44/2010 [का. आ. 1145(अ)] : अधिसूचना: एनसी-44/2010 [का.आ. 1145(अ)], तारीख: 17-5-2010
अधिसूचना सं.
44/2010 [का. आ. 1145(अ)]
अधिसूचना तिथि
17/05/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/05/2010
सूचनाएं
आयकर अधिनियम
धारा 35AC (1), विवरण के साथ पढ़ा (ख), बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों
अधिसूचना संख्या में संशोधन अतः 461 (ई), 2004/05/04 दिनांकित
अधिसूचना सं. 44/2010 [F.NO. V-27015/1/2010-SO (NAT.COM)] / तो 1145 (ई), 17-5-2010 दिनांक
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा, संख्या इतनी, उप - धारा के तहत जारी किए गए 5 अप्रैल 2004, दिनांक (1) व्याख्या (ख) खंड के साथ 461 (ई) पढ़ा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC करने, केन्द्र सरकार, मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों और सैसून अस्पताल के मित्र की सोसायटी द्वारा परियोजना के संचालन के लिए घर के निर्माण के लिए सीरियल नंबर 7, पर निर्दिष्ट किया था कमरा नं 87, सैसून जनरल अस्पताल, पुणे 411001, तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, वित्तीय वर्ष 2004-05 के साथ शुरुआत की और 29 मार्च दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या इतनी 493 (ई), बढ़ाया गया था जो वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 2007;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा रुपये से परियोजना लागत को बढ़ाने के लिए कहा परियोजना या स्कीम. रुपये की संचित निधि सहित 3 करोड़. रुपये के लिए 2 करोड़. रुपये की संचित निधि सहित 5 करोड़. तीन साल की अवधि के लिए 2 करोड़;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों और सैसून अस्पताल, कमरा नं 87, सैसून जनरल अस्पताल, पुणे 411001 के मित्र की सोसायटी द्वारा किया जा रहा है जो इस परियोजना के संचालन के लिए घर के निर्माण के लिए परियोजना, वित्तीय वर्ष 2010-11 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए आगे यानी, 2010-11, 2011-12 और 2012-13:
(ख) आगे अर्थात्, प्रभाव निम्न के 5 अप्रैल 2004 दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या इतनी 461 (ई), हरजाना: -
कहा अधिसूचना में, स्तंभ में सीरियल नंबर 7 के खिलाफ तालिका में (4) पत्र, आंकड़े, और शब्द "रुपये के लिए, अनुभाग 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित. एक कॉरपस फंड के सहित 3 करोड़ रुपये. 2 करोड़ ", पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. रुपये का कोष निधि. 2 करोड़ "सहित 5 करोड़ रखे जाएँगे.

