आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

444

परिपत्र की तिथि

13/12/1985

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/1985

परिपत्र: सं 444, 13-12-1985 दिनांकित

1332. केन्द्र सरकार विशेष जमा योजना बढ़ाया - मान्यता प्राप्त धन से पुनर्निवेश - चौथी अनुसूची के भाग ए (2) (ख) आयकर अधिनियम के नियम 67 के साथ पठित

ध्यान (2) (चतुर्थ), बशर्ते कि जो अन्य बातों के साथ, आयकर नियम, 1962 की [1986/01/04 से प्रभाव के साथ तीसरे संशोधन नियम, 1986 तक अपने प्रतिस्थापन से पहले खड़ा था] 67 शासन करने के लिए आमंत्रित किया है मान्यता प्राप्त प्रॉविडेंट, सेवानिवृत्ति और ग्रेच्युटी निधियों नहीं निवेश योग्य धन का 30 प्रतिशत से अधिक राशि के लिए केन्द्र सरकार ने विशेष जमा योजना में निवेश कर सकते हैं.30-6-1985 तक सेना में था जो विशेष जमा योजना अधिसूचना सं 16 1984 (8) पीडी 1985/12/06 दिनांकित 10 साल की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया है.यह इसलिए है, के बाद 1985/01/07 से भुगतान के लिए कारण गिरने परिपक्व जमाओं केन्द्र सरकार विशेष जमा योजना में फंडों द्वारा निवेश किया जा सकता है कि निर्णय लिया गया है. हालांकि, 30 फीसदी की मौजूदा सीमा अपरिवर्तित बनी हुई है.

परिपत्र: सं 444 [एफ सं 215/41/85-IT (A-II), 13-12-1985 दिनांकित.