आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

42

परिपत्र की तिथि

20/06/1970

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/06/1970

परिपत्र सं. 42, 20-06-1970 दिनांकित

1072. उप खंड के खंड (सप्तम) के तहत जमा राशि पर ब्याज का भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती से छूट बैंकों (3) 1970/01/04 से - कर पहले ही काट लिया और सरकार के खाते में भुगतान चाहे बैंकों द्वारा सीधे वापस किया जा सका

1मैं बोर्ड के परिपत्र सं 22/68-IT (बी) [F.No. के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ 12/23/68-IT (ख)], 28-3/13-5-1968 दिनांक, और 1970 के वित्त अधिनियम, में एक नया खंड (सात) डालने से अनुभाग 194A में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है कि कहने के लिए उप - धारा (3) कि खंड की.इस खंड के अनुसार, धारा 194A के प्रावधानों बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्था सहित (अनुभाग में निर्दिष्ट लागू होता है जो करने के लिए एक बैंकिंग कंपनी के साथ जमा या जमा के संबंध में भुगतान ब्याज के रूप में आय के लिए लागू नहीं कर रहे हैं कि अधिनियम के 51), या () एक सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक सहित बैंकिंग के कारोबार पर ले जाने में लगे एक सहकारी समिति के साथ.सभी तरह के बैंकिंग संस्थाओं, इसलिए अब कोई भुगतान या एक निवासी जमाकर्ता के खाते में जमा की ब्याज से कर कटौती के लिए आवश्यक हैं.

प्र.20. कहां, हालांकि, कर पहले से ही अब तक इस वित्तीय वर्ष के दौरान निवासी जमाकर्ताओं को ऐसे बैंकों द्वारा भुगतान किया है, और जमाकर्ताओं या तो नीचे, सरकार के खाते में इस तरह के टैक्स का भुगतान कर कटौती को जारी किए गए इस तरह के कटौती के लिए प्रमाणपत्र ब्याज से स्रोत पर काटा गया है कानून के मौजूदा प्रावधानों का संबंध जमाकर्ताओं के लिए बैंकों से सीधे वापस नहीं कर सकते हैं और के अनुसार उनके आयकर अधिकारियों से इस संबंध में कारण हो सकता है / यह सरकार के खाते में जमा किया गया है और जमाकर्ताओं आवश्यक धन वापसी प्राप्त करने के लिए है निर्धारित प्रक्रिया.दूसरी ओर, कर की कटौती की गई है, लेकिन जमाकर्ता को जारी कटौती से न तो प्रमाण पत्र और न ही सरकार के खाते में भुगतान की गई राशि, बैंक के खाते में प्रवेश कर की कटौती उठा देना वापस लिखा जा सकता है, तो.

परिपत्र: सं 42 [एफ सं 275/62/70-ITJ], 20-6-1970 दिनांकित.