आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

4303

अधिसूचना तिथि

02/11/1983

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

02/11/1983

अधिसूचना: का. आ. 4303 जारी करने की तारीख: 2/11/1983

                        

अधिसूचना: SO4303
धारा (ओं) भेजा: 35CCB
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1983/02/11
यह इस संस्था / संघ नीचे उल्लेख किया है और इसके अंतर्गत दिए गए अपने कार्यक्रम आयकर नियमों के नियम 6AAC तहत विहित प्राधिकारी जा रहा है, सचिव, पर्यावरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है 1962, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35CCB के प्रयोजन के लिए:
संस्था का नाम
बंजर भूमि विकास, नई दिल्ली को बढ़ावा देने के लिए सोसायटी.
कार्यक्रम.
खारा भूमि की (1) पारिस्थितिकी विकास --- गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र.
उथला लाल मिट्टी क्षेत्र के (2) पारिस्थितिकी विकास परियोजना (दक्षिण भारत).
(3) छोटानागपुर और संथाल परगना --- पारिस्थितिकी विकास.
(4) Usar भूमि पारिस्थितिकी विकास परियोजना (उत्तर प्रदेश).
(5) विंध्य पहाड़ी संसाधन क्षेत्र --- पारिस्थितिकी विकास.
(6) अरावली पर्वतमाला में पारिस्थितिकी विकास परियोजना.
(7) शिवालिक पारिस्थितिकी प्रणाली.
उप - धारा के तहत संस्था (2), और (ii) उप - धारा के तहत कार्यक्रम के लिए (1) अनुभाग 35CCB के लिए विहित प्राधिकारी, अर्थात् (मैं) द्वारा दी दोनों मंजूरी शुरू होने में तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य हैं 1983/01/01 विषय से निम्न स्थितियों के लिए: ---
(I) बंजरभूमि विकास को बढ़ावा देने के लिए सोसायटी संरक्षण गतिविधियों के लिए यह द्वारा प्राप्त दान की एक अलग खाते रखेगा.
(Ii) सोसायटी 30 जून को हर साल द्वारा हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को संरक्षण कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
(Iii) सोसायटी उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों में से प्रत्येक की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और संतुलन पत्र इनमें से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा दिखा, हर साल 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा आयकर के संबंधित आयुक्त को भेजे गए दस्तावेजों.
(चतुर्थ) की मंजूरी विहित प्राधिकारी की निरंतर संतुष्टि के अधीन है और आवश्यक माना जाता है, पूर्वव्यापी प्रभाव से वापस लिया जा सकता है.
[सं 5440 (एफ नहीं 203/244/82-ITA. द्वितीय)]