अधिसूचना: 42 जारी करने की तारीख: 22/2/2001
अधिसूचना सं.
42-
अधिसूचना तिथि
22/02/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/02/2001
अधिसूचना: 42
धारा (ओं) भेजा: एस. 35 (1) (ख), आर.= 6 रुपये
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 22/2/2001
यह इस खंड के प्रयोजन के लिए, नीचे वर्णित संगठन अपने नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के श्रेणी "विश्वविद्यालय" विषय के तहत आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित विश्वविद्यालय अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा:
(Ii) अधिसूचित विश्वविद्यालय प्रत्येक को 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन ', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली 110016 को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा वर्ष;
(Iii) अधिसूचित विश्वविद्यालय आयकर (एक) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडलटन पंक्ति, 6 मंजिल, कोलकाता -700071, (ख) सचिव, वैज्ञानिक विभाग को केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा तथा औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने के 31 अक्टूबर को हर साल या उससे पहले, अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों और यह भी एक प्रतिलिपि की एक प्रति छूट नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अतिरिक्त (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा के तहत प्रदान की गई थी, जिसके लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की.
-------- संगठन के एस नाम सं अधिसूचना -------- 1 प्रभावी है जिस अवधि के लिए मंजूरी दे दी है. 31-3-2001 पोस्ट ऑफिस, बेंगलुरु 560012 करने के लिए विज्ञान, विज्ञान संस्थान, 1999/01/04 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ --------
[एफ सं 203/10/2001-ITA-II]

