आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

42

अधिसूचना तिथि

28/02/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/02/2003

अधिसूचना: 42 जारी करने की तिथि: 28/2/2003

                        

अधिसूचना नहीं          :       42
धारा (ओं) भेजा   :       एस. 35 (1) (ख)
जारी करने की तारीख             :       28/2/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 42, डीटी. 28 फ़रवरी 2003
यह इस खंड के प्रयोजन के लिए, नीचे उल्लेख संगठन नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के अधीन श्रेणी "संस्था" के तहत आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित संस्था सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 के 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष;
(Iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन आयकर (एक) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कोलकाता-700071, (ख) सचिव, विभाग के लिए, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, संगठन पर क्षेत्राधिकार रखने, प्रत्येक वर्ष पर या 31 अक्टूबर से पहले भी एक अपनी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की नकल और एक छूट नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी, जिसके लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की नकल.

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{0}{/0} {1}      {/1}   जिसके लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम
संख्या                                        अधिसूचना प्रभावी है
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1   एम / एस पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी, 2000/08/03 के लिए केंद्र 31-3-2002 को
        आर -8, उत्तरी मेन रोड, अन्ना नगर,
        पश्चिम एक्सटेंशन, चेन्नई 600101
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नोट: अधिसूचित इंस्टीट्यूशन अधिकारिता वाले आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए triplicates में लागू करने की सलाह दी और अच्छी तरह से अग्रिम में है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
[एफ सं 203/3/2003-ITA-II]