आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

425

परिपत्र की तिथि

24/07/1985

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

24/07/1985

परिपत्र: सं 425, 24-07-1985 दिनांकित

वित्तीय वर्ष 1985-86

1759. 1985 के कानून के लिए धन की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय में निर्दिष्ट दरों पर वित्त वर्ष 1985-86 के दौरान घोड़े दौड़ से जीत से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश

1मैं इस विभाग के परिपत्र सं 389 [एफ के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ सं 275/16/84-IT (ख)], उपरोक्त विषय पर 1984/04/08 दिनांकित, जिसमें घोड़े से जीत से वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान किए जाने के लिए खंड 194BB के तहत जो कर की कटौती की दरें दौड़ भेजी थे.

प्र.20. उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय में निर्दिष्ट के रूप में वित्त अधिनियम, 1985 के वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए दर निर्धारित करता है. वे इस प्रकार हैं:

आयकर सहित सरचार्ज की दरें

(मैं) एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में:
 
(क) व्यक्ति निवासी है जहां
यह 30 प्रतिशत, अनुसूचित जाति शून्य;
(ख) निवासी व्यक्ति नहीं है, जहां
यह आय की राशि का 30 फीसदी;
 
या
 
आयकर और में निर्धारित दरों पर आय के संबंध में उप पैरा वित्त अधिनियम, 1985 (अनुबंध) की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक का मैं, ऐसी आय कुल आय गया था,
 
जो भी अधिक है.
(Ii) एक कंपनी के मामले में:
 
(क) कंपनी एक घरेलू कंपनी है, जहां
22.575 फीसदी (प्रतिशत आईटी 21.5% + SC 1.075)
(ख) कंपनी एक घरेलू कंपनी नहीं है जहां
प्रतिशत 68.25 (प्रतिशत यह 65 प्रतिशत + SC 3.25)

(3)कर कटौती महीने के अंतिम दिन से भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या एक सप्ताह के भीतर किसी भी अन्य अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कार्यालय में यह कमी संबंधी द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया जाना चाहिए, जिसमें कटौती की है. केन्द्र सरकार के ऋण के लिए स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करते समय, यह आयकर और अधिभार की सही मात्रा में प्रासंगिक चालान में दर्ज की गई है कि यह सुनिश्चित किया जाए.यह भी चालान का सही प्रकार का प्रयोग किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है. कंपनी निर्धारिती को बनाया घोड़ा दौड़ से जीत के रास्ते से भुगतान से स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने के लिए प्रासंगिक चालान "रेड कलर बैंड" के साथ नंबर 2 है और गैर कंपनी निर्धारिती को किए गए भुगतान के संबंध में नहीं है 8 "ब्लू कलर बैंड" के साथ.

(4)यह उचित कारण या बहाना के बिना एक व्यक्ति घटा असफल रहती है तो कटौती के अध्याय XVII बी के प्रावधानों के तहत आवश्यक रूप से कर का भुगतान करने में विफल रहता है के बाद, या, वह किया जाएगा कि दंडनीय प्रदान की है जिसमें ध्यान भी खंड 276B के लिए आमंत्रित किया है

(मैं) एक मामले में जहां वह घटा में नाकाम रही है या भुगतान छह महीने से कम नहीं होगी, बल्कि जो सात साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये से अधिक है जो कर की राशि; और

(Ii) किसी अन्य मामले में, कम से कम तीन महीने नहीं होगी, बल्कि जो तीन साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ.

प्र.5. ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और इस धारा के तहत कर की कटौती करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की मदद करने के लिए एक दृश्य के साथ ही जारी किए जाते हैं. राय के एक अंतर है जब भी, एक संदर्भ हमेशा अधिनियम के प्रावधानों के लिए किया जाना चाहिए, और कर ढांचे में बदलाव नहीं किया है प्रासंगिक वित्त अधिनियम, जिसके माध्यम से.

परिपत्र: सं 425 [एफ सं 275/31/85-IT (ख)], 24-7-1985 दिनांकित.

उपभवन - वित्त अधिनियम, 1985 से निकालने - उप पैरा मैं
के भाग III के पैरा एक
प्रथम अनुसूची

पैरा एक

उप पैरा मैं

हर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या अपंजीकृत फर्म या व्यक्ति या व्यक्तियों के शरीर के अन्य सहयोग के मामले में शामिल है या नहीं, या कि क्या हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति उपखंड (सात) की धारा 2 के खंड (31) का में करने के लिए भेजा आयकर अधिनियम की, इस पैरा के उपपैरा द्वितीय या इस भाग के किसी अन्य पैरा लागू होता है जो एक मामले में नहीं किया जा रहा.

आयकर की दरें

(1) डेरिवेटिव
जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 18]000
कोई नहीं;
(2)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 18,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 25]000
25 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 18,000;
(3)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 25,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 50]000
रुपये. 1,750 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी.25,000;
(4) संचार सेवाएं
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 1]00]000
रुपये. 9250 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 40 फीसदी.50,000;
(5)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 1]00]000
रुपये. 29,250 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 50 फीसदी.1,00,000.