4379 : अधिसूचना: का. आ. 4379 जारी करने की तारीख: 18/7/1985
अधिसूचना सं.
4379
अधिसूचना तिथि
18/07/1985
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
18/07/1985
अधिसूचना: SO4379
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 18/7/1985
14-1-1985 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 6108 (एफ नहीं 203/217/83--ITA. द्वितीय) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, उप - धारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की (Thirty-five/one/two) धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी, शासन के साथ पढ़ने की आयकर नियम के 6, 1962, श्रेणी "एसोसिएशन" निम्नलिखित शर्तों के अधीन: ---
(मैं) Conwest जैन मेडिकल रिसर्च सोसायटी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(द्वितीय) ने कहा कि एसोसिएशन हर वर्ष 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि संघ उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और करने के लिए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा हर साल 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा आयकर के संबंधित आयुक्त.
(चतुर्थ) ने कहा कि एसोसिएशन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में 3 महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
Conwest जैन मेडिकल रिसर्च सोसायटी, 8/10, Nikadwari लेन, Kandewadi, बॉम्बे --- 400 004.
इस अधिसूचना 1985/01/04 से 31-3-1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6328 / एफ 203/52/85---ITA सं. द्वितीय]

