43 : अधिसूचना: 43 जारी करने की तिथि: 6/2/2004
अधिसूचना सं.
43
अधिसूचना तिथि
06/02/2004
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
06/02/2004
अधिसूचना नहीं : 43
धारा (ओं) भेजा : धारा 35
जारी करने की तारीख : 2004/06/02
2004 की अधिसूचना संख्या 43, डीटी. 6 फ़रवरी 2004
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठन उपधारा के खंड के प्रयोजनार्थ (तीन) के लिए, नीचे उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1), आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 के , आयकर नियम, 1962 निम्नलिखित शर्तों के श्रेणी "संस्था" के तहत इस विषय के नियम 6 के साथ पढ़ें: -
मैं) अधिसूचित संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
द्वितीय) अधिसूचित संस्थानों सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 पर हर वित्तीय वर्ष के लिए या प्रत्येक की 31 मई से पहले वर्ष;
iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 को, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा (ख) सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विभाग अनुसंधान, और (ग) आयकर के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) संगठन पर क्षेत्राधिकार रखने, प्रत्येक वर्ष पर या 31 अक्टूबर से पहले अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और भी अंकेक्षित आय एवं व्यय की प्रतिलिपि जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में खाता नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी.
क्रम सं.सं जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
1
एम / एस अकादमी संस्कृत की रिसर्च Melkote-571431, मांड्या जिले, कर्नाटक 1.4.2001 31.3.2004 को
एम / एस अकादमी संस्कृत की रिसर्च Melkote-571431, मांड्या जिले, कर्नाटक 1.4.2001 31.3.2004 को
नोट:
(मैं) की स्थिति (मैं) ऊपर "एसोसिएशन" के रूप में वर्गीकृत संगठन पर लागू नहीं होगा.
(Ii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन अधिकारिता वाले इनकम टैक्स के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
फ़ाइल No.203/69/2002-ITA.II

