अधिसूचना: का. आ. 447(अ) जारी करने की तारीख: 22/5/2001
अधिसूचना सं.
447E-
अधिसूचना तिथि
22/05/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/05/2001
अधिसूचना: SO447 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.80IA (4)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 22/5/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 447 (ई), 22 मई 2001 दिनांकित.
केन्द्र सरकार जबकि, आयकर अधिनियम की धारा 80-आइए, 1961 (1961 का 43) की उप - धारा (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों (4) का प्रयोग करते हुए (बाद में उक्त अधिनियम "के रूप में भेजा "), फंसाया गया है और उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना मुहैया नहीं तो 1201 (ई) में, औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना अधिसूचित, दिनांक 1 दिसंबर 1999 , अप्रैल, 1997 के 1 दिन से शुरू हो, और मार्च, 2002 के 31 वें दिन समाप्त होने के लिए.
और L & T इन्फोसिटी लिमिटेड 1Q4Al, प्रथम तल, Cybre टॉवर हाईटेक सिटी, मधापुर, हैदराबाद -500 023 पर अपने पंजीकृत कार्यालय रही है, जबकि, विकसित रखता है और सॉफ्टवेयर की आपूर्ति सेवा, व्यापार और प्रबंधन, तकनीकी Consultany के साथ काम कर एक औद्योगिक पार्क में संचालित किया गया है सेवा और अन्य संबंधित मामलों.
और केंद्र सरकार कुछ शर्तों और इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित शर्तों को कहा औद्योगिक पार्क विषय को मंजूरी दी है, जबकि.
अब, इसलिए, उप - धारा (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (4) उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक उपक्रम विकसित और बनाए रखा जा रहा है और एल एंड टी इन्फोसिटी द्वारा संचालित सूचित करता है उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में, लिमिटेड.
शेड्यूल
भारत सरकार के अनुमोदन एल एंड टी इन्फोसिटी लिमिटेड द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों.
1. प्रमोटर / औद्योगिक उपक्रम (i) नाम: एल एंड टी इन्फोसिटी लिमिटेड.
(Ii) प्रस्तावित स्थान: मधापुर गांव, Serilijigam पल्ली
नगर पालिका जिला: हैदराबाद
राज्य: आंध्र प्रदेश
पिन कोड: 500 033
दूरभाष. सं 040 310217 19 to
फैक्स नंबर 040 3110216
औद्योगिक पार्क (iii) प्रस्तावित क्षेत्र: 146.09 एकड़ जमीन
(Iv) प्रस्तावित गतिविधियों एनआईसी कोड 892893894
सॉफ्टवेयर की आपूर्ति सेवा, व्यापार और
प्रबंधन, तकनीकी कोन sultancy सेवाएँ
और अन्य संबंधित मामलों
(V) विनियोज्य क्षेत्र का प्रतिशत प्रस्तावित
औद्योगिक उपयोग के लिए 91 फीसदी.
के लिए निर्धारित भूमि (vi) का प्रतिशत
वाणिज्यिक उपयोग: 9 फीसदी.
औद्योगिक इकाइयों के 38 इकाइयों में से (सप्तम) प्रस्तावित संख्या
(आठ) कुल निवेश का प्रस्ताव (राशि
रूपये में): 15,00,00 लाख
(नौ) के लिए निर्मित अंतरिक्ष पर निवेश
औद्योगिक उपयोग (रुपए में): 11,50,00 लाख.
बुनियादी ढांचे के विकास पर (एक्स) निवेश
(रूपये में amout): 14,00,00 लाख
प्र.20. औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित किया जा क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत कुल आबंटन क्षेत्र के कम से कम 66% नहीं होगा. विनियोज्य क्षेत्र औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटन के लिए उपलब्ध है और बिजली, दूरसंचार, सड़क, ग्रीन बेल्ट की तरह आम सुविधाओं संबंधों के प्रावधान के लिए प्रयोग किया जाता है के रूप में इस तरह के क्षेत्र से अलग रहेगा जो शुद्ध क्षेत्र का मतलब होगा. उपलब्ध निर्मित अंतरिक्ष बना रही है जो एक औद्योगिक पार्क के मामले में, विनियोज्य क्षेत्र के आबंटन के लिए उपलब्ध है जो शुद्ध फर्श क्षेत्र का मतलब होगा और एयर कंडीशनिंग और अन्य दूरसंचार जैसे आम सुविधाओं का पता लगाने के लिए इस्तेमाल निर्मित अंतरिक्ष बाहर कर देंगे tion प्रतिष्ठानों, आदि
(3) औद्योगिक उपयोग निम्नलिखित कोड को छोड़कर राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 1987 कोड में परिभाषित किसी भी गतिविधि में शामिल होगा
धारा 0
खंड 1
सेक्शन 5
विभाजन 75 को छोड़कर धारा 7
समूह 892 को छोड़कर धारा 8, 893, 894, 895
धारा 9
धारा एक्स
धारा इलेवन
(4) वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित किया जा करने के लिए भूमि का प्रतिशत 10 से अधिक प्रतिशत नहीं होगा. विनियोज्य क्षेत्र की.
प्र.5. एक औद्योगिक मॉडल टाउन और औद्योगिक पार्क के मामले में, बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश कम से कम 50 फीसदी नहीं होगी. कुल परियोजना लागत की. औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष प्रदान करता है जो एक औद्योगिक पार्क के मामले में, औद्योगिक अंतरिक्ष के निर्माण की लागत सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कम से कम 60 फीसदी नहीं होगी. कुल लागत की.
प्र.6. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (दृष्टिकोण सड़कों सहित) सड़कों, पानी की आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा, उत्पादन और औद्योगिक मॉडल टाउन / औद्योगिक पार्क, दूरसंचार नेटवर्क में स्थित होने की इकाइयों के इस्तेमाल के लिए बिजली के वितरण की तरह सामान्य सुविधाओं पर होने वाले खर्च में शामिल होगा , आदि, और पहचान योग्य हैं और वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग के लिए कर रहे हैं जैसे अन्य सुविधाएं.
प्र.7. किसी भी परियोजना में कोई भी यूनिट से अधिक 50 प्रतिशत पर कब्जा करेगा. एक औद्योगिक मॉडल टाउन / औद्योगिक पार्क के आबंटन औद्योगिक क्षेत्र की. इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक अलग कर योग्य इकाई का मतलब है.
8 भारत का विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड / रिजर्व बैंक द्वारा foreip प्रत्यक्ष निवेश / अनिवासी भारतीय निवेश के लिए स्वीकृति, बल में नीति और प्रक्रिया के अनुसार अलग से लिया जाएगा.
9 एल एंड टी इन्फोसिटी लिमिटेड, हैदराबाद, आयकर अधिनियम की धारा 80 आईए के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं, जिसमें इस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क काम जारी है.
10 केन्द्र सरकार एल एंड टी lnfocity लिमिटेड, मधापुर, हैदराबाद, ऊपर कहा गया है स्थितियों में से किसी के साथ पालन करने में विफल मामले में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं.
प्र।11. किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से विफलता का भविष्य में केन्द्र सरकार या पता लगाने की मंजूरी के बिना परियोजना योजना, के किसी भी संशोधन, इस अधिसूचना को अमान्य कर देगा.
अधिसूचना संख्या 130/2001/F. सं 178/96/99-ITA-I]

