आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

44

अधिसूचना तिथि

06/02/2004

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

06/02/2004

अधिसूचना: 44 जारी करने की तिथि: 6/2/2004

                        

अधिसूचना नहीं          :       44
धारा (ओं) भेजा        :                                धारा 35
जारी करने की तारीख           :       2004/06/02
2004 की अधिसूचना संख्या 44, डीटी. 6 फ़रवरी 2004


यह इस उपधारा के खंड (ख) के उद्देश्य के लिए, नीचे उल्लेख संगठन नीचे वर्णित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1), आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 के , आयकर नियम, श्रेणी के तहत 1962 निम्नलिखित शर्तों के "एसोसिएशन" विषय के नियम 6 के साथ पढ़ें: -
मैं) अधिसूचित संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा:
द्वितीय) अधिसूचित एसोसिएशन प्रत्येक की 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी भवन विभाग, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा वर्ष;
iii) अधिसूचित एसोसिएशन आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट) के लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा. 10 मिडिलटन रो. 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 (ख) सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) 31 अक्तूबर को या उससे पहले, संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने हर साल. इसके लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और भी जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की नकल की वापसी के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर.
क्रम सं.सं जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
1        
1 एम / एस शेयर, भारत, Ghanapur ग्राम, मेडचाल मंडल, आरआर जिला. 2005/03/31 के लिए 501 401 एपी 2002/04/01
नोट:
(मैं) की स्थिति (मैं) ऊपर "एसोसिएशन" के रूप में वर्गीकृत संगठन पर लागू नहीं होगा.
(Ii) अधिसूचित एसोसिएशन अधिकारिता वाले इनकम टैक्स के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग सीधे मुझे भेजी जाएगी.
एफ नहीं 203/112/2003-ITA.II)