला हो (2) यह ऐसे सदस्य की मौत में हुई है, कि, (अर्ध सैनिक बलों सहित) के सशस्त्र बलों के मृतक सदस्य पिछले परोसा जहां विभाग के प्रमुख, या सेवा मुख्यालय द्वारा प्रमाणित किया जाएगा उपनियम (1) में वर्णित परिस्थितियों में परिचालन कर्तव्यों के पाठ्यक्रम. "


[एफ सं 142/26/2004-TPL]