आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

4462

अधिसूचना तिथि

15/11/1984

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

15/11/1984

अधिसूचना: का. आ. 4462 जारी करने की तारीख: 15/11/1984

                        

अधिसूचना: SO4462
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 15/11/1984
3 दिसंबर 1981 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 4360 (एफ नहीं 203/293/80-ITA-II) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था साइंस विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है और टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली, खंड के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी (iii) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित निम्न स्थितियों के लिए श्रेणी "संस्था" विषय:
महिला विकास अध्ययन के लिए केंद्र, नई दिल्ली, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखना होगा कि (i).
(Ii) नीचे रखी और 30 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष से इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी;
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
महिला विकास अध्ययन, नई दिल्ली के लिए केंद्र. यह अधिसूचना 31 मार्च 1987 को 1 अक्टूबर 1984 से एक अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6034 / एफ सं 203/192/84-ITA-II]