43/2011 : अधिसूचना: 43 जारी करने की तारीख: 19/8/2011
अधिसूचना सं.
43/2011
अधिसूचना तिथि
19/08/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
19/08/2011
धारा 120 (1) और (2) आयकर अधिनियम, 1961 - आयकर अधिकारियों - आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र - अधिसूचना में संशोधन नहीं. अतः 732 (ई), 2001/03/07 दिनांक
अधिसूचना सं. 43/2011 [एफ सं. 187/01-2011-ITA.I], 19-8-2011 दिनांक
उप वर्गों (1) और (2) आयकर अधिनियम की धारा 120 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1961 (1961 का 43) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा की अधिसूचना में निम्नलिखित आगे संशोधन करती है भारत, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की सरकार, संख्या इतनी 732 (ई), अर्थात् 3 जुलाई 2001, दिनांक: -
कहा अधिसूचना में अनुसूची-I में, क्रम संख्या 100 और निम्न क्रम संख्या और प्रविष्टियों, उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
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(1) डेरिवेटिव
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(2)
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(3)
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(4) संचार सेवाएं
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(5)
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(6)
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100
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आयकर आयुक्त, रायपुर,
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रायपुर, छत्तीसगढ़
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रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, धमतरी, राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर (जगदलपुर), उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर छत्तीसगढ़-जिलों के राज्य में
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(क) व्यक्तियों कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय पाने और स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने के अलावा और किया जा रहा है, स्तंभ (6) में निर्दिष्ट;
(ख) व्यक्तियों स्तंभ में निर्दिष्ट (6) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है के अलावा अन्य किया जा रहा है;
(ग) व्यक्तियों स्तंभ में निर्दिष्ट (6) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों की जा रही है और स्तंभ में उल्लेख क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय होने (4).
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व्यक्तियों के सभी मामलों की वस्तुओं (क), (ख) और (ग) स्तंभ की में प्रविष्टियों इसी में निर्दिष्ट (5).
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