आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

4302

अधिसूचना तिथि

09/05/1983

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

09/05/1983

अधिसूचना: का. आ. 4302 जारी करने की तारीख: 9/5/1983

                        

अधिसूचना: SO4302
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1983/09/05
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली, (द्वितीय) उपधारा (1) के आयकर की धारा 35 के खंड के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में श्रेणी 'एसोसिएशन' के तहत आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ें:
(मैं) उच्च शिक्षा, अनंतपुर, श्री सत्य साई संस्थान के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान को अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों में से प्रत्येक की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा, हर साल 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा इन आयकर चिंतित आयुक्त को दस्तावेजों.
संस्थान
उच्च शिक्षा, प्रशांति निलयम, पीओ, अनंतपुर जिले के श्री सत्य साई इंस्टिट्यूट., एपी
इस अधिसूचना 28-4-1983 से 27-4-1986 को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 5166 (एफ नहीं 203/16/83-ITA. द्वितीय)]