आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

423

परिपत्र की तिथि

26/06/1985

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/06/1985

परिपत्र: सं 423, 26-06-1985 दिनांकित

एमनेस्टी-1985

  • परिपत्र: 423

    जारी करने की तिथि: 1985/06/26

    विषय: पहले के वर्षों के संबंध में आकलन पर वित्तीय वर्ष 1985-86 में अग्रिम कर के प्रयोजनों के लिए आय का उच्च अनुमानों के प्रभाव - के बारे में स्पष्टीकरण.

    वित्त अधिनियम, 1985,, बेहतर कर अनुपालन हासिल करने के उद्देश्य के साथ, व्यक्तिगत आयकर की दरों को तर्कसंगत बनाया गया है. आशंका, हालांकि, चालू वित्त वर्ष, किसी भी पहले साल के लिए मूल्यांकन कि तुलना में काफी अधिक आय के दौरान अग्रिम कर के भुगतान के प्रयोजनों के लिए, एक करदाता वाणी है कि जहां व्यक्त किया गया है, आयकर अधिकारी कर लिए कि आय प्रभार्य शक हो सकता है उस वर्ष के लिए है कि साल के लिए फिर से खोलने मूल्यांकन, उसके अनुसार मूल्यांकन के तहत किया गया है. आशंका भी चालू वित्त वर्ष के दौरान अग्रिम कर के भुगतान के प्रयोजनों के लिए घोषित आय पहले के एक वर्ष के लिए आयकर रिटर्न में घोषित आय से अधिक है कि जहां व्यक्त किया गया है, आयकर अधिकारी करदाता के खिलाफ जांच के roving शुरू हो सकता है उस वर्ष के लिए लंबित मूल्यांकन कार्यवाही में.

    प्र.20. एक आकलन खंड के अधीन फिर से खोला जा सकता है जिन परिस्थितियों में (एक) या खंड (ख) उप - धारा (1) के आयकर अधिनियम की धारा 147 का स्पष्ट रूप से विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों की संख्या में प्रतिपादित किया गया है और सुप्रीम कोर्ट. आयकर अधिकारी पिछले कुछ वर्षों के लिए आकलन फिर से खोलने में इन सिद्धांतों का पालन करने के लिए, इसलिए, है. इन फैसलों में प्रतिपादित सिद्धांतों के संदर्भ में, मात्र घोषणा, किसी भी पहले साल के लिए मूल्यांकन कि तुलना में बहुत अधिक आय के अग्रिम कर के भुगतान के प्रयोजनों के लिए, किसी भी पहले के लिए मूल्यांकन फिर से खोलने के लिए एक वैध जमीन का गठन नहीं होगा वर्ष, या किसी भी लंबित मूल्यांकन कार्यवाही में करदाता के खिलाफ roving पूछताछ शुरू करने के लिए.

    (3) स्पष्टीकरण भी किसी भी पहले वर्ष के लिए अपनी आय छुपा हो पाया जाता है, जो एक करदाता, ऐसी आय वह के अनुमान में ऐसी आय शामिल था कि जमीन पर उस वर्ष में मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए कि दावा कर सकते हैं कि क्या सवाल पर मांगी गई है वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए उसके द्वारा सुसज्जित कर अग्रिम. इस तरह के दावे को स्पष्ट रूप से अस्थिर है. एक विशेष निर्धारण वर्ष से संबंधित है जो आय केवल उस वर्ष में मूल्यांकन किया जा सकता. इसलिए एक करदाता अग्रिम कर के भुगतान के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा घोषित उच्च आय के किसी भी हिस्से में किसी भी साल की शुरुआत के लिए उसके द्वारा छुपाया गया है पाया आय के खिलाफ बंद सेट किया जाना चाहिए कि दावा करने में सक्षम नहीं होगा.

    ऐसे मामलों में, करदाता के लिए उचित पाठ्यक्रम, स्वेच्छा से और अच्छा विश्वास में, पूर्व आयकर अधिकारी ने अपनी पहचान के लिए उसकी छुपा आय, की एक पूरी और सच्ची प्रकटीकरण बनाने के लिए और फिर आयुक्त को एक आवेदन पत्र बनाने के लिए किया जाएगा आयकर अधिनियम की धारा 273A के तहत जुर्माना और ब्याज की कमी या छूट के लिए आयकर की.

    हस्ता/ -
    ओपी श्रीवास्तव
    निदेशक
    केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड